साहित्य

CG - नशीली दवाओं की तस्करी करने वाली महिला गिरफ्तार..भारी मात्रा में टेबलेट और इंजेक्शन किया जब्त, ऐसे चढ़ी पुलिस के हत्थे.....

 बिलासपुर। जिले में नशीली दवाओं का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने भारी मात्रा मे नशीले दवाइयां की अवैध बिक्री करने करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाने क्षेत्र का है, जहाँ बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस को जानकारी मिली की एक मिनिबस्ती जरहाभाटा मे नशीले दवाइयो और इंजेक्शन बेचने के लिए  की तलाश कर रही है।

सुचना मिलते ही पुलिस ने बताये पते पर दबिश दी जहाँ आरोपी महिला एमन कोशले के पास से भारी मात्रा मे नशीली गोलिया और इंजेक्शन बरामदा किया गया है, जिसमें 23 नशीला इंजेक्शन, 130 नग alprazolam जैसे गोलिया जप्त की गई और आरोपी को ndps एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

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लगभग एक दर्जन सूने मकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला फरार आरोपी आशीष कुमार बंदे गिरफ्तार

 आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई रायपुर में अपराध क्रमांक 183/24 धारा 457, 380 भादवि., अपराध क्रमांक 208/24 धारा 457, 380 भादवि., क्रमांक 500/24 धारा 457, 380 भादवि., अपराध क्रमांक 584/24 धारा 457, 380 भादवि., अपराध क्रमांक 628/24 धारा 331(2), 305 बी.एन.एस., अपराध अपराध क्रमांक 660/24 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस., अपराध क्रमांक 661/24 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस. थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 292/24 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस. तथा एक्टिवा वाहन चोरी के प्रकरण में थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 575/24 धारा 454, 380 भादवि. का अपराध है पंजीबद्ध।

   
 
विवरण - प्रार्थी एम.शिवा ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह शिवानंद नगर सेक्टर - 03 खमतराई रायपुर में रहता है। प्रार्थी दिनांक 27.07.24 को अपने मकान में ताला लगाकर अपने होम टाउन आंध्रा गया हुआ था। इसी बीच दिनांक 30.07.24 के दरमियानी रात्रि लगभग 01.00 बजे कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोडकर अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखा सोने व चांदी के जेवरात तथा नगदी रकम को चोरी कर ले गया। अज्ञात चोरो के द्वारा प्रार्थी के मकान में चोरी करने के बाद उसके पडोसी राम गोपाल अग्रवाल जी के घर में भी चोरी किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 628/24 धारा 331(2), 305 भा.न्याय. संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
 
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में पूर्व में आरोपी 01. किशन जांगडे पिता सखाराम जांगडे उम्र 22 साल निवासी रसौटा भाटापारा थाना पामगढ जिला जांजगीर-चांपा। हाल पता कुकरी तालाब के पास गुढियारी थाना गुढियारी जिला रायपुर। 02. गौरव बन्दे पिता चैतुराम बन्दे उम्र 19 साल निवासी कुकरी तालाब गुढियारी थाना गुढियारी जिला रायपुर। 03. अभिजीत उर्फ बबलू जांगडे पिता विष्णु जांगडे उम्र 20 साल निवासी बडेपारा धमतरी जिला धमतरी। हाल पता वर्मा किराना के बगल में कुकरी तालाब के पास गुढियारी थाना गुढियारी जिला रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सोने-चांदी के जेवरात, नगदी रकम, 02 नग मोबाईल फोन, घरेलु उपयोग के समान, एक्टीवा वाहन क्रमांक सी जी/12/बी डी/8409 तथा घटना में प्रयुक्त पल्सर वाहन क्रमांक सी जी/07/सी एफ/9385 एवं आलाजरब जुमला कीमती लगभग 20,00,000/- (बीस लाख रूपये) जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया था। 
 
प्रकरण में घटना के बाद से आरोपी आशीष कुमार बंदे लगातार फरार चल रहा था, जिसके संबंध में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही मुखबीर लगाकर व अन्य माध्यमों से पतासाजी की जा रहीं थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को आरोपी आशीष कुमार बंदे की रायपुर में उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी आशीष कुमार बंदे की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। 
 
आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के सोने के जेवरात वजनी 15 ग्राम, फॉरेन करेंसी, 01 नग मोबाईल फोन, जियो वाईफाई, कैमरा, ड्रील मशीन, टी.व्ही.एस. ज्यूपीटर क्रमांक सी जी/10/बी जी/6373 तथा घटना मंे प्रयुक्त एवंेजर मोटर सायकल क्रमांक सी जी/09/जे जे/3277 जुमला कीमती लगभग 2,10,000/- रूपये जप्त किया गया।
 
आरोपी से जप्त चोरी की टी.व्ही.एस. ज्यूपीटर क्रमांक सी जी/10/बी जी/6373 में आरोपी के विरूद्ध थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 575/24 धारा 454, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध है।  
 
आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई रायपुर में अपराध क्रमांक 183/24 धारा 457, 380 भादवि., अपराध क्रमांक 208/24 धारा 457, 380 भादवि., क्रमांक 500/24 धारा 457, 380 भादवि., अपराध क्रमांक 584/24 धारा 457, 380 भादवि., अपराध क्रमांक 628/24 धारा 331(2), 305 बी.एन.एस., अपराध अपराध क्रमांक 660/24 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस., अपराध क्रमांक 661/24 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस. थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 292/24 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध है।   
 
आरोपी आशीष कुमार बंदे पूर्व में भी थाना गुढियारी से हत्या के प्रयास के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है। 
 
प्रकरण में संलिप्त आरोपी आकाश बंदे उर्फ लल्ला फरार है, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।     
 
गिरफ्तार आरोपी - आशीष कुमार बंदे पिता चैतू राम बंदे उम्र 26 साल निवासी कुकरी तालाब पास थाना गुढ़ियारी जिला रायपुर।
   
कार्यवाही में निरीक्षक एस.एन. सिंह थाना प्रभारी खमतराई, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश पाण्डेय, उपनिरीक्षक सतीश पुरिया, प्र.आर. कुलदीप द्विवेदी, महेन्द्र राजपूत, आर. अविनाश देवांगन, संदीप सिंह, हिमांशु राठौड़, वीरेन्द्र बहादुर सिंह, रवि तिवारी, सुरेश देशमुख तथा थाना खमतराई से उपनिरीक्षक प्रमोद कतलम, प्र.आर. गजानंद वर्मा, आर. मुकेश कुमार राजपूत एवं दीपक मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं विसर्जन की बात को लेकर समितियों के मध्य हुआ वाद विवाद व मारपीट

 विवरण इस प्रकार है कि दिनाँक 26/08/2024  को गुजराती समुदाय के दो अलग अलग समितियों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में  श्रीकृष्ण भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई थी, दिनाँक 27/08/2024 को मूर्ति विसर्जन एवं पंडाल रास्ते मे लगाने की बात को लेकर दोनों पक्षों का वाद विवाद हुआ था, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दोनों पक्षों को समझाइए दिया गया एवं विवाद न करने हिदायत दिया गया था!उसी बात को लेकर आज दिनाँक 28/08/2024 को पुनः दोनों पक्षों का विवाद प्रारंभ हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षो के आरोपियों द्वारा गाली गलौच, जान से मारने की धमकी देकर,राड,पत्थर, इट, डंडा एवं चाकू से एक दूसरे पर हमला किया गया।। उक्त घटना की सूचना थाना आज़ाद चौक पुलिस को मिलने पर थाना आज़ाद चौक पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों के लोगो को थाना लाया गया। बाद प्रार्थी रंजीत काछीमाली पिता ईश्वर उम्र 50 साल पता गली नंबर 11 मंगल बाजार थाना आज़ाद चौक रायपुर के रिपोर्ट पर आरोपीगण कालू काछीमाली, बाबू, शक्ति पनारिया, गीता काछीमाली, गोलू, गोपी, गौतम, प्रदीप, सचिन, रवि, अंजलि, सुरेश एवं अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 192/2024 धारा 109,191(2),191(3),190,296,115(2),251(2) BNS तथा  प्रार्थी कालू काछीमाली पिता दलसुख उम्र 32 साल पता गली नम्बर 11 मंगल बाजार ईदगाहभाठा थाना आज़ाद चौक रायपुर की रिपोर्ट पर आरोपीगण रंजीत, कुंदन, साजन, कमांडो, दीपक, तुषार, रमेश, संतिष, राज, संजय, पवन, सुरेश, अशोक, विजय छनारिया  एवं अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 193/2024 धारा 333,191(2),191(3),190,296,115(2), 351(2) BNS के तहत अपराध दर्ज कर दोनों पक्षों के आरोपीगणो को गिरफ्तार किया गया।

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48 पावा देसी शराब की अवैध बिक्री करते दो लोग गिरफ्तार*

 *48 पावा देसी शराब की अवैध बिक्री करते दो लोग गिरफ्तार*

 
  थाना प्रभारी आरंग राजेश सिँह के निर्देश पर सउनि श्रीराम वर्मा द्वारा दिनांक 25.08.2024 को मुखबीर सूचना पर घटना स्थल ग्राम लखौली डामर प्लांट के पास से आरोपी (01) उमाशंकर बघेल पिता स्व0 मोहनू बघेल उम्र 23 साल साकिन पलौद थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर (02) दादू यादव पिता जगतू यादव उम्र 30 साल साकिन पलौद थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर को मोटरसाइकिल क्रमांक CG-04-NP-8719 में अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु परिवहन कर ले जाते पकड़ा गया जिसके कब्जे में रखे कुल 48 पौवा देशी शोले मदिरा मसाला शराब मात्रा   8.640 बल्क लीटर किमती 5280 रू0 का बरामद कर जप्त किया गया। आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से गिरफ्तार कर प्रकरण अजमानतीय होने से न्यायिक हिरासत में माननीय न्यायालय भेजा गया है। 
 
