साहित्य

समाजिक बहिष्कार कानूनन अपराध है। समाजिक पदधिकारी बिना तलाक से दूसरी शादी न कराये, कानूनी तलाक की सलाह दें।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमंदी नायक ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता आज 225 वीं व जिला स्तर पर 104 की सुनवाई हुई। रायपुर जिले में आयोजित जनसुनवाई में कुल 25 प्रकरण में सुनवाई की गई।

आज के प्रकरण में आवेदिका जो कि एक शिक्षिका है अभी मातृत्व अवकाश पर है जिसने 13 सितंबर को बच्चे को जन्म दिया। आज की सुनवाई में आवेदिका के पति उपस्थित व अनावेदक जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से सहायक संचालक एवं एकाउंटेंट उपस्थित थे। अनावेदकगणों ने कहा कि आवेदिका को अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C) प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदिका प्रस्तुत करती है तो उसे कार्य मुक्त किया जा सकेगा। आवेदिका की ओर से अपनी औपचारिकता पूर्ण कर आयोग को सूचित करेगी तत्पश्चात् आयोग अंतिम फैसला करेगी।

एक अन्य प्रकरण में पूर्व सुनवाई में दोनों पक्षों के बीच आयोग की समझाईश की वजह से पूर्व में सुलह हो चुकी है आयोग की समझाईश पर अनावेदक ने कहा कि बैंक से ऋण लेने की वजह से फिलहाल अपने पत्नि को 15 हजार रूपये प्रति माह भरण-पोषण देना स्वीकार किया और ऋण खत्म होने के पश्चात 20 हजार रु. प्रति माह देगा। यदि आवेदिका का पति दूसरी महिला से दुबारा मिला या बात की तो दूसरी महिला को नारी निकेतन भेजा जायेगा तथा अनावेदक पति पर कानूनी कार्यवाही किया जायेगा। दोनों पक्षों में सुलह हो चुकी है व प्रकरण को निगरानी में रखा गया। इस आदेश के साथ प्रकरण समाप्त किया गया।

अन्य प्रकरण में आवेदिका ने दहेज का प्रकरण आयोग में दर्ज कराया था। दोनों पक्षों को सुना गया। अनावेदक पक्ष सुलहनामा के लिए तैयार है व अपने खर्च पर आवेदिका की डिलीवरी कराने के लिए भी तैयार है। पर आवेदिका अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। अनावेदक को समझाइश दिया गया कि डिलीवरी तक वह आवेदिका के घर जाकर उसकी देखभाल करे व बीच-बीच में जाकर रहे दो माह बाद आवेदिका व बच्चों को अपने साथ लेकर जाए। इस आदेश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना गया आवेदिका पक्ष को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है और आवेदिका से दंड की मांग की जा रही है। अनावेदक पक्ष इस बात को मानने से इंकार कर रहे है और आवेदिका पक्ष को समाज में मिलाने के लिए तैयार है। अनावेदकगणों को 15 दिन का समय दिया गया कि वे गांव में सामाजिक बैठक कर समाज में आवेदिका पक्ष को मिलाकर उसकी सूचना दोनो पक्ष आयोग में प्रस्तुत करें।

अन्य प्रकरण में दोनों पक्ष को समझाइश दिये जाने पर भी साथ रहने तैयार नहीं है अनावेदक को कहा गया की अपने बच्चे के लिए प्रति माह 1500 रू. देगा और आवेदिका को सलाह दी गई कि वह तलाक की प्रक्रिया करा सकती है। आयोग से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एक अन्य प्रकरण में 14 वर्ष से कम उम्र की बालिका द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था कि अनावेदक पिता द्वारा नाबालिग बेटी व उसकी माता को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया था जिसमे आयोग द्वारा प्रकरण को बाल संरक्षण आयोग को सौपा गया ताकि बालिका को न्याय मिल सके।

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फर्जी कॉल एप के माध्यम से देश भर में ठगी करने वाले दिल्ली के 02 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार*

