साहित्य

CG - दिल दहला देने वाली घटना : शख्स को बंधक बनाकर तोड़े हाथ-पैर, दरिंदों का नहीं भरा मन तो ऐसिड से भी जलाया, फिर जो हुआ...पूरा मामला जान कांप उठेंगी आपकी रूह...!!

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शख्स को जमीन विवाद के चलते अपनों ने ही बंधक बनाकर  तालिबानी सजा दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब शख्स अपना इलाज कराने डॉक्टर के साथ पहुंचा था। मामला जयनगर थाना क्षेत्र के कमलपुर का है।

मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित शख्स का नाम शंख लाल अगरिया है जो कि कमलपुर का रहने वाला है। शंख लाल ने बताया कि वह अपने पिता का एकलौता बेटा है, जब उसके पिता की मौत हुई थी तब उसने उनके अंत्योष्टि कार्यक्रम के लिए पारिवारिक जमीन गिरवी रखी थी। यह बात उसकी पत्नी, बहन और दामाद को नागवार गुजरी और उन्होंने मिलकर उसे बीते 1 दिसंबर से उसके पुराने घर में बंधक बनाकर रखा था।

शंख लाल ने बताया कि बंधक बनाए जाने के दौरान पत्नी, बहन और दामाद ने मिलकर जमकर प्रताड़ित किया। उन्होंने उसके साथ हथौड़ी और हैंड हुक से मारपीट की, जिससे उसके हाथ और पैर टूट गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जब उन दरिंदों का मन नहीं भरा तब उन्होंने उस पर ऐसिड तक उंडेल दिया। इसके बाद जब उसकी तबियत खराब होने लगी तो वह उसे रोज एक इंजेक्शन देने लगे, ताकि वह जिंदा रह सके।

गौरतलब है कि पीड़ित शंखलाल ने बताया कि वह काफी दिनों से कैद से भागने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार उसे मौका मिला और वह भागकर सीधे जिला अस्पताल इलाज कराने के लिए पहुंचा है। हालांकि, पीड़ित ने अभी तक पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराई है, लेकिन डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दे दी है।

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आयोग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी रकम 20 लाख रू. आवेदिका को क्षतिपूर्ति दिलाया गया।

आयोग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी रकम 20 लाख रू. आवेदिका को क्षतिपूर्ति दिलाया गया।

आयोग की कार्यवाही का असर-

बुआ के साथ ठगी करने वाला भतीजा और बैंक मैनेजर गिरफ्तार

रायपुर/10 दिसंबर 2024 / छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में आवेदिका द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने व शादी से इंकार कर आवेदिका को बर्बाद करने की धमकी दिये जाने के संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत हुआ था, जिसको पंजीबध्द करके आयोग ने सिर्फ तीन ही सुनवाई में सुलहनामा करवाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने अनावेदक (शासकीय शिक्षक) से आवेदिका को उसके साथ हुए प्रताड़ना के एवज में क्षतिपूर्ति, भरण-पोषण देने के लिए कहा. जिसमें अनावेदक ने सहमति जताते हुए आवेदिका को 10 लाख रू. नगद एवं 10 लाख रू. क्षतिपूर्ति राशि चेक के द्वारा दिया। आयोग द्वारा किसी भी प्रताड़ित महिला को अबतक का सबसे बड़ा क्षतिपूर्ति राशि 20 लाख रू. दिलाया गया। उभय पक्षों ने सुलह का इकरारनामा बनाकर आयोग में प्रस्तुत किया, कि भविष्य में आवेदिका को परेशान नहीं करने का भी उल्लेख हैं।

