साहित्य

*थाना खमतराई क्षेत्र में मारपीट व वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले 19 आरोपी गिरफ्तार*

*थाना खमतराई क्षेत्र में मारपीट व वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले 19 आरोपी गिरफ्तार* विपिन मिश्रा निवासी भनपुरी दर्री तालाब खमतराई ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 08.01.24 की रात्रि उसके एवं प्रवीण सिंह के साथ पुरानी विवाद को लेकर पंकज कुशवाहा, सुनील साहनी व उनके अन्य साथियों द्वारा मारपीट कर बोतल से सिर पर वार कर चोट पहुंचाया गया था तथा दोनों पक्षों द्वारा थाना में आपसी समझौता भी किया गया था। समझौता पश्चात् भी दूसरे दिन प्रातः भनपुरी में पंकज कुशवाहा व करीब 25-30 युवकों द्वारा उत्पात मचाते हुए 04 वाहनों को तोड़-फोड़ कर क्षति पहुंचाया गया तथा प्रार्थी सहित मोहल्ले में निवासरत अन्य लोगों के साथ गाली गलौच व मारपीट किया गया तथा प्रार्थी के घर में भी तोड़फोड़ कर उसे जान से मारने की धमकी दिये, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 24/24 धारा 294, 506 (बी) 323, 427, 452, 147 भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के अन्य लोगों से पूछताछ कर प्रकरण में 19 आरोपियों को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा एक राय होकर उक्त घटना को अंजाम देना तथा प्रार्थी को मारने के उद्देश्य से अपने पास धारदार हथियार लेकर जाना बताया गया। जिस पर सभी 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 नग धारदार हथियार जप्त कर प्रकरण में धारा 148, 149 भादवि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी जाकर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपी 01. पंकज कुशवाहा पिता स्व० धरमराज कुशवाहा उम्र 28 वर्ष निवासी आजाद चौक बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 02. सुनील निषाद उर्फ सुनील साहनी पिता जयप्रकाश निषाद 26 वर्ष निवासी शक्तिपारा उरकुरा थाना खमतराई जिला रायपुर। 03. अमित कुमार राय पिता देवेन्द्र राय उम्र 28 वर्ष निवासी गाजी नगर बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 04. भूपेन्द्र पाल पिता अजय पाल उम्र 25 वर्ष निवासी दाउबाड़ अछोली बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 05. मूलचंद निषाद पिता विश्वनाथ निषाद उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम अछोली थाना उरला जिला रायपुर। 06. खिलेश्वर निषाद पिता पूनाराम निषाद उम्र 23 वर्ष निवासी बाजार चौक अछोली थाना डरला जिला रायपुर। 07. मोहर्रम अली पिता मुनब्बर अली उम्र 21 वर्ष निवासी गाजी नगर बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 08. दीपक साहू पिता जगदीश साहू उम्र 25 वर्ष निवासी व्यास तालाब बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 09. राजा यादव पिता विष्णु यादव उम्र 25 वर्ष निवासी अछोली बाजार थाना उरला जिला रायपुर 10. ताबिस अली पिता हमीद अली उम्र 20 वर्ष निवासी गाजी नगर बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 11. राजीव दिवान पिता रमेश दीवान उम्र 26 वर्ष निवासी बजरंग नगर उरकुरा थाना खमतराई जिला रायपुर। 12. सारिक अली पिता कासिम अली उम्र 20 वर्ष निवासी गाजी नगर मस्जिद के पास थाना उरला जिला रायपुर। 13. भगत यादव पिता राजू यादव उम्र 22 वर्ष निवासी शक्तिपारा उरकुरा थाना खमतराई जिला रायपुर। 14. प्रदुम पवार पिता उमाशंकर पवार उम्र 24 वर्ष निवासी मां परमेश्वरी नगर बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 15. मुदस्सर खान पिता हफीज खान उम्र 20 वर्ष निवासी गाजी नगर बड़ी मस्जिद के पास गाजी नगर बीरगावं थाना उरला जिला रायपुर। 16. मोह0 आफताब पिता अब्दुल जफ्फार उम्र 23 वर्ष निवासी शुकवारी बाजार बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 17. अजय तिवारी पिता सुरेन्द्र तिवारी उम्र 20 वर्ष निवासी गांजीनगर बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 18. प्रसंग तिवारी पिता किशोर तिवारी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम जमघट पो० पहंदा थाना बेरला जिला बेमेतरा हाल जागृति नगर उरकुरा वार्ड 18 थाना खमतराई जिला रायपुर। 19. मोह०जुबेर पिता मोह०असफाक उम्र 22 वर्ष निवासी गाजीनगर बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर।
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*धारदार चाकू के साथ आरोपी सुभाष राणा गिरफ्तार*