गिरफ्तार आरोपी 
1. उमाशंकर बघेल पिता स्व0 मोहनू बघेल उम्र 23 साल साकिन पलौद थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर 
2. दादू यादव पिता जगतू यादव उम्र 30 साल साकिन पलौद थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर
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कई गंभीर अपराधों में शामिल नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, 5 लाख का था इनाम

 रायपुर: जिले में आईईडी ब्लास्ट, हत्या और अन्य गंभीर अपराधों का आरोपी नक्सली अजय कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। राज्य सरकार ने अजय कुमार पर 5 लाख रुपये का इनाम रखा था। एसपी अंजनेय वार्ष्णेय ने इस आत्मसमर्पण की पुष्टि की है।अजय कुमार ने आत्मसमर्पण करने का कारण बताया कि वह छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण नीतियों से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने भारत के संविधान पर विश्वास रखते हुए, संगठन में कार्यों की उपेक्षा, भेदभावपूर्ण व्यवहार, और आदिवासियों पर माओवादियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से त्रस्त होकर यह निर्णय लिया।आत्मसमर्पण के बाद, अजय कुमार को छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। 

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अवैध शराब बेचते महिला गिरफ्तार

गुढ़ियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉल भारत तिरंगा चौक में अवैध रूप से 16 पावा देसी शराब के साथ एक महिला को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया | 50 वर्षी आरोपी महिला कमला बेसरा गुढ़ियारी खालबाड़ा की रहने वाली है पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत कर पुलिस को हिरासत में ले लिया है |
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मकान एवं जमीन दिलाने के नाम पर लगभग 01 करोड़ रूपये की ठगी करने वाला मुख्य अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार

*थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत स्थित कौशल्या विहार (कमल विहार सेक्टर-1) में मकान एवं जमीन दिलाने के नाम पर लगभग 01 करोड़ रूपये की ठगी करने वाला मुख्य अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार* * थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत कौशल्या विहार (कमल विहार सेक्टर-1) में स्वतंत्र मकान एवं जमीन दिलाने के नाम पर आरोपियान 33 लोगों को बनाये थे अपना शिकार।* * आरोपियान पीडितों से लगभग 01 करोड़ रूपये की, किये है ठगी।* * आरोपियान लालपुर टिकरापारा स्थित पटेल चौक में अभय रियल स्टेट एण्ड कंट्रक्शन के नाम से खोल रखें थे ऑफिस।* * प्रकरण में पूर्व में एक महिला सहित 02 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार।* * प्रकरण में मुख्य अंतर्राज्यीय आरोपी खीरसिन्दुर सागर उर्फ अभय यादव को किया गया है गिरफ्तार।* * आरोपी के कब्जे से ठगी की नगदी रकम 03 लाख रूपये एवं 01 मोबाईल फोन किया गया है जप्त।* * आरोपी द्वारा ठगी के पैसों से 01 बुलेट वाहन एवं 01 माल वाहक वाहन टाटा एस भी किया गया है क्रय।* * आरोपी का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर बुलेट एवं टाटा एस वाहन को भी किया जाएगा जप्त।* * आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 594/24 धारा 318(4), 336, 3(5) भा.न्याय.संहिता का अपराध है पंजीबद्ध।* * प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने के किये जा रहे है हर संभव प्रयास।* दिनांक 26.07.2024 को प्रार्थिया सरिता करकाड़े एवं अन्य 32 लोगों द्वारा थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, कि वर्ष 2022 से जुलाई 2024 तक अभय कुमार यादव निवासी उडीसा एवं उनके साथी चेतना यादव, निहाल यादव एवं अन्य निवासी लालपुर पटेल चौक सभी मिलकर थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत स्थित कमल विहार सेक्टर 01 में स्वतंत्र मकान व जमीन दिलाने के नाम पर प्रार्थिया एवं अन्य से नगद एवं ऑनलाईन के माध्यम से लगभग 01 करोड़ रूपये प्राप्त कर ठगी कर ऑफिस एवं अपने मोबाईल फोन को बंद कर फरार हो गये थे। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 594/24 धारा 318(4), 336, 3(5) भा.न्याय.संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी टिकरापारा के नेतृत्व में थाना टिकरापारा पुलिस की टीम द्वारा पूर्व में आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी चेतना यादव पिता देव प्रसाद यादव उम्र 25 साल निवासी ग्राम लालपुर छपोरा थाना विधानसभा जिला रायपुर एवं निहाल यादव पिता देवप्रसाद यादव उम्र 22 साल निवासी ग्राम लालपुर छपोरा थाना विधानसभा जिला रायपुर को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों से अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर उनके छिपने के हर संभावित स्थानों मंे रेड कार्यवाही करने के साथ ही अन्य माध्यमों से आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में उड़ीसा निवासी मुख्य आरोपी खीरसिन्दुर सागर उर्फ अभय यादव को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी के कब्जे से ठगी की नगदी रकम 03 लाख रूपये एवं घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन जप्त किया गया है। आरोपी खीरसिन्दुर सागर उर्फ अभय यादव द्वारा ठगी के पैसों से 01 बुलेट दोपहिया वाहन एवं 01 माल वाहक वाहन टाटा एस क्रय कर उडीसा में रखना बताया गया है, कि आरोपी का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर आरोपी के कब्जे से 01 बुलेट दोपहिया वाहन एवं 01 माल वाहक वाहन टाटा एस को भी जप्त किया जाएगा। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार है, जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। *गिरफ्तार आरोपी - खीरसिन्दुर सागर उर्फ अभय यादव पिता बिनोद सागर उम्र 42 साल निवासी ग्राम जटगढ़ थाना कोमना जिला नुआपाड़ा उड़ीसा।* *कार्यवाही में थाना टिकरापारा से थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार साहू, उपनिरीक्षक धीरेन्द्र बंजारे, आर. अरूण ध्रुव, अनिल भोई एवं विक्रम मधुकर की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।*
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होटल के कमरे से मिली चाकू से गोदी गई युवती की लाश

