साहित्य
थाना कोनी पुलिस टीम द्वारा निजात अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही... 1.260 कि.ग्राम गांजा जप्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार
बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट
थाना कोनी पुलिस टीम द्वारा निजात अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही
आरोपी मनोहर खांडे के कब्जे से कुल 1.260 कि.ग्राम गांजा जप्त कर धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पेश
नाम आरोपी- मनोहर खाण्डे पिता दशरथ खाण्डे उम्र 38 वर्ष साकिन रमतला रोड सेंदरी, थाना कोनी, जिला बिलासपुर(छ.ग.)
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले में अवैध शराब, गांजा एवं नशीली दवाई के विरुद्ध विशेष अभियान (निजात) चलाकर अधिक-से अधिक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके परिपालन में थाना कोनी की सयुक्त पुलिस टीम बनाकर थाना कोनी क्षेत्रों में सतत् निगाह रखी गई, मुखबिर सूचना के आधार पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के पीपल चौक रमतला रोड ग्राम सेंदरी दबिश देकर उपरोक्त आरोपीे मनोहर खांडे के कब्जे से एक सफेद रंग का प्लास्टिक झोला में कुल 1.260 कि.ग्रा. गांजा कीमती 12000/रूपये को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट धारा- 20 बी के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोनी गोपाल सतपथी, सउनि सुरेन्द्र तिवारी, महादेव कुजूर, प्रकाश तिवारी, मनीष जायसवाल, संजय गोस्वामी, महिला आरक्षक उत्तरी भारती चन्द्रशेखर मरकाम, रमेश टण्डन का सराहनीय योगदान रहा।
घर पर किचन में मिली महिला की अधजली लाश, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस
कोरबा। जिले में एक महिला की जाली हुई लाश उसके घर पर किचन में मिली है, लाश मिलने से इलाके में सनसनी फ़ैल गई है, सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टेम के लिए अस्पताल भेज दिया है, वहीँ मामले की जांच में जुट गई है। मामला बांगो थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरमुड़ा का है।
पुलिस के अनुसार मामला संदिग्ध है, पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। मृतिका का नाम बृज कुंवर 45 वर्षीय है, उसकी लाश घर के किचन में मिली है। मृतिका के शरीर का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। मृतिका आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत थी। घर पर मृतिका और उसका पति पत्नी रहते थे, वहीं दोनों का एक 20 साल का लड़का है, जो बोरवेल में काम करने बाहर गया हुआ है। उसका पति गांव के पास जंगल गया हुआ था। जब उसका पति जंगल से घर पहुंचा तो उसकी पत्नी जली हुई हालत में मिली। इसकी घटना की जानकारी गांव वालों को दी, इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
कमर में एक लोहे का देशी कट्टा एवं पेंट की जेब में एक नग जिंदा कारतूस रखे मिला। आरोपी
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.01.2024 को जरिए मुखबीर सूचना मिली कि आरडीए कालोनी, इन्द्रप्रस्थ गार्डन के पास एक व्यक्ति जो हल्के नीले रंग का फुल शर्ट पहना है जो अपने कमर में एक देशी कट्टा छुपाकर घूम रहा है स्थान आरडीए कालोनी, इन्द्रप्रस्थ गार्डन के पास पहुंचकर बताये गये हुलिये के व्यक्ति को घेराबंदी कर पकडा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम रामनाथ सेन पिता स्व. तुकाराम सेन उम्र 58 वर्ष साकिन इन्द्रप्रस्थ बीएसयूपी कालोनी रायपुरा, मकान नंबर 04, ब्लाक नंबर 04 थाना डीडी नगर रायपुर होना बताया जिसकी तलाशी लेने पर उस व्यकित के कमर में एक लोहे का देशी कट्टा एवं पेंट की जेब में एक नग जिंदा कारतूस रखे मिला। आरोपी रामनाथ सेन के कब्जे से एक लोहे का देशी कट्टा एवं एक नग जिंदा कारतूस को जप्त किया गया। आरोपी के पास कटटा के संबंध में कोई दस्तावेज नही होने से आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 25 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ आरोपी टीटू ऊर्फ मोहम्मद ऐहतेशामुद्दीन गिरफ्तार
महिला सुरक्षा एवं न्याय की भावना पर आधारित हैं भारत के नवीन कानून