*धारदार चाकू के साथ आरोपी सुभाष राणा गिरफ्तार* दिनांक 10.01.2024 को थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की टीम द्वारा थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत अंग्रेजी शराब दुकान पास हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगांे को आतंकित करते *आरोपी सुभाष राणा पिता प्रमेश राणा उम्र 20 साल निवासी महात्मा गांधी नगर गली नं. 06 न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर* को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से अवैध रूप से रखें 01 नग धारदार चाकू जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 14/2024 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
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पेट्रोल पंप में चाकू चलाने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार*

थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत लालपुर स्थित पेट्रोल पंप में चाकू से मारकर चोट पहुंचाने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार* उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.01.24 की रात्रि 09ः30 बजे थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत लालपुर स्थित पुजारी हाईवे फ्यूल्स में पैशन प्रो मोटर सायकल सवार अज्ञात 03 लड़के पेट्रोल भरवाने के लिये पेट्रोल पंप आये और जबरदस्ती पेट्रोल पंप का नोजल निकालकर अपने हाथ से खुद ही अपने मोटर सायकल में पेट्रोल डालने का प्रयास करने लगे तो वहां काम करने वाले कर्मचारी प्रशांत मिश्रा ने उन्हंे ऐसा करने से मना किया तो तीनों लड़के प्रशांत मिश्रा को मोटर सायकल में फ्री में पेट्रोल डालने के लिए धमकाने लगे, उसके द्वारा फ्री में पेट्रोल डालने से मना करने पर तीनों लड़के प्रशांत मिश्रा को अश्लील गाली गलौच देते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे तथा अपने पास रखें चाकू से उसके कमर पर मारकर चोट पहुंचाये तथा तीनों मोटर सायकल में फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 26/24 धारा 294, 506, 324, 327, 34 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पीताम्बर सिंह पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी सीएसपी राजेश चौधरी एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी, आहत, पेट्रोल पंप मंे कार्यरत अन्य कर्मचारियों सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन कर आरोपियों द्वारा उपयोग किये जाने दोपहिया वाहन के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी टीम के सदस्यों को प्रकरण के आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में आरोपी जग्गा धीवर, विनय सिंह चौहान उर्फ दादू एवं अयान कुरैशी को पकड़कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू तथा प्रैशन प्रो मोटर सायकल जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *गिरफ्तार आरोपी* *01. जग्गा धीवर पिता मनहरण धीवर उम्र 21 साल निवासी महात्मा गांधी नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।* *02. विनय सिंह चौहान उर्फ दादू पिता घनश्याम सिंह चौहान उम्र 19 साल निवासी अमलीडीह थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।* *03. अयान कुरैशी पिता रहीम कुरैशी उम्र 19 साल निवासी अमलीडीह थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।* *कार्यवाही में निरीक्षक दुर्गेश रावटे थाना प्रभारी टिकरापारा, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से निरीक्षक वीरेन्द्र चन्द्रा प्रभारी, प्र.आर. सरफराज चिश्ती, कृपासिंधु पटेल, मोह0 सुल्तान, आर. हिमांशु राठौड़, प्रमोद बेहरा एवं राजिक खान तथा थाना टिकरापारा से सहायक उप निरीक्षक नीलमणी साहू, आरक्षक सुनील पाठक, अरुण ध्रुव, अश्वन साहू, रविन्द्र सिंह राजपूत, आनंद देव शर्मा एवं रूपलाल ध्रुवंसी की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*
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भीड भाड वाले स्थान में पाकेटमारी कर मोबाईल चोरी करने वाले आदतन आरोपी सरकंडा पुलिस के गिरफत में