बरेली: यूपी के बरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवक के साथ होटल में ठहरी युवती की चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर हत्या कर दी गई। कमरे से बदबू आने पर मामले की जानकारी हुई। उधर सूचना मिलने पर पुलिस भी होटल पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रोडवेज के पास होटल प्रीत पैलेस में 18 अगस्त की रात 10 बजे एक युवक और युवती आकर ठहरे थे। युवक ने होटल के रजिस्टर में अपना नाम मोहम्मद आलम और खुद को कोतवाली के मोहल्ला आजमनगर का निवासी लिखा। आईडी के रूप में उसने आधार कार्ड जमा किया। मंगलवार को होटल का कर्मचारी महेश कमरे में सफाई करने पहुंचा तो लड़की बेड पर उल्टी पड़ी थी। उसने युवती पर पानी डाला लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सीओ पंकज श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा फोर्स के साथ पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। कुछ ही देर में एसपी सिटी राहुल भाटी भी पहुंचे। जांच में सामने आया कि युवती की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। वारदात में प्रयुक्त चाकू भी कमरे से बरामद हो गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया |
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थाना प्रभारी लखन पटेल ने रक्षाबंधन पर सभी देश की बहनो को दी बधाई

रायपुर : भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन पर मारुती फाउंडेशन और नव संचार शिक्षण परिषद संस्था द्वारा रायपुर के सभी थानो में जाकर पुलिस जवानो भाइयों को जाकर रक्षा सूत्र बांधी गई और उनकी लम्बी उम्र की कामना करते हुए शुभकामनाएं और बधाई दी ।मेघा तिवारी और उमा धोते,तनू श्रीदास तीनो ने कहा की हमारा पुलिस प्रशासन  दिन रात अपने परिवार को छोड़ कर देश सेवा के लिए समर्पित है, आज इन भाइयों को रक्षा बंधन के पावन पर्व पर राखी बांध कर उनकी सलामती की कामना की । कई जावान भाई आपने कार्य को लेकर देश के सेवा के लिए घर नहीं जा पाए और आपने बहनो से राखी नहीं बंधवा पाए संस्था की बहनो द्वारा राखी बंधवाते हुए उन्होंने कहा की ये आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है, हमें गर्व है की केवल घर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हमारे बहने है यह कहते हुए पुलिस जवान भाई अति भावुक हुए।

आत्म रक्षा का कोर्स सभी बहने जरूर करे :-थाना प्रभारी लखन पटेल

थाना प्रभारी लखन पटेल ने देश की सभी बहनो को बधाई देते हुए कहा की आत्म रक्षा की कोर्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई परिस्थितियों में बहनो को अकेली आना जाने का सामना करना पड़ता है।उन्होंने सभी बहनो से निवेदन किया है की अपने ऊपर हो रहे हिंसा को छुपाए नहीं और कई बहने अपने ऊपर हो रहे हिंसा को समाज के डर से छुपाए नहीं निडर होके पुलिस प्रशासन सहायता लें एवं  तत्काल पुलिस प्रशासन को सुचना दे जिससे हम उनकी सुरक्षा और मान सम्मान को ठेस न पहुँचने देंगे। हम  अपने  देश की बहनो के लिए दिन रात सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित है।

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Crime : पुलिस ने किया युवक की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा, माता-पिता निकले आरोपी, जानें क्या है वजह...