आयोग में एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपने भतीजे और बैंक मैनेजर द्वारा झूठे दस्तावेज प्रस्तुत कर उसके नाम के जमीन को बैंक में गिरवी रखकर 10 लाख रू. का लोन निकालने का था। आवेदिका ने बताया कि अनावेदक द्वारा फर्जी तरीके से उसके जगह पर दूसरी महिला का फोटो लगाकर तत्कालीन बैंक मैनेजर के साथ साठ-गाठ कर बिना किसी वेरीफिकेशन के 10 लाख रू. लोन निकाला था, जिसमें आयोग द्वारा महज दो सुनवाई में मामले की लगभग पूरा निराकरण किया है। आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक द्वारा वर्तमान बैंक मैनेजर को बैंक के मुख्य अधिकारी से इस मामले में जांच-पड़ताल कर कार्यवाही करते हुए बैंक द्वारा तत्कालीन बैंक मैनेजर के खिलाफ एफ. आई. आर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। जिसमें तत्कालीन बैंक मैनेजर तथा आवेदिका के भतीजे (अनावेदक) और इस गिरोह का एक अन्य व्यक्ति जो लोन लेने के समय में गारंटर बना था, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले में आगे और जांच-पड़ताल कर रही है, जिससे पता चलता है कि यह फर्जीवाड़ा सिर्फ एक नहीं है यह आरोपी लगातार कई वर्षों से लोगो को ठग रहे है। महिला आयोग से आवेदिका ने दो चीजों की मांग की थी कि आरोपियों को कड़ी सजा मिले और आवेदिका का 15 एकड़ जमीन जो बैंक के पास बंधक है वह आवेदिका को वापस किया जाये। आयोग द्वारा बैंक के अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया जाएगा कि आवेदिका की जमीन को जल्द से जल्द बंधनमुक्त कर दिया जाए।

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इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की अफवाह उड़ाने वाले केस में रायपुर से बड़ा खुलासा हुआ है.

इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की अफवाह उड़ाने वाले केस में रायपुर से बड़ा खुलासा हुआ है. नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट में बम होने की अफवाह उड़ाने वाला आरोपी जांच में आईबी का अधिकारी मालूम हुआ है. डिप्टी सेंट्रेल एंटेलीजेंस के पद पर अनिमेष मंडल पदस्थ है. उन्हें बम की झूठी सूचना देने के आरोप में 14 नम्बर को गिरफ्तार किया गया था. अनिमेष मंडल उस दिन उसी फ्लाइट से नागपुर से कोलकाता जा रहे थे. उन्हें आईबी से सूचना मिली थी कि उस फ्लाइट में बम हो सकता है. इसकी जानकारी उन्होंने आगे फ्लाइट के क्रु मेंम्बर को दी थी. सिविल एविएशन सिक्योरिटी एक्ट के तहत अनिमेष को गिरफ्तार कर लिया गया था. रायपुर में इस श्रेणी के कोर्ट नहीं होने के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही थी. हाइकोर्ट द्वारा स्पेशल कोर्ट के गठन के बाद इसमें सुनवाई होगी. अनिमेष के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि इस मामले में पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी से चूक हुई है. 

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रायपुर ब्रेकिंग - राजधानी रायपुर में दिनदहाड़े चाकूबाजी.

रायपुर ब्रेकिंग - 

राजधानी रायपुर में दिनदहाड़े चाकूबाजी.

रायपुर के घड़ी चौक में दिनदहाड़े नशेड़ी ई रिक्शा ऑटो चालक ने दूसरे ऑटो चालक को कैची सी मारा.

घटना में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल.

घड़ी चौक पर मौजूद ऑटो चालकों ने बदमाश को पकड़ा.

ऑटो साइड करने की बात को लेकर नशेड़ी ई रिक्शा चालक ने ऑटो चालक को कैंची से मारा.

पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी.

 गोल बाजार थाना क्षेत्र का मामला

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चोरी के दो प्रकरण में सरकण्डा पुलिस की त्वरित कार्यवाही...रिपोर्ट के महज 24 घंटों के भीतर 2 प्रकरणों में माल मुल्जिम बरामद