भीड भाड वाले स्थान में पाकेटमारी कर मोबाईल चोरी करने वाले आदतन आरोपी सरकंडा पुलिस के गिरफत में 02. आरापी दो सगे भाई को किया गया गिरफतार 03. अलग अलग मामलों के चोरी के दो मोबाईल फोन किया गया जप्त नाम आरोपी- 1. प्रकाश पटेल उर्फ सोनू उर्फ काली पिता राम अवतार पटेल उम्र 28 साल साकिन चांटीडीह मस्ताना (दुर्गा) मंदिर के सामने थाना सरकंडा 02. दिपक पटेल उर्फ मोनू पिता राम अवतार पटेल उम्र 25 साल साकिन चांटीडीह मस्ताना (दुर्गा) मंदिर के सामने थाना सरकंडा अपराध कमांक- 42/2024 धारा - 379 भादवि अपराध क्रमांक- 43/2024. धारा - 379 भादवि दिनांक 08.01.2024 को प्रार्थिया कुमारी सुखमणी निषाद पिता स्व.सुंदर निषाद उम्र 34 साल साकिन अम्बे लहरी अखाडा के पास कतियापारा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. व प्रार्थी यश गौरहा शर्मा पिता प्रणय कुमार गौरहा उम्र 26 साल साकिन बी/181 बसंत विहार कालोनी थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छ.ग. थाना उपस्थित आकर जवानी रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 07.01.2024 को दोपहर एवं शाम के समय चांटीडीह सब्जी मंडी सरकंडा में बाजार करते समय पेंट एवं शर्ट में रखे मोबाईल फोन को अज्ञात चोर द्वारा पाकेट मारकर चोर कर लिया गया । रिपोर्ट पर चोर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, भीड भाड वाली जगहों में हो रहे लगातार मोबाईल चोरी की घटना को थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता द्वारा गंभीरता ले लेते हुये तत्काल पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक(सिटी कोतवाली) श्रीमति पूजा कुमार को अवगत कराया गया अज्ञात चोर को पकडने एवं चोरी गई मशरूका मोबाईल के बरामदगी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी द्वारा तत्काल टीम गठित कर चोरी के मामले में पतासाजी हेतु लगाया गया टीम द्वारा लगातार पतासाजी कर मुखबिर के सूचना पर चांटीडीह सब्जी बाजार के पास चोरी के मोबाईल बेचने हेतु ग्राहक तलाश करते आरोपी प्रकाश पटेल उर्फ सोनू उर्फ काली पिता राम अवतार पटेल उम्र 28 साल साकिन चांटीडीह मस्ताना (दुर्गा) मंदिर के सामने थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छ.ग. के कब्जे से चोरी का मोबाईल एक नग नीला रंग का वीवों कंपनी का मोबाईल किमती करीबन 9000 रु तथा आरोपी दिपक पटेल उर्फ मोनू पिता राम अवतार पटेल उम्र 25 साल साकिन चांटीडीह मस्ताना (दुर्गा) मंदिर के सामने थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छ.ग. के कब्जे से चोरी गई मोबाईल फोन एक नग महरून रंग का वीवों कंपनी का वाई 11 मोबाइल कुल किमती करीबन 11500 रू जप्त किया गया आरोपीगणों को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट
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टक्कर मारो और भाग जाओ दुर्घटना में घायल को 12 हजार 500 रूपये की आर्थिक सहायता

 कलेक्टर ने दुर्घटना में घायल को 12 हजार 500 रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉडल टाउन, भिलाई नगर तहसील एवं जिला दुर्ग निवासी श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव पति श्री शेखर श्रीवास्तव की विगत 17 मई 2019 को टक्कर मारो और भाग जाओ मोटर दुर्घटना होने से उनके दांये पैर की टीबिया फिबुला की दोनो हड्डियां एवं पंजे की उंगली में फ्रेक्चर होने के कारण आपरेशन कर प्लेट लगाने की पुष्टि की गई। घायल के प्रतिकर के रूप में कलेक्टर द्वारा श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव को 12 हजार 500 रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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केवल दहेज प्रताड़ना की शिकायत से सभी समस्याओं का समाधान नही होता है।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण डॉ. अर्चना उपाध्याय, श्रीमती एवं श्रीमती बालो बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 233 वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में कुल 109 वीं जनसुनवाई हुई।

आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में महिला ने प्रकरण दर्ज कराया है। जिसमें महिला के पति व अनावेदिका स्कूल व कॉलेज में सहपाठी थे। आवेदिका व उसके पति का विवाह 2005 में हो चुका है। अनावेदिका आवेदिका के पति से दोस्त के हैसियत से मिली थी। 17 साल बाद आवेदिका को धमकाने लगी और आवेदिका के पति से तलाक दिलाकर खुद शादी करने के लिए परेशान करने लगी। अनावेदिका से पूछा गया वह कहती है कि उसने आवेदिका के पति से विवाह किया है किंतु कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। आवेदिका का पति व अनावेदिका दोनों वयस्क है और सहमति से अवैध संबंध में रह रहे थे। जिसे वैधानिक रूप नहीं दिया जा सकता है। दोनो पक्षों की काउंसलिंग हुई लेकिन अनावेदिका 44 वर्ष आवेदिका के पति के साथ रहने के लिए दबाव डाल रही है। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि यदि अनावेदिका के पास रहने के लिए जगह नहीं है तो उसकी व्यवस्था नारी निकेतन में आयोग द्वारा करायी जा सकती है। आवेदिका को कहा गया कि वे अनावेदिका के खिलाफ थाने में एफ.आई.आर. करा सकती है व अनावेदिका को समझाइश दिया गया कि वे आवेदिका व उसके पति से भविष्य में कोई संबंध ना रखे यदि यह किसी भी तरह आवेदिका व उसके पति से संबंध रखती है तो आवेदिका अनावेदिका के विरूध्द तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज करा सकेगी। आवेदिका को ऑर्डरशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि निशुल्क प्रदान की गई ताकि वह अनावेदिका के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही कर सके। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।

अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी । दोनों पक्षों को सुना गया अनावेदिका ने दस्तावेज प्रस्तुत किया आवेदिका उसके पति व बेटे तीनों के खिलाफ थाना खमतराई में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुका है। आयोग द्वारा समझाईश दिया गया कि सारे प्रकरणों से लगातार जूझते रहने से समस्या का स्थायी समाधान नही होगा, दोनो पक्ष यदि चाहे तो दोनो पक्ष आयोग कीमदद से विस्तृत सुलहनामा बनाकर आपसी रजामंदी से तलाक की प्रकिया कर सकते है। दोनो पक्षों ने समय की मांगा है। प्रकरण आगामी सुनवाई में रखा गया।

एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों का काउंसलिंग किया गया। दोनो पक्ष साथ रहने के लिए तैयार है। इनकी विस्तृत लिखा-पढ़ी कर एग्रीमेंट तैयार किया जायेग व 1 वर्ष तक दोनो पक्षों की निगरानी की जायेगी। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।

एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों के मध्य पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई लेकिन एक मुश्त भरण-पोषण को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। आवेदिका के सुविधा अनुसार गहनों की लिस्ट आयोग में दिया गया है। अनावेदक ने आवेदिका के गहने को गिरवी रखा है। गहने मुक्त करा कर आवेदिका को देगा। आयोग ने दोनो पक्षों के मध्य काउंसलर नियुक्त किया व दोनो पक्षों के मध्य गहने की वापसी अनावेदक द्वारा 4 माह के अंदर किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबध्द किया जायेगा।

एक अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया। दोनो पक्ष शासकीय सेवा में कार्यरत् है और उनकी दो साल की एक बच्ची है। आयोग ने समझाईश दिया कि दोनो के पास प्र्याप्त आधार है लेकिन वे तलाक नहीं लेना चाहते। आयोग ने उन्हें न्यायालय जाने का आदेश दिया। इस स्तर पर प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।

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नाबालिग को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

बेमेतरा : जिले के पुलिस चौकी मारो में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस चौकी मारो प्रभारी एएसआई कृष्ण कुमार क्षत्री ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने नाबालिग बालिका को मुंगेली जिला से बरामद किया गया है। आरोपी मोहनी ऊर्फ मोहन महिलांगे पिता संतोष महिलांगे उम्र 22 द्वारा पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया। जहां उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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DCP रैंक के अधिकारी समेत तीन अन्य अधिकारियों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। महिला कॉन्स्टेबलों ने

महाराष्ट्र पुलिस की महिला कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां एक साथ 8 महिला पुलिस की कर्मचारियों ने पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इन महिला कॉन्स्टेबलों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर सामूहिक दुष्कर्म करने के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने पत्र लिखकर मामले की शिकायत की है। महिला कॉन्स्टेबलों ने DCP रैंक तक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। ऐसे में आम लोगों और महिलाओं की सुरक्षा में लगी महाराष्ट्र पुलिस की खाकी खुद कलंकित होती नजर आ रही है। 