*फर्जी कॉल एप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर देश भर में ठगी करने वाले दिल्ली के 02 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार* * प्रार्थी को क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर झांसे में लेकर दिये थे ठगी की घटना को अंजाम।* * आरोपियों द्वारा प्रार्थी से कुल 9,18,002/- रूपये किया गया था ठगी।* * प्रकरण में पूर्व में प्रार्थी की रिपोर्ट पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ठगी की 6,50,000/- रूपये को कराया जा चुका है होल्ड।* * आरोपियान पीड़ितो को अपना शिकार बनाते हुए फर्जी कॉल एप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड अपडेट करने साहित विभिन्न तरीकों के आधार पर देते थे ठगी की घटनाओं को अंजाम।* * आरोपी मनीष सिंह उर्फ लक्की है मूलतः हरियाणा का एवं आरोपी वसीम अहमद है उत्तर प्रदेश का निवासी।* * प्रकरण का मुख्य आरोपी मनीष सिंह उर्फ लक्की ठगी की घटना को अंजाम देने हेतु अन्य आरोपी वसीम अहमद को पेमेन्ट हेतु गेट-वे उपलब्ध कराने पर देता था कमीशन।* * आरोपियों द्वारा ठगी हेतु उपयोग किये जाने वाले मोबाईल नंबर एवं बैंक खाते रहते है पूर्णतः फर्जी।* * आरोपियों के कब्जे से ठगी के पैसों से क्रय की गई 01 नग आईफोन 14 कीमती लगभग 1,50,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त 03 नग मोबाईल फोन किया गया है जप्त।* * आरोपियों के विरूद्ध रेंज साईबर थाना रायपुर में अपराध क्रमांक 01/2023 धारा 420 भादवि. 66सी, 66डी आई.टी. एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।* प्रार्थी रोहित कुमार साहू ने साईबर रेंज थाना रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह कुम्हारी, दुर्ग का निवासी है तथा उसका बैंक खाता पण्डरी मोवा, रायपुर ब्रांच स्थित एक्सिस बैंक में है। दिनांक 12.06.2023 को प्रार्थी के मोबाईल फोन में एक्सिस बैंक के टोल फ्री नम्बर 18605005555 सेे किसी अज्ञात धारक द्वारा फोन कर क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी दी जा रही थी इसी दौरान प्रार्थी के उक्त बैंक खाता में अलग-अलग किश्तो में लगभग 05 लाख रूपये क्रेडिट हुए उसके पश्चात् लगभग 04 लाख रूपये डेबिट भी हो गये। जिस संबंध में प्रार्थी द्वारा बैंक में जानकारी दी गई जिस पर बैंक द्वारा प्रार्थी के बैंक खाते को ब्लॉक कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा अपने होम लोन की किश्त को पटाने हेतु बैंक जाकर अपने खाते से उसमें लगे ब्लॉक को हटवाया गया जिसके पश्चात् दिनांक 30.06.2023 से 01.07.2023 के मध्य प्रार्थी के खाते से कुल 9,18,002/- रूपये उसके खाते से आहरित कर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर ठगी किया गया। जिस पर रेंज स्तरीय सायबर थाना रायपुर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 01/2023 धारा 420 भादवि. 66सी, 66डी आई.टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। रेंज साईबर थाना रायपुर में दर्ज ठगी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुये हाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल/अपराध श्री पिताम्बर पटेल, तत्. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा, थाना प्रभारी रेंज साईबर थाना रायपुर एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा रेंज साईबर थाना रायपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा जिस मोबाईल नंबर से प्रार्थी के मोबाईल फोन पर कॉल आया था, उन मोबाईल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही जिन खातों में रकम स्थानांतरित किये गये थे, उन खातों के संबंध में भी संबंधित बैंकों से दस्तावेज व जानकारी प्राप्त की जाकर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास करते हुये ठगी हेतु आये मोबाईल नंबर के साथ-साथ उन से संबंधित अन्य कई मोबाईल नंबरों तथा दस्तावेजो का लगातार विश्लेषण करते हुये अंततः आरोपी को चिन्हांकित करने में सफलता मिली तथा आरोपी को दिल्ली में लोकेट किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों को दिल्ली रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा दिल्ली पहुंचकर लगातार कैम्प करते हुए आरोपी की पड़ताल करने पर यह सुनिश्चित हुआ कि आरोपी द्वारा बहुत ही सर्तकता से अपनी स्वयं की पहचान छिपाते हुये इस तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी द्वारा उपयोग किये गये मोबाईल नंबर फर्जी होने के साथ ही बैंक खातों के पते भी दूसरे स्थानों के थे। आरोपी द्वारा उस मोबाईल नंबर एवं खातों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ठगी की वारदात को कारित करने के लिए किया गया था। दिल्ली में कैम्प कर रही टीम को तकनीकी विश्लेषण के आधार पर घटना में संलिप्त आरोपी मनीष सिंह उर्फ लक्की के संबंध में महत्वपूर्ण जानाकरी प्राप्त हुई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुये आरोपी मनीष सिंह उर्फ लक्की को पकड़ने में सफलता मिलीं। घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी दिल्ली निवासी वसीम अहमद जो उसे कुछ कमीशन पर ऑनलाईन ठगी के पेमेन्ट हेतु गेट-वे उपलब्ध कराता था के साथ मिलकर ठगी की घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त वसीम अहमद की भी पतासाजी कर पकड़ा गया। साथ ही आरोपियों द्वारा प्रार्थी से लाखांे रूपये की ठगी की उक्त घटना को कारित करने के अलावा फर्जी कॉल मी एप एवं विभिन्न वॉलेट एप के माध्यम से देश भर में क्रेडिट कार्ड की जानकारी अद्यतन करने के साथ-साथ अन्य तरीका वारदात के आधार पर अलग-अलग लोगोें को अपना शिकार बनाते हुए लाखों रूपए की ठगी करना बताया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से ठगी के पैसों से क्रय की गई 01 नग आईफोन 14 कीमती लगभग 1,50,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त 03 नग मोबाईल फोन जप्त* कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। *वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पूर्व में प्रकरण में 6,50,000/- रूपये को होल्ड कराया जा चुका है।* *गिरफ्तार आरोपी* *01. लक्की कुमार पिता शेर सिंह उम्र 30 साल निवासी म.नं. 36-डी गली नं. 03 स्वामी सदानंद कॉलोनी भलसवा डेयरी विजय विहार रोहणी थाना भरसवा डेयरी नई दिल्ली हाल म.नं. सी-19 दूसरा माला हरगोविन्द विहार विजय विहार बिहार फेस-02 दिल्ली। स्थाई पता सोनीपत हरियाणा के निवासी।* *02. वसीम अहमद पिता सईद अहमद उम्र 25 साल निवासी मयूर विहार फेस-1 आचार्य निकेतन गली नं. 02 अंकित डेयरी थाना मयूर विहार फेस-1 नई दिल्ली । स्थाई पता सरसवां तह. नकुड़ जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।* *कार्यवाही में निरीक्षक गौरव तिवारी प्रभारी रेंज साईबर थाना रायपुर, रेंज साईबर थाना रायपुर से उपनिरीक्षक मुकेश सोरी, सउनि मोह. कय्यूम, एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट से प्र.आर. गुरूदयाल सिंह, महेन्द्र राजपूत, चिन्तामणी साहू, म.प्र.आर. बसंती मौर्य, आर. विजय पटेल, प्रमोद बेहरा, मोह. राजिक, मुनीर रजा, नितेश सिंह, अनुरंजन तिर्की, म.आर. बबीता देवांगन तथा थाना सिविल लाईन से उपनिरीक्षक यामन कुमार देवांगन की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।*
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अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने लगातार की जा रही कार्यवाही