देश के लिए अहम विषय है बेहतर न्याय व्यवस्थाः गृहमंत्री विजय शर्मा
नवीन कानूनों के प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री
महिला सुरक्षा एवं न्याय की भावना पर आधारित हैं भारत के नवीन कानून
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत के तीन नवीन कानूनों को लेकर कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच की वजह से ही ये संभव हो पाया है। श्री साय ने कहा है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम अंग्रेजों के बनाए कानून का ही पालन कर रहे हैं जिसे बदलने का समय आ गया है। श्री साय ने कहा है कि समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है और देश, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में बेहतर परिवर्तन की ओर अग्रसर है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय में नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण में शामिल हुए और कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को आने वाले समय में संसाधनों की कमी नहीं होगी और प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस को और सशक्त करेंगे।
नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण के मौके पर राज्य के गृहमत्री विजय शर्मा ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था देश का एक अहम विषय है। उन्होंने नवीन कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृहमंत्री के प्रयासों से ये संभव हो पाया है कि हमें अंग्रेजों के कानून से मुक्ति मिलने जा रही है।
छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री के समक्ष नवीन कानूनों के प्रावधानों की प्रस्तुति देते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। श्री जुनेजा ने बताया कि नवीन कानून दंड देने की बजाए पीड़ित को न्याय देने की भावना के साथ तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुराने कानून दंड पर आधारित हैं जबकि नए कानून महिला सुरक्षा एवं न्याय पर आधारित हैं।
नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण के मौके पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव विधि रजनीश श्रीवास्तव, एडीजीपी विवेकानंद, एडीजीपी अमित कुमार, वित्त सचिव श्री अंकित आनंद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
*अवैध मादक पदार्थ गांजा 2 किलो 280 ग्राम किमती 15,000/रु के साथ आरोपी मोहम्मद निजामुद्दीन को किया गया गिरफ्तार*
रायपुर पुलिस की गाँजा तस्करी पर बड़ी कार्यवाही
अवैध रूप से रखे चाकू पाये जाने से जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार अपराधों के रोकथाम व अपराधियों पर निगाह रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले,नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री अविनाश मिश्रा के नेतृत्व में निरीक्षक बी.एल. चन्द्राकर थाना प्रभारी खमतराई सहित उनकी टीम द्वारा थाना खमतराई क्षेत्र उरकुरा के मड़ई-मेला में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान
योगेश पिता लेख राम वर्मा उम्र 19 वर्ष हर्षित विहार कॉलोनी उरकुरा जिला रायपुर एवं गौरव यादव पिता कुमार यादव उम्र 19 साल साकिन उरकुरा शीतला पारा थाना खमतराई जिला रायपुर के कब्जे से अवैध रूप से रखे चाकू पाये जाने से जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2024 का आगाज
सड़क सुरक्षा की गंभीरता और चुनौती के संबंध में जन-जागरूकता के लिये प्रदेश के सरगुजा से लेकर बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं कबीरधाम से लेकर रायपुर, महासमुंद सहित समस्त जिलों में सड़क सुरक्षा माह-2024 का आगाज किया गया।
प्रदेश में आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के द्वारा कबीरधाम, राजधानी रायपुर में विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू, दंतेवाड़ा में विधायक श्री चौतराम अटामी के मुख्य आतिथ्य एवं संबधित जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षकों एवं अन्य विशिष्ट जनों की गरिमामय उपस्थिति में ‘हेलमेट/बाईक रैली’ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।