महिला कॉन्स्टेबलों ने लिखा पत्र

महिला कॉन्स्टेबलों के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस के अधिकारी अब खुद कटघरे में हैं और सवाल ये उठता है कि अब पुलिस पर भी कोई कैसे भरोसा कर सकता है। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर काम करने वाली 8 महिला कर्मचारियों ने सरकार समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को खत लिखा है। इस खत के अनुसार उन्होंने अपने ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने खुद के डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों पर बलात्कार के आरोप लगाए हैं। महिला कॉन्स्टेबलों ने पत्र में डीसीपी रैंक के अधिकारी समेत 3 और अधिकारियों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। 

महिला कॉन्स्टेबलों ने लिखा पत्र

महिला कॉन्स्टेबलों के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस के अधिकारी अब खुद कटघरे में हैं और सवाल ये उठता है कि अब पुलिस पर भी कोई कैसे भरोसा कर सकता है। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर काम करने वाली 8 महिला कर्मचारियों ने सरकार समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को खत लिखा है। इस खत के अनुसार उन्होंने अपने ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने खुद के डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों पर बलात्कार के आरोप लगाए हैं। महिला कॉन्स्टेबलों ने पत्र में डीसीपी रैंक के अधिकारी समेत 3 और अधिकारियों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। 

मुंबई पुलिस विभाग के MT विभाग का मामला

बता दें कि 8 महिला पुलिस कॉन्स्टेबलों ने इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर, उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर शिकायत की है। ये सभी महिला पुलिस की कर्मचारी मुंबई पुलिस विभाग के MT डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। इसी विभाग में पोस्टेड एक DCP रैंक के अधिकारी समेत तीन अन्य अधिकारियों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। महिला कॉन्स्टेबलों ने यह भी आरोप लगाया है कि इन्हें सरकारी गाड़ी से घर ले जाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। वहीं अब इन आरोपों के बाद अब पुलिस विभाग खुद सवालों के घेरे में है। 

महिला कॉन्स्टेबलों ने लिखा पत्र

महिला कॉन्स्टेबलों के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस के अधिकारी अब खुद कटघरे में हैं और सवाल ये उठता है कि अब पुलिस पर भी कोई कैसे भरोसा कर सकता है। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर काम करने वाली 8 महिला कर्मचारियों ने सरकार समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को खत लिखा है। इस खत के अनुसार उन्होंने अपने ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने खुद के डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों पर बलात्कार के आरोप लगाए हैं। महिला कॉन्स्टेबलों ने पत्र में डीसीपी रैंक के अधिकारी समेत 3 और अधिकारियों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। 

मुंबई पुलिस विभाग के MT विभाग का मामला

बता दें कि 8 महिला पुलिस कॉन्स्टेबलों ने इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर, उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर शिकायत की है। ये सभी महिला पुलिस की कर्मचारी मुंबई पुलिस विभाग के MT डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। इसी विभाग में पोस्टेड एक DCP रैंक के अधिकारी समेत तीन अन्य अधिकारियों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। महिला कॉन्स्टेबलों ने यह भी आरोप लगाया है कि इन्हें सरकारी गाड़ी से घर ले जाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। वहीं अब इन आरोपों के बाद अब पुलिस विभाग खुद सवालों के घेरे में है। 

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ED पटना में मेसर्स मोहन अलंकार ज्वैलर्स एंड कंपनी के तीन स्थानों पर तलाशी अभियान

ईडी ने 02.01.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मोहन अलंकार ज्वैलर्स एंड कंपनी से संबंधित पटना में तीन स्थानों (आवासीय और व्यावसायिक परिसर) पर तलाशी अभियान चलाया और सौरव कुमार (फर्म के मालिक के बेटे) को गिरफ्तार किया। ) कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी के मामले में 04.01.2024 को। सौरव कुमार को माननीय सीजेएम कोर्ट, पटना के समक्ष पेश किया गया, जिसने 12.01.2024 तक न्यायिक हिरासत दे दी। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ जब्त किए गए और लगभग अपराध की आय प्राप्त हुई। 1.38 करोड़ रुपये (11,51,500/- रुपये नकद और 1.26 करोड़ रुपये के आभूषण) बरामद किए गए।
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ED की गिरफ्त में कंपनी निदेशक : ओशिवारा फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी मामला