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक  दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कानून और शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने अधीनस्थ अमले द्वारा लगातार कार्यवाहियां की जा रही है। पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा विगत तीन माह में आबकारी अधिनियम अंतर्गत 344 प्रकरण बनाकर अपराध दर्ज किया गया है, वहीं पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा अवैध परिवहन के 2150 मामले पकड़े गये और 05 लाख 55 हजार रुपये समन राशि वसूल की गई है। कानून और शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के माध्यम से तत्परतापूर्वक दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत धारा 107,116,151 की  कार्यवाही की जा रही है। इसके अंतर्गत विगत तीन माह मे जिले में 1431 व्यक्तियों के विरुद्ध 901 प्रकरण में दर्ज किए गए हैं और 448 व्यक्तियों के विरुद्ध बंध पत्र निष्पादन की कार्यवाही की गई है। उक्त प्रावधान के तहत किसी भी तरह के मामले में दोबारा शांति भंग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध शासन के पक्ष में बंध पत्र समपहरण किये जाने के प्रावधान है। जिले में कानून और शांति व्यवस्था के बाधक तत्वों की पहचान की जा रही है ताकि समय रहते आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा सके।
             आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध सामग्री की आपूर्ति अथवा अवैध धन संधारण की रोकथाम के लिए मोबाइल चेक पोस्ट स्थापित कर सजगता से जांच और निगरानी की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में गत सोमवार की रात्रि में कांकेर थाना की टीम द्वारा एक वाहन की जांच की गई, जिसमें साढ़े तीन लाख रूपये  नगदी का संदिग्ध परिवहन पाये जाने पर राशि को जब्त कर जांच में लिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ प्रियंका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक  दिव्यांग पटेल द्वारा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से की जा रही विभागीय जांच प्रक्रियाओं की सतत समीक्षा की जा रही है एवं जरूरी कदम उठाने हेतु विभागीय अमले को लगातार निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

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रायपुर : हाथी दांत तथा पेंगोलिन शल्क की तस्करी में 4 आरोपियों को जेल

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  मोहम्मद अकबर के निर्देशन में विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान लगातार जारी है। इस तारतम्य में विगत दिवस 17 सितम्बर को वन परिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत वन अपराध के दो अलग-अलग प्रकरणों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इनमें वन्य प्राणी हाथी दांत तथा पेंगोलिन शल्क की तस्करी से संबंधित मामले हैं।