कैमरा एवं सोने चांदी के जेवर जुमला किमती 67000 रू. का मशरूका बरामद
 
बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी उत्तम पटेल पिता गणेशराम पटेल निवासी अशोक नगर सरकण्डा का थाना सरकण्डा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह डीएलएस कालेज के पास किराये के मकान में मशरूम लैब का आफिस चलाता है, उक्त मकान के सामने आफिस है एवं पीछे रूम है जहां इसका भाई रहता है कि दिनांक 06.12.2024 के रात्रि करीब 09.00 बजे अपने आफिस को बंद करने के बाद इसका भाई रूम के अंदर सोया था कि दिनांक 07.12.2024 के सुबह करीब 07.00 बजे अपने आफिस जाकर देखे तो आफिस के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था अंदर सामान बिखरा पड़ा था, आफिस में रखे प्रिंटर, कैमरा, हार्ड डिक्स, वायरलेस माइक, अडाप्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जुमला किमती 51740/-रू नहीं था, कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 1551/24 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार प्रार्थिया पूजा घाटगे निवासी अशोक नगर सरकण्डा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह प्रतिदिन की भांति अपने काम पर गई थी, बच्चे घर में थे जो खेलने के लिए गये थे शाम करीब 07.30 बजे वापस आई तो देखी कि घर का सामान बिखरा हुआ था, पूजा वाले कमरे में रखे पीतल का गुंडी, लोटा, मूर्ति, हेड फोन, चांदी की मूर्ति आदि जुमला किमती 15000/-रू. को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है। प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। एक ही दिन हुये चोरी की 2 घटनाओं को गंभीरता से लेते हुये तत्काल आरोपी पतासाजी हेतु टीम तैयार कर रवाना किया गया, टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी दौरान आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरों का फूटेज का अवलोकन पर संदेही शुभम यादव निवासी अशोक नगर के रूप में पहचान किये। जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक  बिलासपुर  रजनेश सिंह (भा.पु.से) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये। जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक बिलासपुर  उदयन बेहार एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा  सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में तत्काल टीम द्वारा संदेही शुभम यादव को उसके सकुनत पर पकड़ा गया। प्रकरणों  में चोरी किये मशरूका के संबंध में पूछताछ करने पर घर में छिपा कर रखना बताते हुये चोरी किये मशरूका बरामद कराया। जिसे जप्त कर आरोपी शुभम यादव को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया है। 
नाम आरोपी:- 
शुभम यादव पिता स्व. गणेश यादव उम्र 23 वर्ष निवासी अटल आवास ब्लॉक-16, अशोक नगर सरकण्डा, थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
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सार्वजनिक स्थान पर चाकू लहराने वाला आरोपी चढ़ा तारबाहर पुलिस के हत्थे...आरोपी के कब्जे से 01नग धारदार चाकू किया गया जप्त,आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 7-12- 24 सूचना मिली की एक व्यक्ति पुराना बस स्टैंड स्थित चखना दुकान के सामने धारदार हथियार रखकर आने जाने वालों को दिखा कर डरा  धमका रहा है कि सूचना से जिले के पुलिस अधीक्षक  रजनीश सिंह (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस  अधीक्षक (शहर)   राजेंद्र कुमार जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी कोतवाली)  अक्षय कुमार साबद्रा को दी गयी जिस पर अधिकारियों द्वारा तत्काल आरोपी को पकड़कर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए जिस पर तत्काल थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के निर्देशन में एक टीम पुराना बस स्टैंड की ओर रवाना की गई टीम के द्वारा मौके से एक व्यक्ति को पकड़ा जिसके कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद किया गया आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया । 

 नाम आरोपी 

1- वैभव यादव  पिता अनिल यादव निवासी देवरीदीह थाना तोरवा बिलासपुर 

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जमीन दिलाने का इकरारनामा कर ब्याना रकम 09,00,000/- रूपये प्राप्त कर धोखाधडी करने वाले वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

 (1) जमीन दिलाने का इकरारनामा कर ब्याना रकम 09,00,000/- रूपये प्राप्त कर धोखाधडी करने वाले वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

⭐ विवरण- इस प्रकार है कि दिनांक 05.12.2024 को प्रार्थी विजय कुमार साहू ने लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि शशिकांत सुखदेवे के द्वारा अवंति विहार रायपुर में जमीन दिलाने के नाम पर इनसे ब्याना रकम 09,00,000/- रूपये लेकर जमीन न दिलाकर धोखाधड़ी किया है की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

➡️ प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर  डॉ० संतोष कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर  लखन पटले, तथा नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा रायपुर  केशरीनंदन नायक, के मार्गदर्शन में आरोपी की पतासाजी हेतू थाना खम्हारडीह को निर्देशित किया गया।

➡️ विवेचना के दौरान आरोपी शशिकांत सुखेदेवे को पता तलाश करने पर अपने निवास स्थान मे मिला जिसे हिरासत में लेकर थाना लाया गया आरोपी से पूछताछ करने पर प्रार्थी को अवंति विहार रायपुर मे जमीन दिलाने इकरारनामा तैयार कर ब्याना रकम 09,00,000/- रूपये लेना बताया एवं जमीन नही दिलाना बताया कि आरोपी के विरुद्ध थाना पण्डरी रायपुर एवं थाना सरस्वती नगर रायपुर में भी धोखाधड़ी के मामला पंजीबद्ध है आरोपी शशिकांत सुखदेवे को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।

➡️ कार्यवाही में थाना प्रभारी खम्हारडीह निरीक्षक नरेन्द्र मिश्रा, प्र.आर. 353 देवेन्द्र ध्रुव, आर0- 2157 अखिलेश साहू, आर०- 1200 मुकेश वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

➡️ आरोपी का नाम पता-
शशिकांत सुखदेवे पिता  नीलकंठ सुखदेवे उम 55 साल निवासी 78, एस.एम, कैपिटल होम्स, सडडु थाना विधानसभा जिला रायपुर छ.ग.