ईडी ने मेसर्स ऑर्नेट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक विजय मचिंदर को गिरफ्तार किया है। ओशिवारा प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 03.01.2024 को लिमिटेड। विजय मचिंदर को माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, मुंबई के समक्ष पेश किया गया। माननीय अदालत ने विजय मछिंदर को 12/01/2024 तक ईडी की हिरासत में दे दिया है।
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दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी संजय बोपचे गिरफ्तार

प्रार्थी हरेश रेलवानी ने थाना गोलबाजार में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह दिनांक 28.12.2023 को गोलबाजार क्षेत्रांतर्गत होटल वेंकटेश के सामने, सरस्वती सेल्स  दुकान में बिक्री हेतु रखे टोपी, कपड़ा व पेपर, बैच, झंडा स्टैंड, बैंड कीमती 28,000/- रूपये रखा था। जिसे संजय बोपचे जो की इसी दुकान में काम करता था के द्वारा चोरी किए जाने की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना गोलबाजार में दिनांक 04.01.2024 अपराध क्रमांक 05/23 धारा 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
 
  जिस पर आरोपी की पतासाजी के दौरान उसके स्कुनत में तथा आसपास पूछताछ कर आरोपी को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ किया गया जो उक्त मशरूका को चोरी करना स्वीकार करने पर आरोपी संजय बोपचे पिता जागेश्वर उम्र 23 साल पता गोवर्धन चौक कुशालपुर थाना पुरानी बस्ती रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की उक्त मशरुका जुमला कीमती लगभग 28,000/- रूपये को जप्त कर कार्यवाही किया गया।  
 
गिरफ्तार आरोपी
 
01. संजय बोपचे पिता जागेश्वर उम्र 23 साल पता गोवर्धन चौक कुशालपुर थाना पुरानी बस्ती रायपुर
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अवैध रूप से शराब बिक्री करते आरोपी राजकुमार टंडन गिरफ्तार

 पुलिस अधीक्षक महोदय  प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
 
इसी क्रम में दिनांक 03.01.2024 को चौकी सिलतरा थाना धरसींवा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सिलतरा स्थित ग्राम नेउरडीह आंगन आडिल पारा पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व चौकी प्रभारी सिलतरा के नेतृत्व में चौकी सिलतरा पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए उक्त स्थान पर जाकर देखने पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री करना पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम राजकुमार टंडन निवासी धरसींवा रायपुर का होना बताया। शराब बिक्री करने के संबंध में राजकुमार टंडन से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी राजकुमार टंडन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 63 पौवा देशी/अंग्रजी शराब एवं बिक्री रकम जुमला कीमती लगभग 7,500/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 08/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 
 
गिरफ्तार आरोपी - राजकुमार टंडन पिता स्व. घासीराम टंडन उम्र 45 साल निवासी आडिल पारा ग्राम नेउरडीह थाना धरसीवा जिला रायपुर।
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*पुलिस ऐसे कार्य करें जिसमें जनता में विश्वास व अपराधियों में भय व्याप्त हो : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा*