विधायक धरसींवा अनुज शर्मा ने यूनिसेफ के सहयोग से सड़क सुरक्षा संबंधी संदेश को सोशल मीडिया पर जनजागरूकता हेतु प्रसारित किया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष, अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) श्री संजय शर्मा द्वारा दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरण किया गया। लीड एजेसीं द्वारा जारी निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों यथा सड़क सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य परीक्षण, आंखो की जांच, स्कूल दिवस, स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने स्लोगन, निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन, ई-रिक्शा, ऑटो, बस वाहन चालकों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है।
इसी तरह गणतंत्र दिवस समारोह में सड़क सुरक्षा पर झांकी एवं बैनर पोस्टर फ्लैक्स, एम्बुलेंस ड्रायविंग टेªनिंग, वाहनों का फिटनेस, रेडियम स्ट्रीप्स आदि जांच/संधारण, शराब सेवन कर वाहन चालन से नुकसान पर रैली, ग्राम चौपाल में जन जागरूकता, गंभीर सड़क दुर्घटना स्थलों के चिन्हित सड़क सुरक्षा मितानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। युवाओं के लिये एरोबिक्स जुम्बा के माध्यम से स्वस्थ शरीर रखे स्वस्थ मन, स्वस्थ मन रखे सुरक्षित जन कार्यक्रम, हेलमेट धारी वाहन चालकों को प्रोत्साहन स्वरूप टाफी वितरण सहित स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रमों के साथ ही घायल व्यक्तियों के समय-सीमा पर उपचार हेतु सड़क सुरक्षा मितान के रूप में स्वयंसेवी सेवाए देने के लिये प्रेरित करने संबंधी कार्यों के संपादन के लिये राज्यस्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रायविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च ग्राम तेन्दुआ नवा रायपुर में 16 तथा 17 जनवरी 2024 को किया गया है। उक्त प्रशिक्षण में समस्त जिलों से 04-04 प्रतिभागी भाग लेगें।
थाना खमतराई द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही
अवैध मादक पदार्थ गांजा 3 किलो 970 ग्राम किमती 18,000/रु के साथ उड़ीसा निवासी आरोपी मिनीकेतन पटेल को किया गया गिरफ्तार
विवरण- दिनांक 12.01.2024 को थाना गोलबाजार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की थाना गोलबाजार क्षेत्रांतर्गत स्थित डीकेएस अस्पताल के बाजू शास्त्री चौक पास में अवैध रूप से एक व्यक्ति द्वारा नशीली मादक पदार्थ गांजा का बिक्री करने की फिराक में खड़ा है कि सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री योगेश साहू तथा थाना प्रभारी गोलबाजार निरीक्षक योगेश कुमार कश्यप को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना गोलबाजार पुलिस टीम तैयार कर टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त मुखबीर के सूचना तस्दीक एवं रेड कार्यवाही हेतु मौके के लिए रवाना हुआ जहां पर आरोपी मिनीकेतन पटेल पिता कुलमणी पटेल उम्र 34 साल सा० कपाटी थाना झारबंध जिला बरगढ़ उड़ीसा के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 3 किलो 970 ग्राम किमती 18,000/रु को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 19/2024 धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी
मिनीकेतन पटेल पिता कुलमणी पटेल उम्र 34 साल सा० कपाटी थाना झारबंध जिला बरगढ़ उड़ीसा
अवैध रूप से शराब के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियो सहित एंटीकाईम एवं साईबर युनिट को अन्य राज्यों से आने वाले अवैध मादक पदार्थ/शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से मादक पदार्थ/शराब की खरीदी बिक्री करने वाले लोगो के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करनें निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियो एवं प्रभारी ए०सी०एसी०यु० सहित थाना प्रभारियो द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमो से भी अन्य जानकारी एकत्रित किये जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 13.01.2024 को थाना खमतराई पुलिस द्वारा