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CG - छोटे भाई बड़े भाई को कुल्हाड़ी से काट कर उतारा मौत के घाट...इस वजह से दिया वारदात को अंजाम

जांजगीर। जिले से हत्या का सनसनी खेज मामला सामने आया है। जहां छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया है। हत्या की इस वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बड़ा भाई रोजाना शराब के नशे में घर पर विवाद कर मारपीट करता था। जिससे परेशान होकर छोटे भाई ने उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

ये मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बिरगहनी गांव का है। जानकारी के मुताबिक भाई की हत्या करने वाले युवक का नाम बलराम साहू है। बताया जा रहा है कि उसका बड़ा भाई खोजराम साहू आदतन शराबी थी। आये दिन वह शराब के नशे में घर पहुंचकर विवाद और लड़ाई-झगड़ा करता था। बड़े भाई की इन हरकतों से छोटा भाई काफी परेशान था। शराबी भाई को समझाईश के बाद भी वह मान नहीं रहा था।

बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह भी बड़ा भाई नशे की हालत में विवाद कर रहा था। जिससे परेशान होकर छोटे भाई ने घर में रखे कुल्हाड़ी को लेकर आया और गुस्से में ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस घटना में खोजराम साहू के सिर और गले पर गंभीर चोट लगने ने उसकी मौके पर ही मौत हो गयी।

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CRIME : राजधानी में डबल मर्डर से फैली सनसनी, ASI ने पत्नी और साली की चाकू गोदकर की हत्या

भोपाल : राजधानी भोपाल में डबल मर्डर की खबर सामने आने से सनसनी फैल गई, यहां एक ASI ने अपनी पत्नी और साली की चाकू मारकर हत्या कर दी। एक दो नहीं बल्कि आरोपी ने कई वार किए। जिससे दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और मामला ऐशबाग थाना इलाके का है। जहां मंडला में पदस्थ ASI योगेश मरावी ने अपनी पत्नी और साली की चाकू गोदकर हत्या कर दी।

लंबे समय से चल रहा था पारिवारिक विवाद 

जानकारी के अनुसार, आज सुबह 11:00 बजे आरोपी का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, इसके बाद ASI अपने साथ लाए धारदार हथियार से दोनों पर हमला कर दिया। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद से एएसआई योगेश मरावी फरार हो गया है।  डबल मर्डर की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को आरोपी ASI के घर में जाते हुए सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। कहा जा रहा है कि, दोनों के बीच में लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद में पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। आरोपी योगेश मरावी को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम को रवाना किया गया है।

विवाद के बाद की पत्नी और साली की हत्या

बता दें कि, आरोपी बालाघाट का रहने वाला है। वहीं भोपाल में 2 बीएचके फ्लैट में पत्नी अपनी बहन के साथ रहती थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि, आरोपी नौकरानी का सहारा लेकर घर के अंदर घुसा और 6 मिनट के अंदर ही आरोपी ने पहले पत्नी फिर साली की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी सुबह बातचीत के लिए पहुंचा था, लेकिन उनके बीच फिर से विवाद हो गया। जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया।

एएसआई योगेश मरावी मंडला जिले में पदस्थ है

डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि एएसआई योगेश मरावी मंडला जिले में पदस्थ है। उसकी शादी विनीता मरावी से हुई थी। शादी के बाद हो रहे झगड़ों के कारण विनीता 5 साल पहले पति को छोड़कर अपने मायके भोपाल आ गई थी। भोपाल में वह अपनी बहन के साथ ऐशबाग में रहती थी। मरावी 15 दिन से अपनी ड्यूटी से गायब था। आज सुबह एएसआई पत्नी से मिलने के लिए पहुंचा और पुरानी बातों को भूलाकर साथ रहने को कहा। इसी दौरान उसकी साली भी वहां पर आ गई। दोनों बहनों ने मरावी का विरोध किया। इस पर गुस्साए मरावी ने पत्नी विनीता पर चाकू से हमला कर दिया। बहन बचाने आई तो उसको भी लहुलूहान कर दिया। घटना के बाद वह मौके से भाग गया।