पखांजूर। बैकुंठपुर में दो दिन पहले एक युवक की हत्या की गुत्थी पखांजूर पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है, जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के माता-पिता ने की थी। पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है और अब वे सलाखों के पीछे हैं।
बता दें कि मामला बैकुंठपुर गाँव का है, जहाँ स्वतंत्रता दिवस के दिन एक युवक का खून से लतपथ शव खेत में मिला था, जिससे इलाके में शोक फैल गया था। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटना की गहराई से पड़ताल करने पर पता चला कि युवक की हत्या उसके माता-पिता ने की थी।
 पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक युवक अक्सर नशे की लत में रहता था और चोरी करने लगा था, जिससे नाराज होकर उसके माता-पिता ने उसे मौत के घाट उतारने का कदम उठाया। अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है।
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बिलासपुर रेंज साइबर थाना में दर्ज ऑनलाइन फायनेशियल फ्रॉड के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली सफलता।

 
डॉ. संजीव शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर के निर्देशन एवं  रजनेश सिंह (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के मार्गदर्शन में साइबर अपराधियों पर लगातार की जा रही कार्यवाही।
 
रेंज सायबर थाना टीम द्वारा सायबर ठगी करने वाले 02 अंतर्राज्यीय शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में मिली महत्वपूर्ण सफलता।
 
कॉल कर रिटायर्ड शिक्षक को मैक्स लाईफ इंश्योरेंस में जमा राशि में ब्याज के तौर पर अधिक लाभ दिलाने के नाम पर 80 लाख रुपए की ठगी। घटना थाना सिविल लाईन क्षेत्र से संबधित है
 
 फर्जी सिम कार्ड व फर्जी बैंक खातों का आरोपी धोखाधडी करने में करते थे उपयोग आरोपियों के द्वारा मैक्स लाईफ इंश्योंरेस कंपनी का अधिकारी बनकर इंश्योरेंस में लाभ दिलाने के नाम पर कॉल कर करते थे ऑनलाईन ठगी
 
रेंज सायबर थाना बिलासपुर के अपराध क्रमांक 06/2024 धारा 420, 34 भा.द.वि. एवं 66(डी) आई.टी एक्ट के प्रकरण में की गई कार्यवाही
गिरफ्तार आरोपीगण :-
(01) गणेश कुमार मण्डल (उर्फ मोचा) पिता रामदेव मण्डल उम्र 27 वर्ष निवासी झुण्डो थाना खैरा जिला जमुई (बिहार) हाल मुकाम बिजली ऑफिस मसुरी चौक जमुई)
(02) चिंटू यादव पिता बनारसी यादव उम्र 26 वर्ष निवासी अभयपुर थाना जमुई जिला जमुई  (बिहार) 
 
 बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट
 
प्रार्थी विरेन्द्र कुमार देवांगन मंगला, थाना सिविल लाईन जिला-बिलासपुर को मैक्स लाईफ इन्शुरेस कम्पनी में जमा पैसे में ब्याज मिलने एवं पैसे वापसी कराने के नाम पर दिनांक 02.05.2023 से दिनांक 13.06.2024 के मध्य अजय अग्रवाल मैक्स लाईफ इंशुरेन्स कम्पनी सी.ई.ओ,  मैनेजर विष्णु प्रभाकर हैदराबाद,  अनुराग श्रीवास्तव,  संतोष मिश्रा,  वेद प्रकाश अरोरा सी.ए.  मोहन मटनागर,  राहुल बसाल,  गोपाल शर्मा फाईनेस आफ मिनिस्ट्रिी बाम्बे आदि कथित नामों से कॉल कर अलग-अलग तिथियों में कुल 79,85,912/रुपये की राशि का वित्तीय धोखाधड़ी किये जाने के संबंध में आवेदक के लिखित आवेदन पत्र पेश करने पर रेंज सायबर थाना बिलासपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी के साथ धोखाधडी करने वाले व्यक्तियों के संबंध में सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल अद्यतन रिपोर्ट, ठगी की रकम प्राप्त करने में उपयोग किये बैंक खातों को चिन्हांकित कर बैंक खाता धारकों की जानकारी, ऑनलाईन ट्रांजेक्शन तथा घटना से संबधित तकनीकी जानकारी प्राप्त किया गया, प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी बिहार के जमुई जिला अंतर्गत ग्राम अभयपुर, जमुई के निवासी होने की जानकारी प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार विशेष टीम उप निरीक्षक अजय वारे के नेतृत्व में बिहार जिला जमुई रवाना की गई, टीम द्वारा जिला जमुई के क्षेत्रांतर्गत लगातार तीन दिनों तक आरोपियों के संबंध में पतासाजी कर (01) गणेश मण्डल (02) चिन्टू यादव निवासी जमुई (बिहार) को ऑनलाईन ठगी का काम करने में संलिप्त होने की पुष्टी होने पर। स्थानीय पुलिस के सहयोग से दोनो आरोपियों को तलब कर पुछताछ किया गया, जो लोगो को अपने अन्य साथियों के द्वारा लाईफ इंश्योंरेंस में जमा राशि पर अधिक लाभ दिलाने तथा अन्य प्रकार से लालच देकर अपने झांसे में लेकर ऑनलाईन ठगी करने में फर्जी सीम व बैंक खाता उपलब्ध कराकर ठगी की रकम आहरण करने का जुर्म करना स्वीकार किया गया। आरोपियो द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि इनके द्वारा फर्जी बैंक खाता खुलवाकर उसमें एटीएम कार्ड इशु कराकर विभिन्न लोगो के नाम से फर्जी सीम कार्ड खरीदकर ठगी की रकम को इन बैंक खाताओं में जमा करवाया जाता था, तथा फर्जी सीम व एटीएम के माध्यम से ठगी की रकम का आहरण किया जाता था। 
 प्रकरण में आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड लेकर घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों तथा ठगी की गई रकम के संबंध में पूछताछ किया जा रहा है।
 