01- अपराध क्रमांक 47/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी महेंद्र वर्मा पिता स्व. श्यामलाल उम्र 30 वर्ष निवासी शीतला पारा उर्कुरा थाना खमतराईसे 34 पौवा देशी प्लेन शराब किमती 2720/- बिक्री हेतु रखे पाये जाने से आबकारी एक्ट
02- अपराध क्रमांक 48/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के आरोपी भोकलु देवार पिता भारत देवार उम्र 20 वर्ष साकिन डेरापारा आरटीओ कार्यालय के पीछे रावाभाटा से 33 पौवा देशी मसाला कीमती 2640/- बिक्री हेतु रखें पाए जाने पर आबकारी एक्ट की कार्यवाही किया गया l
पुलिस को मिली बड़ी सफलता...वाहन चेकिंग के दौरान लग्जरी कार से सोने का बिस्किट और पत्ती की तस्करी, 5 स्मगलर गिरफ्तार
महासमुंद। लग्जरी कार से सोने का बिस्किट और पत्ती की तस्करी करते 5 स्मगलर पकड़े गए है। सिंघोडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अन्तर्राजीय चेक पोस्ट रेहटीखोल (छ0ग0 ओड़िसा बाॅर्डर) के पास पुलिस पार्टी द्वारा संदिग्ध वाहनो की चेकिंग की जा रही थी तभी बरगढ़ ओडिसा की तरफ से एक सफेद रंग की हुण्डई क्रेटा कार क्रमांक WB 08 C 3900 तेज रफ्तार से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी। उक्त वाहन को चेक पोस्ट के पास रोका गया, कार में 03 व्यक्ति सवार थे। तीनों संदिग्धों को वाहन से उतार कर पूछताछ करने पर सही तरीके से जवाब नही देने व जवाब गोलमोल व संतोषप्रद नही पाये जाने से गंभीरता से पूछताछ किया जा रहा था कि उसी दरमियान उनके अन्य साथी दारान एक लाल रंग का हुण्डई आई20 कार क्रमांक MH 13 DE 3330 आया। जिसमें 02 व्यक्ति बैठे थे। वाहन को रोका गया व पूछताछ कर वाहन की तलाशी ली गई। वाहन के पिछला सीट के सामने एक चेम्बर मिला जिसे उक्त वाहन चालक से खोलवाया गया जिसके अंदर एक पिले रंग के थैला के अंदर चार पैकेट मिला पैकेट के संबंध में पूछताछ करने पर सोने का पैकेट होना बताया।
बुलेट में मोडिफाइड सायलेंसर लगाना पड़ा भारी ????न्यायालय ने लगाया 12000/रु का जुर्माना
वरिष्ठ अधिकारियो के द्वारा फटाका साइलेंसर पर कारवाही करने निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य मे दिनांक 10/01/2024 को मोटर सायकल से पेट्रोलिंग किया जा रहा था, पेट्रोलिंग के दौरान थाना आमानाका क्षेत्र में अभिजीत सिंह पिता राजेंद्र सिंह उम्र 18 वर्ष पता - मारुति एनक्लेव टाटीबंध आमानाका रायपुर के द्वारा अपने बुलेट में मोडिफाइड सायलेंसर लगाकर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते मिला, जिसके मोटरसाइकिल को जप्त कर मोटर व्हीकल एक्ट 39/192(1) A, 3/181 एवं 182 A(4) के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 12000/रु की जुर्माना राशि से दण्डित किया गया।।
आयोग के समझाईश पर बच्चे के खाने खर्चे के लिए 2500 रू. व 1000 रू. स्कूल फीस पिता देगा।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण डॉ. अर्चना उपाध्याय, श्रीमती एवं श्रीमती बालो बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 235 वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में कुल 111 वीं जनसुनवाई।
आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में दो महिलाओं ने आयोग की समझाईश पर किया सुलहनामा। आयोग से कहा भविष्य में आपसी झगड़ा नही किया जायेगा। इसी सहमति के आधार पर आयोग ने प्रकरण नस्तीबध्द किया।
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने आवेदन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार मछुआरा समूह के चार सदस्य थे, जिनमें से एक अनावेदक की मृत्यु हो गयी है और दूसरा अनावेदक पहले ही समिति छोड़ चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदिकागण ही इस समिति के शेष 2 सदस्य ही रह गए है जो अब समिति के जिम्मेदार सदस्य है और गांव के तालाब को 10 साल के पट्टे पर लिये थे। अतः शेष बचे हुए पट्टे की अवधि में आवेदिकागण तालाब के मछलीपालन के लिए वैधानिक रूप से पट्टाधारी है व उनका कार्य की मियाद की अवधि तक आवेदिकागण वैधानिक रूप से अपनी पट्टा की शर्तों के अनुसार मछली पालन व मत्स्याखेट के लिए व शासन की लीज राशिपटाने के लिये जिम्मेदार होंगे। आयोग ने कहा कि प्रकरण में उपस्थित मत्स्य निरीक्षक को आवेदिकागण ऑर्डरशीट की कॉपी प्रस्तुत करे व अपनी वैधानिक कार्यवाही के अनुसार कार्य करे। इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।
अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आवेदिका का कहना है कि सामाजिक दबाव से तलाक करवा दिया गया है। आयोग ने दोनो पक्षों को समझाया और काउंसलर से चर्चा करने को कहा दोनो पक्षों ने समय की मांग की। आयोग ने अगली सुनवाई में प्रकरण सुनने की बात कही।
सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में महिला ने प्रकरण दर्ज कराया है। जिसमें महिला के पति व अनावेदिका स्कूल व कॉलेज में सहपाठी थे। आवेदिका व उसके पति का विवाह 2005 में हो चुका है। अनावेदिका आवेदिका के पति से दोस्त के हैसियत से मिली थी। 17 साल बाद आवेदिका को धमकाने लगी और आवेदिका के पति से तलाक दिलाकर खुद शादी करने के लिए परेशान करने लगी। अनावेदिका से पूछा गया वह कहती है कि उसने आवेदिका के पति से विवाह किया है किंतु कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। आवेदिका का पति व अनावेदिका दोनों वयस्क है और सहमति से अवैध संबंध में रह रहे थे। जिसे वैधानिक रूप नहीं दिया जा सकता है। दोनो पक्षों की काउंसलिंग हुई लेकिन अनावेदिका 44 वर्ष आवेदिका के पति के साथ रहने के लिए दबाव डाल रही है। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि यदि अनावेदिका के पास रहने के लिए जगह नहीं है तो उसकी व्यवस्था नारी निकेतन में आयोग द्वारा करायी जा सकती है। आवेदिका को कहा गया कि वे अनावेदिका के खिलाफ थाने में एफ.आई.आर. करा सकती है व अनावेदिका को समझाइश दिया गया कि वे आवेदिका व उसके पति से भविष्य में कोई संबंध ना रखे यदि वह किसी भी तरह आवेदिका व उसके पति से संबंध रखती है तो आवेदिका अनावेदिका के विरूध्द तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज करा सकेगी। आवेदिका को ऑर्डरशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि निशुल्क प्रदान की गई ताकि वह अनावेदिका के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही कर सके। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।
अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी । दोनों पक्षों को सुना गया अनावेदिका ने दस्तावेज प्रस्तुत किया आवेदिका उसके पति व बेटे तीनों के खिलाफ थाना खमतराई में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुका है। आयोग द्वारा समझाईश दिया गया कि सारे प्रकरणों से लगातार जूझते रहने से समस्या का स्थायी समाधान नही होगा, दोनो पक्ष यदि चाहे तो दोनो पक्ष आयोग की मदद से विस्तृत सुलहनामा बनाकर आपसी रजामंदी से तलाक की प्रकिया कर सकते है। दोनो पक्षों ने समय की मांगा है। प्रकरण आगामी सुनवाई में रखा गया।
एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों का काउंसलिंग किया गया। दोनो पक्ष साथ रहने के लिए तैयार है। इनकी विस्तृत लिखा-पढ़ी कर एग्रीमेंट तैयार किया जायेग व 1 वर्ष तक दोनो पक्षों की निगरानी की जायेगी। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों के मध्य पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई लेकिन एक मुश्त भरण-पोषण को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। आवेदिका के सुविधा अनुसार गहनों की लिस्ट आयोग में दिया गया है। अनावेदक ने आवेदिका के गहने को गिरवी रखा है। गहने मुक्त करा कर आवेदिका को देगा। आयोग ने दोनो पक्षों के मध्य काउंसलर नियुक्त किया व दोनो पक्षों के मध्य गहने की वापसी अनावेदक द्वारा 4 माह के अंदर किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबध्द किया जायेगा।
एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया। दोनो पक्ष शासकीय सेवा में कार्यरत् है और उनकी दो साल की एक बच्ची है। आयोग ने समझाईश दिया कि दोनो के पास र्याप्त आधार है लेकिन वे तलाक नहीं लेना चाहते। आयोग ने उन्हें न्यायालय जाने का आदेश दिया। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।
आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में दोनो पक्षों के मध्य काउंसलिंग कराई गई। अनावेदक अपनी बच्ची के खाने खर्च के लिए 2500 रु. प्रति माह आवेदिका को नगद देगा व बच्ची की स्कूल फीस अनावेदक 1000 रू. स्कूल में जाकर पटायेगा। इस प्रकरण की निगरानी आयोग की काउंसलर द्वारा 6 माह तक की जायेगी।
एक प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया। आवेदिका को शादी में मायके से दिये गये सामान को वापस देने के लिए अनावेदक पक्ष तैयार है। जिसमें आयोग की ओर से काउंसलर नियुक्त किया गया, काउसलर दोनो पक्षो के बीच सामान दिलाने में मदद करेंगी। सामान मिल जाने पर प्रकरण नस्तीबध्द किया जायेगा।
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के ससुर के नाम पर देवेन्द्र नगर सेक्टर 3 में मकान है जिसके 4 हिस्सेदार है। आवेदिका के ससुर का स्वर्गवास हो चुका है लेकिन अभी तक मकान का नामांतर नहीं हुआ है। आयोग द्वारा समझाईश दिया गया की दोनो पक्ष नगर-निगम से नामांतरण की प्रकिया करावें। आयोग द्वारा काउंसलर नियुक्त किया गया जो 6 माह तक दोनो पक्षों के बीच निगरानी करेगी। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।
अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को विस्तार से सुना गया व आवेदिका को समझाईश दिया गया कि वह अपने पति के साथ रहे। अनावेदक पति को भी समझाईश दिया गया कि बेटियां होने के कारण वह अपनी पत्नी से विवाद ना करे। यदि दोनो पक्ष सम्पत्ति में बंटवारा कराना चाहते है तो आयोग की काउंसलर से मदद ले सकते है इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।
मदिरा दुकानों के अनियमितता प्रकरणों में आबकारी विभाग महासमुन्द की कड़ी कार्रवाई
मदिरा दुकानों के सुचारू संचालन व आबकारी राजस्व की सुरक्षा के मद्देनजर सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. संगीता तथा कलेक्टर प्रभात मलिक द्वारा मदिरा दुकानों की सतत जांच व कड़ी निगरानी कि निर्देश दिए गए हैं, जिसके परिपालन में जिले के समस्त वृत्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा मदिरा दुकानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है।
10 जनवरी को कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान-तुमगांव में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मदिरा विक्रय काउंटर पर रखे आफ्टर डार्क व्हिस्की की 01 बोतल मदिरा का होलोग्राम क्षतिग्रस्त होना तथा उक्त मदिरा के तेजी परीक्षण में मदिरा में मिलावट होना पाया गया। उक्त कृत्य में संलिप्त मदिरा दुकान के मुख्य विक्रयकर्ता विजय ब्रह्मे तथा विक्रयकर्ता किशन पांडे के विरुद्ध धारा 38-क आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा उक्त कर्मचारियों को तत्काल सेवा से निष्कासित कर ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी। उक्त कार्रवाई आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त-महासमुंद अंतरिक हृदय कुमार तिरपुडे के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान आबकारी उप निरीक्षक दरसराम सोनी, वृत-महासमुंद शहर एवं आबकारी स्टाफ के साथ प्लेसमेंट एजेंसी सुमित फैसिलिटीस प्रा. लिमिटेड के जिला प्रतिनिधि प्रवेश कुमार जैन तथा फील्ड ऑफिसर गोल्डन कुमार उपस्थित थे।
विदित हो कि हाल ही में विदेशी मदिरा दुकान-सांकरा तथा बसना में मदिरा मिलावट के प्रकरणों में 02 मुख्य विक्रयकर्ताओं तथा 04 विक्रयकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर सेवा से निष्कासित करने तथा ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी है तथा विदेशी मदिरा दुकान शीतलीनाला में ओवर रेट के एक अन्य प्रकरण में 01 मुख्य विक्रयकर्ता, 02 विक्रयकर्ताओं तथा 01 मल्टीपर्पस वर्कर के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति तथा ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गयी है।
जिले की मदिरा दुकानों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। मदिरा दुकानों में ओवर रेट, मिलावट तथा निर्धारित विक्रय सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा विक्रय पाये जाने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है।