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रायपुर ब्रेकिंग- रायपुर में स्टाइलिश चोर CCTV में कैद

रायपुर ब्रेकिंग

रायपुर में स्टाइलिश चोर CCTV में कैद

चोर ने डॉक्टर के एक्टिवा की सीट पर बैठकर पहले पोज मारा

फिर मोबाइल फोन पर बात करने की की एक्टिंग

फिर दिनदहाड़े मास्टर की से गाड़ी का लॉक खोल लिया

डिक्की से कीमती सामान चोरी करने के लिए किया खोजबीन

20 दिन से चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर

गंज थाना इलाके के साईं नगर का मामला

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लाखों रूपये कीमती महंगी लग्जरी कार चोरी करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार

प्रार्थी आशीष जैन ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह रोमास्क्यु विला लाभाण्डी मंे रहता तथा प्रार्थी की कंपनी मैग्नेटो माल में है। प्रार्थी अपनी कंपनी के नाम से दिनांक 29.11.2024 को एक काले रंग की टोयटा कैमरी कार क्रमांक सी जी/04/एम एम/6000 खरीदा था। प्रार्थी दिनांक 30.11.2024 को रात्रि 10.40 बजे अपने घर से उक्त कार को लेकर व्ही.आई.पी. रोड स्थित शगुन फार्म बर्थ-डे पार्टी में गया था तथा वैलेट पार्किंग में अपनी कार की चाबी देकर कार को पार्किंग में लगाने के लिए वैलेट पार्किंग संजय झा को दिया जिसने उसे गाडी पार्किंग की पर्ची दी। प्रार्थी कार्यक्रम मे शामिल होने चला गया तथा वैलेट पार्किंग के ड्राईवर मन्नु दीप कार को पार्किंग में ले गया। प्रार्थी रात्रि करीब 02.30 बजे बर्थ-डे पार्टी से बाहर निकला और वैलेट पार्किंग को दिये गये पर्ची को वापस देकर अपनी कार को लाने के लिए बोला तो वैलेट पार्किंग के चालक द्वारा उसकी कार को पार्किंग में नही होना बताया तब प्रार्थी और वैलेट पार्किंग के चालकों द्वारा कार को ढूंढ़ने पर कार नहीं मिला। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी की खड़ी उक्त कार को चोरी कर ले गया, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 778/24 धारा 303 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
 
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी व शुगन फार्म के वाहन पार्किंग में कार्यरत कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। 
 
इसी दौरान टीम के सदस्यों को सी.सी.टी.व्ही. फुटेजों को खंगालने के दौरान चोरी की वाहन व अज्ञात आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा टिकरापारा रायपुर निवासी अब्दुल शहबाज एवं आकाश कुमार गुप्ता को पकड़कर प्रकरण के संबंध में कड़ाई सेे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर वाहन चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। 
 
जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की टोयटा कैमरी कार क्रमांक सी जी/04/एम एम/6000 कीमती लगभग 54 लाख रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 
आरोपी अब्दुल शहबाज पूर्व में नारकोटिक एक्ट एवं मारपीट के प्रकरण में थाना टिकरापारा से जेल निरूद्ध रह चुुका है। 
 
प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार है जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।   
 
गिरफ्तार आरोपी
 
01. अब्दुल शहबाज पिता अब्दुल सलीम उम्र 25 साल निवासी आर्य मंदिर के पास संतोषी नगर थाना टिकरापारा रायपुर।
  
02. आकाश कुमार गुप्ता पिता विमल प्रसााद गुप्ता उम्र 25 साल निवासी आर्य मंदिर के पास संतोषी नगर थाना टिकरापारा रायपुर।
  
कार्यवाही मंे निरीक्षक विनय सिंह बघेल थाना प्रभारी तेलीबांधा रायपुर, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से सउनि. अतुलेश राय, प्र.आर. प्रमोद वर्ठी, पुष्पराज परिहार, आर. केशव सिन्हा तथा थाना तेलीबांधा से सउनि संतोष यादव, प्र.आर. 1724 अमित सिन्हा, आर. 2856 शिवा निराला, 661 सुमित राणा एवं 1920 सुनील चंदेल की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
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क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों के विरूद्ध सरकण्डा पुलिस की कार्यवाही...धारदार हथियार लहराकर आने जाने वाले लोगो को कर रहा था भयभीत