*पुलिस ऐसे कार्य करें जिसमें जनता में विश्वास व अपराधियों में भय व्याप्त हो : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा* *पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके आवास व आधारभूत संरचना की शीघ्र कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश* *प्रदेश में तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम हेतु पुलिस आधुनिकीकरण के लिए अन्य राज्यों के सफल मॉडल का अध्ययन कर कार्य योजना बनाने कहा* *बल बुद्धि के देव महावीर हनुमान जी के पूजन के साथ हुई पुलिस विभाग की पहली बैठक* रायपुर 03 जनवरी 2024/ उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज यहां पुलिस मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के प्रशासन शाखा, योजना, प्रबंध शाखा और अपराध शाखा सहित अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा बनाए गए कानून व्यवस्था का उचित तरीके से पालन करते हुए आमजनों को समय पर न्याय दिलाना सुनिश्चित करें। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा एवं अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न शाखाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी से गृह मंत्री को अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने समीक्षा के दौरान नशीले पदार्थों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु विशेष सेल बनाये जाने एवं पुलिस, ड्रग कंट्रोलर एवं नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मध्य उच्च स्तरीय समन्वय स्थापित कर नशीले पदार्थों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आधारभूत पुलिसिंग को मजबूत करने कहा। उन्होंने जनोन्मुखी पुलिस व्यवस्था स्थापित करने जिससे अपराधियों एवं अनैतिक कार्य करने वाले में पुलिस का भय हो तथा आम जनता में सुरक्षा की भावना एवं पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की एवं प्रो-एक्टिव पुलिसिंग करने तथा छोटी सी छोटी घटनाओं एवं अपराधों में कम से कम समय में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया की पूरी समय सारिणी तय कर समय-सीमा में नियुक्ति करने कहा। श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जल्द से जल्द विभाग के कर्मचारियों के आवास एवं अधोसंरचना के संबंध में कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये गये। उन्होंने सायबर अपराधों के अनुसंधान हेतु उच्च गुणवत्ता के सुसज्जित सायबर लैब को तैयार करने निर्देशित किया। गृह मंत्री श्री शर्मा ने गुजरात एवं अन्य राज्यों में सायबर इन्वेस्टिगेशन, क्राईम डिजिटलाईजेशन एवं अधोसंरचना विकास में किये जा रहे कार्य का अध्ययन कर इस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी प्रभावी कार्य योजना तैयार किये जाने निर्देशित किया। कर्मचारियों के कल्याण विशेषकर नक्सली हिंसा में घायल कर्मचारियों के कल्याण के संबंध में भी त्वरित एवं संवेदनशील कार्य किये जाने के लिए निर्देशित किया गया। समीक्षा बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता, एस.आर.पी. कल्लूरी, प्रदीप गुप्ता, विवेकानंद, अमित कुमार, पुलिस महानिरीक्षक सुशीलचंद द्विवेदी, डॉ संजीव शुक्ला सहित पुलिस मुख्यालय एवं गृह विभाग, मंत्रालय के अरूणदेव गौतम, सचिव, गृह एवं संचालक, लोक अभियोजन, छ.ग., डॉ. बसवराजू, सचिव, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
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कट्टा व कारतूस के साथ अंतर्राज्यीय आरोपी सतीश कुशवाहा गिरफ्तार

विवरण-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट की टीम को अवैध रूप से पिस्टल व कट्टा रखकर घुमने वालों तथा इसकी अवैध तरीके से खरीदी-बिक्री करने वालों के संबंध में जानकारी एकत्र कर तस्दीक किया जाकर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने व कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुुश लगाने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाने के साथ ही पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।
 
इसी तारतम्य में दिनांक 03.01.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना उरला क्षेत्रांतर्गत गै्रवीटी कंपनी पास स्थित खाली मैदान में एक व्यक्ति अपने पास कट्टा रखा है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री पीताम्बर पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री अविनाश मिश्रा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी उरला को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को कट्टा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना उरला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम सतीश कुशवाहा निवासी नालंदा बिहार का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा सतीश कुशवाहा की तलाशी लेने पर उसके पास कट्टा एवं खाली कारतूस रखा होना पाया। कट्टा एवं खाली कारतूस रखने के संबंध में सतीश कुशवाहा से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह किया जा रहा था। 
 
जिस पर आरोपी सतीश कुशवाहा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 01 नग देशी कट्टा एवं 02 नग खाली कारतूस जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 06/24 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 
 
आरोपी द्वारा देशी कट्टा व कारतूस को बिहार से लाना बताया गया है। 
 
गिरफ्तार आरोपी - सतीश कुशवाहा पिता स्व0 किशोरी कुशवाहा उम्र 36 साल निवासी कैलाश नगर गोल घर के पास डीएम टॉवर के पीछे स्थाई पता-तख्तरोजा खराब थाना गिरियक जिला नालंदा बिहार।
  
कार्यवाही में निरीक्षक बृजेश कुशवाह थाना प्रभारी उरला, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्र.आर. संदीप दीक्षित, राधाकांत पाण्डेय, वीरेन्द्र भार्गव, आर. अविनाश देवांगन, रवि तिवारी, विकास क्षत्री एवं राहुल शर्मा की महत्वपूर्ण की भूमिंका रही।
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08 किलोग्राम गांजा के साथ उड़ीसा राज्य के 02 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। 
 
इसी तारतम्य में दिनांक 03.01.24 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत भाठागांव स्थित नया बस स्टैण्ड पास 02 व्यक्ति अपने पास बैग में गांजा रखे है तथा कहीं जाने की फिराक में है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री जय प्रकाश बढ़ई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री पीताम्बर पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती श्री राजेश चौधरी एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी टिकरापारा को सूचना की तस्दीक कर आरोपियों को गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम खेती कुम्हार एवं सुनील सुना निवासी बलांगीर उड़ीसा का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे बैग की तलाशी लेने पर बैग में गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 08 किलो 220 ग्राम गांजा जुमला कीमती लगभग 80,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 14/2024 धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।  
 