उपरोक्त कार्यवाही में  अनुज कुमार अति. पुलिस अधीक्षक,  निमितेश सिंह नपुअ. चकरभाठा के मार्गदर्शन तथा प्रभारी रेंज सायबर थाना बिलासपुर निरीक्षक राजेश मिश्रा, उप निरीक्षक अजय वारे, सहायक उप निरीक्षक सुरेश पाठक, प्रधान आरक्षक विक्कू सिंह, आरक्षक विजेन्द्र मरकाम, चिरंजीव कुमार का विशेष योगदान रहा
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*राजा की संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद - तलाकशुदा रानी दूसरा विवाह करवाने के बाद भी पहले पति की संपत्ति पर कर रही अवैध दावा*

तलाकशुदा पत्नी दूसरा विवाह करवाने के बाद भी पहले पति की संपत्ति पर कर रही अवैध दावा

 पूर्व रियासत के राजा की संपत्ति  विवाद पर विशेष रिपोर्ट

 

एक महिला अपने पति से तलाक लेती है, तलाक आपसी रजामंदी और पूरी तरह से विचार विमर्श के साथ होता है, वह भी पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ फैमिली कोर्ट में | तलाक के दौरान पत्नी अपने पति की संपत्ति में से अच्छा खासा हिस्सा और एक मोटी रकम नगद राशि के रूप में लेकर अलग होती है, तलाक लेने वाले पति - पत्नी के दो बच्चे भी हैं, एक लड़की और एक लड़का, दोनों नाबालिग थे, न्यायालय द्वारा तलाक के समय बच्चों की शिक्षा, रहने - खाने, और अन्य सभी जरूरी सुविधाओं के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश तय किए जाते हैं, जिसे तलाक लेने वाले पति-पत्नी दोनों स्वीकार करते हैं और अपनी सहमति देते हैं |
 
 
तलाक के कुछ समय बाद महिला दूसरा विवाह कर लेती है बच्चों से उसका मिलना कोर्ट के निर्देशानुसार चलता रहता है, दोनों बच्चे भी हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, छुट्टियों में अपनी स्वेच्छा अनुसार कभी अपनी मां, कभी अपने पिता और कभी अपनी बुआ के यहां रहते हैं |
 
 
 पत्नी से तलाक के एक साल बाद वह व्यक्ति भी दूसरा विवाह कर लेता है और अपनी दूसरी पत्नी के साथ सार्वजनिक रूप से जीवन व्यतीत करता है, दूसरा विवाह करने वाले इस व्यक्ति के बच्चे भी अपनी दूसरी मां के साथ रहते हैं, मिलते हैं |
 
पति का दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ पारिवारिक जीवन ठीक-ठाक चल रहा था, दूसरे विवाह और दूसरी पत्नी के साथ भी पति को समाज में पूरा मान सम्मान प्राप्त था, हर जगह अर्थात सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक के अलावा तीज त्योहार पर दोनों एक साथ जाते थे |
 
सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था कि 4 नवंबर 2021 को पति का हृदय घात से आकस्मिक निधन हो जाता है, पत्नी उस वक्त मायके में थी उसके पहुंचने तक का इंतजार नहीं किया गया और पति का अंतिम संस्कार कर दिया गया |
 
 
आगे की कहानी बताने से पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि उपरोक्त कहानी छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ रियासत के राजा देवव्रत सिंह की है जो राजनांदगांव के सांसद के अलावा खैरागढ़ विधानसभा से कई बार के विधायक भी रहे |
 
 
*राजा की संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद*
 
खैरागढ़ के पूर्व विधायक राजा देवव्रत सिंह के निधन के बाद से उनकी पहली पत्नी पद्मा सिंह और विभा सिंह के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है।  राजनांदगांव से एमपी रहे देवव्रत सिंह और उनकी पत्नी पद्मा सिंह के बीच अगस्त 2016 में तलाक हो गया था। दोनों ने आपसी समझौते के तहत तलाक लिया था, पत्नी से अलग होने के लिए देवव्रत सिंह को तकरीबन 11 करोड़ रुपए चुकाने पड़े थे। वे खैरागढ़ राजपरिवार के महाराजा थे|
 