♦ स्ट्रीट पेट्रोलिंग दौरान आकस्मिक चेंकिग में पकड़े गया बदमाश

♦ धारदार हथियार लहराकर आने जाने वाले लोगो को कर रहा था भयभीत

 आरोपी के कब्जे से 1 नग चाकू किया गया जप्त।

 आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय किया गया पेश। 

बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  पुलिस अधीक्षक  रजनेश सिंह(भापुसे) द्वारा जिले में हो रहे चोरियों एवं लूटपाट पर अंकूश लगाने हेतु क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले बदमाशों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु थाना क्षेत्र में लगातार संध्या स्ट्रीट पेट्रोलिंग करने निर्देशित किया गया है। जिसके पालन में क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग एवं स्ट्रीट भ्रमण की जा रही है कि दिनांक 29.11.20244 को भ्रमण दौरान आकस्मिक चेकिंग किया जा रहा था, इस बीच एक युवक अपने हाथ में चाकू रखे लहराते हुये लोगों को डराने धमकाने लगा। जिसके विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  बिलासपुर  उदयन बेहार एवं सी.एस.पी. (सरकंडा)  सिद्धार्थ बघेल को अवगत कराया जाकर उनके मार्ग दर्शन एवं प्रभारी निरी. नीलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम द्वारा घेराबंदी रेड कार्यवाही कर मुकेश देवांगन को लक्ष्मी चौक चिंगराजपारा के पास पकड़ा गया, जिसके कब्जे से धारदार चाकू जप्त कर आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

नाम आरोपी:- 

मुकेश देवांगन पिता रामनाथ देवांगन उम्र 22 वर्ष निवासी चिंगराजपारा राधा कृष्ण मंदिर के पास सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

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CG- घर में घूसकर महिला को बनाया हवस का शिकार, दरिंदे ने परिवार की गैर-मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दिया वारदात को अंजाम

खैरागढ़-छुईखदान। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। जानकरी मिली है कि यहां एक शख्स ने घर पर अकेली मौजूद महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देेन के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। महिला के साथ हुए रेप और हत्या की जानकारी के बाद पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

ये पूरा मामला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के तेंदुभाठा गांव का है। बताया जा रहा है कि मृतिका उत्तरा बाई शादीशुदा होने के बाद भी पिछले कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी। उसका पति से अलगाव हो चुका था और वह अपने माता-पिता के घर पर आकर साथ ही रह रही थी। बताया जा रहा है कि उत्तरा बाई के परिजन एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गये हुए थे। वह घर पर अकेली थी। इस दौरान शाम के वक्त गांव में ही रहने वाला 30 वर्षीय युवक रामकुमार नेताम महिला के घर पर पहुंचा। परिवार की गैर-मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वह महिला के घर में जबरन घुस गया।

महिला विरोध करती इस बीच उसने महिला को डरा धमका कर पहले तो उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान महिला ने बचाव में चिल्लाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी घटनास्थल से भाग गया और गांव से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। उधर घटना के बाद जब महिला का परिवार घर लौटा, तो उन्होंने उत्तरा को घर के कमरे में मृत हालत में पाया। उन्होंने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटनास्थल से मिले सबूतों और गांव वालों से पूछताछ के बाद पता चला कि घटना के समय आरोपी रामकुमार महिला के घर के पास देखा गया था।

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05 साल का बच्चा बना जज सुनाया फैसला मम्मी पापा दोनों के साथ रहना है, आयोग की समझाईश पर सुलह करने पति पत्नी तैयार

05 साल का बच्चा बना जज सुनाया फैसला मम्मी पापा दोनों के साथ रहना है, आयोग की समझाईश पर सुलह करने पति पत्नी तैयार

सभी शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन आवश्यक रुप से होना जरुरी है।

मेडिकल कॉलेज का 15 दिनों में परिवाद समिति का गठन करने तथा जांच करने का आयोग ने दिया आदेश।

रायगढ़ 27/11/2024 छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती प्रियंवदा सिंह जूदेव, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने आज सृजन सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत 25 प्रकरणों पर जन सुनवाई की छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर की 289 वी एवं रायगढ़ जिले में 8 वीं सुनवाई हुई।