गिरफ्तार आरोपी-
 
01. खेती कुम्हार पिता गजेन्द्र कुम्हार उम्र 29 साल निवासी केरवेडा थाना पटनागढ जिला बलांगीर उड़ीसा।
 
02. सुनील सुना पिता स्व० हाडू सुना उम्र 20 साल निवासी सोलपाली थाना पटनागढ जिला बलांगीर उड़ीसा।
 
कार्यवाही में निरीक्षक दुर्गेश रावटे थाना प्रभारी टिकरापारा, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से उनि सिकंदर कुर्रे, सउनि किशोर सेठ, प्र.आर. गुरूदयाल सिंह, उपेन्द्र यादव, आर. भूपेन्द्र मिश्रा, कमल धनगर तथा थाना टिकरापारा से सउनि कन्हैया लाल जांगड़े, प्र.आर. संतोष वर्मा एवं आर.असवन साहू की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
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अवैध रूप से ऑन लाईन सट्टा में प्रयुक्त 03 नग लैपटॉप, 03 नग मोबाईल, 04 नग कॉपी रजिस्ट्रर, 04 नग बैंक पासबुक, 04 नग बैंक चेकबुक, 02 नग डाट पेन नगदी 4000/रु जुमला किमती करीबन 95,000/रु के साथ 02 नफर आरोपी साहिद रजा एवं मोह० गुलरेज को किया गया गिरफ्तार।

टिकरापारा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत स्थित नया बस स्टैण्ड भाठागांव गार्डन में 02 व्यक्ति बैठकर ऑनलाईन सट्टा चला रहा है कि सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय  जे. आर. ठाकुर द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री जयप्रकाश बढ़ई एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती  राजेश चौधरी तथा थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश रावटे टिकरापारा को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी द्वारा सहायक उप निरीक्षक नीलमणी साहू प्र०आर० 2526 संतोष वर्मा, आरक्षक 2275 अश्वन साहू, 2035 रविन्द्र सिंह, 2397 देवचंद सिन्हा, का संयुक्त टीम तैयार कर टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त मुखबीर के सूचना तस्दीक एवं रेड कार्यवाही हेतु मौके के लिए रवाना हुआ जहां पर 02 व्यक्ति मोबाईल फोन एवं लैपटाप से ऑनलाईन सट्टा एप चालू कर सट्टा खेलते एवं कापी पेन से हिसाब लिखते मिले जिसे पकडकर पूछताछ करने पर अपना अपना नाम 01. साहिद रजा खान पिता सलाउद्दीन खान उम्र 24 साल निवासी निजामी चौक कृष्णा नगर सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग छ0ग0 02. मोह० गुलरेज पिता मोह० अनीश उम्र 23 साल निवासी ईदगाह चौक फरीद नगर सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग छ०ग० का रहने वाले होना बताये तथा रकम लेन देन के लिए किराए पर लोगो से बैंक खाता पासबुक व चेक प्राप्त कर ऑन लाईन सट्टा चलाना स्वीकार किये आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 नग लैपटॉप, 03 नग मोबाईल, 04 नग कॉपी रजिस्ट्रर जिसमे करोड़ो रूपये का लेन देन करने का हिसाब लिखा है, 04 नग बैंक पासबुक, 04 नग बैंक चेकबुक, 02 नग डाट पेन नगदी 4000/रु जुमला किमती करीबन 95,000/रु को बरामद कर आरोपियों के विरूद्ध अपराध कमांक 05/2024 धारा 4 (क), 6, 7 छत्तीसगढ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
सट्टा खेलने में आरोपियों द्वारा reddybook.blue ऑनलाईन साईड का उपयोग कर सट्टा खेला गया है एवं कॉपी रजिस्ट्रर में करोड़ो रूपयों का लेन देन के संबंध में हिसाब लिखा गया है।
गिरफ्तार आरोपी
01. साहिद रजा खान पिता सलाउद्दीन खान उम्र 24 साल निवासी निजामी चौक कृष्णा नगर सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग छ०ग० 
02. मोह० गुलरेज पिता मोह० अनीश उम्र 23 साल निवासी ईदगाह चौक फरीद नगर सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग छ०ग०

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