उनका यह तलाक छत्तीसगढ़ सहित अनेक राज्यों में सबसे महंगा तलाक माना जाता है, 
 
 
रानी पदमा सिंह से तलाक के एक साल बाद महाराजा देवव्रत सिंह ने रानी  विभा सिंह से कोर्ट में नियमानुसार कानूनी रूप से दूसरा विवाह किया |
 
 
 नवंबर 2021 में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था। जिस समय देवव्रत सिंह का निधन हुआ, तब उनकी पत्नी विभा सिंह थीं जबकि पूर्व पत्नी पद्मा सिंह से उन्होंने दिसंबर 2016 में तलाक ले लिया था |
 
महाराजा देवव्रत सिंह की पहली पत्नी
 
महाराजा देवव्रत सिंह के निधन के बाद उनकी पूर्व पत्नी पदमा सिंह ने संपत्ति विवाद खड़ा कर दिया और राजमहल में कब्जा करने का प्रयास किया | जबकि नियमानुसार रानी पदमा सिंह ने देवव्रत सिंह से तलाक और बटवारा प्राप्त कर लिया था ऐसे में उनके संपत्ति पर दावा करना और महल में प्रवेश करने का प्रयास करना गैर कानूनी कहा जाएगा |
 
*कानूनी प्रावधान*
 
एक महिला जिसने तलाक के दौरान अपने पति की संपत्ति में अपना हिस्सा ले लिया है, वह किसी और से दोबारा शादी करने के बाद अपने पूर्व पति की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकती है।
 
भारत में, कानून यह प्रावधान करता है कि पुनर्विवाह पर एक तलाकशुदा महिला का उसके पूर्व पति की संपत्ति से अधिकार समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपने पूर्व पति की संपत्ति पर अपना दावा छोड़ देती है, जिसमें तलाक के दौरान उसे मिला कोई भी हिस्सा भी शामिल है।
 
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954, दोनों यह प्रावधान करते हैं कि एक तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह पर भरण-पोषण, गुजारा भत्ता और संपत्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून मानता है कि उसने एक नया जीवन शुरू कर दिया है और अब वह वित्तीय सहायता के लिए अपने पूर्व पति पर निर्भर नहीं है |

इस मामले में तमाम प्रमाण होने के बावजूद पुलिस ने कानून का पालन नहीं किया मामला कोर्ट मैं गया परंतु न्यायालय ने भी प्रमाणों पर गौर नहीं किया | अब सवाल यह उठता है कि प्रमाण होने के बावजूद अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पीड़ित प्रमाणों को लेकर कहां जाए ?

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पूरे देश में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाई जा रही है तिरंगा यात्रा

मन्नू मानिकपुरी संवाददाता बिलासपुर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देश एवं नेतृत्व में बिलासपुर जिले के सभी थानों में आज तिरंगा यात्रा निकाली गईतिरंगा यात्रा का उद्देश्य आम जनमानस में राष्ट्रीय एकता एवं गौरव की भावना को प्रबल करना, उनके हृदय में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना एवं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में जागरूकता लाना है जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षको के मार्गदर्शन में जिले के सभी सीएसपी, एसडीओपी, डीएसपी एवं थाना प्रभारी के नेतृत्व में उनके क्षेत्राधिकार के थानों में पुलिस द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गईतिरंगा यात्रा में पुलिस द्वारा अपनी सहभागिता निभाते हुए शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रैली के माध्यम से आमजन में जागरूकता लाई गई ।तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगा झंडा अमर रहे के नारे लगाए गए रैली को देखने के लिए आम जनता में उत्साह की भावना नजर आई तिरंगा यात्रा में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी एवं स्टाफ द्वारा सक्रिय रूप से शामिल होकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाया।
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जेल में बंद भाइयों को राखी बांध सकेगी बहनें:जेल विभाग ने जारी किया आदेश, रक्षाबंधन के दिन बांध पाएंगी बहने राखी