आज के सुनवाई के दौरान दोनो पक्ष को विस्तार से सुना गया। आवेदिका की शिकायत पर आंतरिक परिवाद समिति का नियमानुसार गठन और कार्यवही होना प्रतित नहीं होता है व पूर्ण प्रक्रिया का पालन भी नहीं हुआ। कॉलेज के प्रवेश द्वार के सामने आआंतरिक परिवाद समिति का पोस्टर भी डिस्प्ले होना और विधिवत कार्यवाही नहीं हुई है। इस हेतु सखी के प्राटेक्सन ऑफिसर को आयोग की ओर से अधिकृत किया जाता है। एवं कॉलेज में आंतरिक परिवाद समिति का गठन कराने हेतु निर्देशित किया गया दो माह में आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करेगें ताकि उसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा। इस संबंध में प्रभारी सदस्य के संपर्क में रहेंगे। रिपोर्ट मिलने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही किया जायेगा।

अन्य प्रकरण में 19 छात्राये प्रस्तुत हुए जिसमें अनावेदक पक्ष के साथ में कॉलेज के डीन उपस्थित हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी छात्रों से अलग कमरें में बयान लिये गये। बंद कमरे में एक-एक छात्रा से अलग-अलग बयान लिया गया। जिसमें किसी भी छात्रा ने अनावेदक के विरोध में कोई शिकायत नहीं बताया है। माननीय सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती प्रियंवदा सिंह जूदेव, के द्वारा बंद कमरे में एक-एक छात्रों से बयान लिया गया। इस प्रकरण की जांच में यह सामने आया की विधिवत तरीके से मेडिकल कॉलेज में आंतरिक परिवाद का गठन और कॉलेज के मेन गेट के पास आतरिक परिवाद समिति का बोर्ड नहीं लगा है। इस पर अनावेदक के साथ उपस्थित मेडिकल कॉलेज के डीन को विधिवत जानकारी दिया गया और 15 दिवस के अंदर आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने के लिए आयोग ने आदेशित किया।

अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया की वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य सुलह हो गयी है व आवेदिका प्रकरण वापस लेना चाहती है। 02 माह से साथ रह रहे है। प्रकरण नस्तीबद्ध ।

अन्य प्रकरण उभय पक्ष उपस्थित अनावेदक क्रमांक 02 अनुपस्थित आवेदिका डी. एल एड, की पढ़ाई कर रही थी। अनावेदक क्रमांक 01 सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है। अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा आवेदिका को फीस जमा नहीं किये जाने कहकर परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया चूंकि आज अनावेदक क्रमांक 02 अनुपस्थित है। जिस हेतु थाना चक्रधर नगर के माध्यम से आगामी सुनवाई दिनांक 16/01/2025 में रायपुर बुलाया गया।

अन्य प्रकरण उभय पक्ष उपस्थित आवेदिका ने बताया की ससुराल पक्ष (पति, ससुर, सास) द्वारा जहर खिलाया था। आवेदिका मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी। 04-05 दिन बाद आवेदिका के पिता द्वारा थाना जूटमिल में शिकायत किया गया परन्तु एफ.आई.आर. दर्ज नहीं किया व पुलिस द्वारा काउंसलिंग करके न्यायालय जाने का सलाह दिया। दोनो पक्ष को सुनने पश्चात मामला दहेज प्रताड़ना एवं जहर देकर मारने का लग रहा है। पुलिस अधिक्षक को डी.पी.ओ के माध्यम से ऑर्डरसीट व शिकायत आवेदन आज ही भेजे जाने 01 माह के अदर आयोग को रिपोर्ट प्रेषित किये जाने कहा गया।

अन्य प्रकरण उभय पक्ष उपस्थित दोनो का साढ़े पाँच वर्ष का पुत्र है। बच्चे ने कहा की वह मम्मी पापा के दोनो के साथ रहना चाहता है। दोनो पक्ष का कानूनी प्रक्रिया चल रहा है। जिसका लेकर ईकरारनामा बनाया जाना आश्वश्यक है। दिनांक 03.12.2024 को दोनों पक्ष को अपने अपने ईकरारनामा लेकर रायपुर बुलाया गया एवं निरतर सखी की प्रशासिका एवं प्रोट्रेक्शन ऑफिसर की निगरानी में रहेगें।

अन्य प्रकरण उभय पक्ष उपस्थित अनावेदक सहायक ग्रेड-02 पर तहसील में पदस्थ है, एवं पहली पत्नी से तलाक लिये बिना दूसरा विवाह किया गया है। इसमें आवेदिका ने न्यायालय में अपराधिक परिवाद दायर कर सकती है। आवेदिका को आवेदन एवं नोटशीट की कॉपी निशुल्क देते हुये प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

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रायपुर रेंज के समस्त जिलों में जप्त शराब नष्टीकरण की कार्यवाही हुई

शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नशे के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत रायपुर रेंज के समस्त जिलों में जप्त शराब नष्टीकरण की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार मादक पदार्थ गांजा नष्टीकरण की कार्यवाही भी पूर्व में रेंज स्तर पर दो बार की जा चुकी है। उक्त शराब नष्टीकरण की कार्यवाही के तहत जिला रायपुर में 1638 प्रकरण में जप्त 3594.35 लीटर महुआ, 12,329.219 लीटर देशी एवं 17,351.392 लीटर विदेशी शराब, 459. 476 लीटर बीयर जिला महासमुंद में कुल 786 प्रकरण में जप्त 2265.540 महुआ, 4738.440 लीटर देशी एवं 5113.750 लीटर विदेशी शराब, जिला धमतरी में कुल 56 प्रकरण में जप्त 742. 500 लीटर महुआ, 294.660 लीटर देशी एवं 479.500 लीटर विदेशी शराब, जिला गरियाबंद में कुल 101 प्रकरण में जप्त 168.500 लीटर कच्ची महुआ, 239.080 देशी एवं 27.240 लीटर विदेशी शराब एवं जिला बलौदाबाजार में कुल 1934 प्रकरण में जप्त 33163.103 लीटर शराब का विधिवत नष्टीकरण किया गया है। इस प्रकार रायुपर रेंज में अभियान चलाकर कुल 4515 प्रकरणों में जप्त कुल 80,966.75 लीटर महुआ, देशी व विदेशी शराब का नष्टीकरण किया गया है।
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अवैध रूप से मवेशी तस्करी करते 02 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

 
 
 अवैध रूप से मवेशी तस्करी करते आरोपियों को थाना मंदिर हसौद क्षेत्र में पकड़ा गया रंगे हाथ।
 
 आरोपी है उडीसा एवं उ.प्र. के निवासी।
 
 आरोपियान मवेशी को बिना चारा पानी दिये क्रुरता पूर्वक भरकर ले जा रहे थे पिकअप वाहन में।
 
 आरोपियों के कब्जे से 05 नग मवेशी भैंस एवं मवेशी परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक ओडी/26/ई/8591 को किया गया है जप्त।
 
 जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 15,00,000 रूपये।
 
 आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 750/24 धारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6, 10 का अपराध किया गया है पंजीबद्ध ।
 
विवरण - दिनांक 19.11.24 को थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कुुछ व्यक्ति एक पिकअप वाहन में मवेशी भरकर चंदखुरी मंदिर हसौद रायपुर से उडीसा की ओर परिवहन कर रहे है। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. संतोष कुमार सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर, नगर पुलिस माना श्री लम्बोदर पटेल एवं थाना प्रभारी मंदिर हसौद निरीक्षक सचिन सिंह को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा वाहन एवं व्यक्तियों की पतासाजी करना प्रारंभ करते हुए टीम के सदस्यों द्वारा ग्राम छतौना चौक स्थित एन.एच. - 53 में नाकेबंदी पाईंट लगाया गया। इसी दौरान मुखबीर द्वारा बताये पिकअप वाहन को आता देख पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा वाहन को रोकवाया गया। पिकअप वाहन में 02 व्यक्ति सवार थे, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम नकुल हंस निवासी नुवापाडा उडीसा एवं शाहरूख कुरैशी निवासी श्यामली उ0प्र0 का होना बताया तथा उनका पिकअप वाहन का पीछे का भाग तिरपाल से ढ़का हुुआ था, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा तिरपाल को खोलकर देखने पर पाया गया कि वाहन में 05 नग मवेशी भैंस को बिना चारा पानी दिये क्रुरता पूर्वक भरकर परिवहन किया जा रहा था। व्यक्तियों से मवेशी परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। 
 
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी नकुल हंस एवं शाहरूख कुरैशी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 05 नग मवेशी भैंस एवं मवेशी परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक ओडी/26/ई/8591 जुमला कीमती लगभग 15,00,000 रूपये जप्त कर दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 750/24 धारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6, 10 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 
 
गिरफ्तार आरोपी
 
01. नकुल हंस पिता रामकृष्ण हंस उम्र 38 वर्ष निवासी दलदली थाना लखना जिला नुवापाडा उडीसा।
 
02. शाहरूख कुरैशी पिता इदरीश कुरैशी उम्र 25 वर्ष निवासी दडी असनपुर थाना चुसाना जिला श्यामली उ0प्र0
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