मन्नू मानिकपुरी संवाददाता बिलासपुर जेल में बंद बंदियों की बहन अब अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेगी। इस वर्ष राखी बांधने के लिए जेल विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।जिसके तहत बहने अपने साथ 100 ग्राम सुखी मिठाई साथ ले जा सकेंगी इसके साथ ही एक भाई को अधिकतम 3 बहनों से मुलाकात की इजाजत होगी और वो उन्हें राखी बांध सकेंगी । बता दें कि पिछले कुछ साल से कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश की जेलों में रक्षाबंधन पर्व पर भाईयों की कलाई पर बहने राखी नही बांध पा रही थी सुरक्षा को देखते हुए लिया गया था फैसला जेल मुख्यालय ने कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए जेल परिसर में रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाने का आदेश जारी किया था कैदियों के बहनों के लिए जेल परिसर में लेटर बाक्स लगाया जाता था और कैदियों की बहनें उस बाक्स में लिफाफों में राखियां भर कर डाल देती थी । इसके अलावा बात करने के लिए वीडियो कालिंग भी करवाई जाती थी लेकिन इस वर्ष जेल मुख्यालय ने जेल परिसर में रक्षाबंधन मानने के लिए आदेश जारी कर दिया है करोना काल के बाद से ये पहला वर्ष होगा जहां जेल में बंद कैदियों को उनकी बहने राखी बांध सकेंगी। केंद्रीय जेल बिलासपुर अधीक्षक द्वारा इस वर्ष नम हुई बहनों की आंखो में खुशी लाने विशेष उपहार देने की खबर सूत्रों से प्राप्त हुई है । अब देखने वाली बात होगी की जेल अधीक्षक द्वारा जेल में आई बहनों को क्या उपहार दिया जाता है
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शंकर नगर से 01 नग सोने की चैन, 01 नग सोने की अंगुठी एवं 01 जोड़ी चांदी के पायल की चोरी : आरोपी गिरफ्तार

*अड्डेबाजी चेकिंग के दौरान चोरी का हुआ खुलासा के प्रकरण में एक अन्य विधि से संघर्षरत बालक गिरफ्तार*। *बालक के कब्जे से 01 नग सोने की चैन, 01 नग सोने की अंगुठी एवं 01 जोड़ी चांदी का पायल कीमती करीबन 2,50,000/- रूपये किया गया है जप्त*। *पूर्व में गिरफ्तार आरोपी गौरव दास उर्फ बटे के साथ मिलकर दिये थे घटना को अंजाम*। *थाना सिविल लाईन में अपराध क्र. 438/2024 धारा 331(4)305 बी.एन.एस. 2023 के तहत की जा रही मामले की विवेचना*। चोरी नकबजनी की घटनाओं को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर आरोपियों को पकड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। 11.08.2024 को नेहा अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि घटना दिनांक 30.06.2024 से 11.08.2024 की दरमियानी रात को अज्ञात चोरो द्वारा सेक्टर 01, शंकरनगर स्थित मदन अग्रवाल के मकान में पीछे से दरवाजा तोड़कर अन्दर घुसकर आलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर, एक जोड़ी सोने के कंगन, एक नग सोने का चैन (हार), तीन नग सोने की अंगूठी, दो जोड़ी चांदी की पायल, चांदी का सिक्का छः नग एवं कुछ चिल्हर रखे पैसे मशरूका 5,50,000/- रूपये को चोरी कर लिया गया है। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्र. 438/2024 धारा 331(4)305 बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के मुख्य आरोपी गौरव दास उर्फ बटे को चोरी के सामान की बंटवारा के दौरान मून लाईट स्कूल के आस पास अड्डेबाजी की जगह पर पूर्व में गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया जाकर प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी की खोजबीन की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि घटना में संलिप्त आरोपी अपने किराये के मकान में चोरी के मशरूका के साथ छिपा हुआ है। जिस पर रेड कार्यवाही कर विधि से संघर्षरत बालक को पकड़कर पूछताछ करने पर उसके द्वारा मुख्य आरोपी गौरव दास के साथ चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। जिस पर विधि से संघर्षरत बालक के कब्जे से चोरी के मशरूका 01 नग सोने की चैन, 01 नग सोने की अंगुठी एवं 01 जोड़ी चांदी का पायल कीमती करीबन 2,50,000/- रूपये जप्त कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है। *विधि से संघर्षरत बालक*।
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प्रधानपाठिका को बनाया हवस का शिकार, कार सिखाने के बहाने युवक ने नशीला पदार्थ खिलाकर किया दुष्कर्म, फिर जो हुआ, पूरा मामला जान हो जाएँगे हैरान

पेंड्रा। जिले से प्रधानपाठिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। प्रधानपाठिका से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी को गौरेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेमेतरा जिले का रहने वाला आरोपी श्रीकांत पांडेय प्रधानपाठिका को एक होटल में ले जाकर पहले तो नशीला पदार्थ खिलाया। इसके बाद उसके साछ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार कोरबा की रहने वाली महिला प्रधानपाठक से आरोपी की पहचान बेमेतरा जिले के युवक ​श्रीकांत पांडेय से थी। आरोपी युवक के पास महिला कार सीखने के लिए आई थी। दोनों के बीच करीबी बढ़ती गई। मेल-मुलाकात बढ़ी। इसके बाद उसने गौरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत केंवची की एक होटल प्रधानपाठिका को धोखे से ले गया

उसने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। बेहोश होने पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। होश में आने पर उसको अपने साथ गलत कृत्य होने की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने परिजनों को इसकी जानकारी ​दी और गौरेला थाना में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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