    उक्त कार्रवाई प्रधान मुख्य वन संरक्षक  व्ही. श्रीनिवास राव तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)  सुधीर अग्रवाल के मार्गदर्शन में गठित वन विभाग की टीम द्वारा तत्परता पूर्वक की गई। वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़  एल.एन. पटेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत् दिवस वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सहयोग से वन परिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत वन्यप्राणी हांथी दांत एवं पंेगोलिन शल्क की तस्करी से संबंधित वन अपराध में कठौतिया-घुटरा रोड़ रेल्वे फाटक के समीप राजकुमार आत्मज शिव प्रसाद यादव उम्र 35 वर्ष भेलवांडांडपारा, सोनहत जिला-कोरिया ( एवं दुबराज आत्मज बाल सिंह गोंड़ उम्र 36 वर्ष सा. भेलवाडांड़पारा, सोनहत जिला-कोरिया से मोटर साइकल में हाथी दांत 02 नग वजन 1.400 कि.ग्रा. की तस्करी में पकड़ा गया।

    इसी तरह बृजनंदन जायसवाल आत्मज भगवान जायसवाल उम्र 45 वर्ष सा. मोहली, चांदनी बिहारपुर जिला-सूरजपुर एवं राधेलाल आत्मज बुद्धूराम अगरिया उम्र 40 सा. मोहरसोप, चांदनी बिहारपुर जिला-सूरजपुर से छतरंग के पास जंगल में टाटा सूमो गोल्ड वाहन में पेंगोलिन शल्क वजन 1.040 कि.ग्रा. जब्त किया गया। सभी 04 आरोपियों के विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत् वन अपराध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई जारी है।

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निजात अभियान के तहत सरकंडा पुलिस की कार्यवाही...अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से शराब बिकी करते 03 आरोपी पकड़े गये

बिलासपुर से मन्नू मानिकपुर की रिपोर्ट अपर क्र- 1268/23 धारा-34(2) आबकारी एक्ट अप क्र- 1269/23 धारा- 34(2) आबकारी एक्ट अप क्र- 1270/23 धारा- 34 (2) आबकारी एक्ट ** निजात अभियान के तहत सरकंडा पुलिस की ** आरोपियों के कब्जे से देशी एवं महुआ शराब. सहित कुल 39 लीटर कीमती 9800 रू. किया गया जप्त | *नाम आरोपी* 01- राजकुमार साहू पिता ननकीराम साहू उम्र 45 वर्ष साकिन बहतराई नया तालाब के पास राजकिशोर नगर सरकण्डा | 02- गणेश मरावी पिता तिलक मरावी उम्र 40 वर्ष निवासी धनुहारपारा चिल्हाटी। 03- मोना उर्फ सोमनाथ साहू पिता मोहन साहू उम्र 23 वर्ष निवासी हरश्रृगांर अटल विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुरसंतोष कुमार सिंह(भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिपालन में अति०पुलिस (शहर ) बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं सी. एस. पी. (सरकंडा ) श्रीमती पूजा कुमार द्वारा जिले में अवैध शराब /गांजा बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता के निर्देशन में एक टीम कार्यवाही हेतु लगाया गया है, टीम द्वारा पतासाजी के दौरान मुखबीर पर बहतराई स्टेडियम के पास आरोपी राजकुमार साहू को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसके कब्जे से 17 लीटर महुआ शराब किमती 3400 एवं बिक्री रकम 600/- रू. बरामद किया गया इसी प्रकार टीम द्वारा सूर्या चौक चिंगराजपारा के पास रेड कार्यवाही कर आरोपी मोना उर्फ सोमनाथ साहू के कब्जे से अवैध रूप से बिकी करते 45 पाव देशी प्लेन शराब किमती 3600 रू. बरामद किया गया, तथा ग्राम चिल्हाटी धनुहार पारा में आरोपी गणेश मरावी के कब्जे से 14 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 2800 रू. जप्त किया गया । सभी आरोपीयो के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
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महादेव ऐप के सट्टेबाज से कांग्रेस का क्या संबंध है भूपेश बताएं : सांसद संतोष पांडे

*भूपेश बताये सट्टेबाज से कांग्रेस का क्या संबंध है - संतोष पाण्डेय* रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा सांसद संतोष पाण्डेय ने महादेव एप से जुड़े सट्टेबाजों के यहां ईडी के छापे में 417 करोड़ रुपए की संपत्ति उजागर होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधा सवाल किया है कि महादेव एप के सट्टेबाजों से कांग्रेस के नेताओं का क्या संबंध है? कांग्रेस के कौन-कौन से नेता और उनके परिजन सट्टेबाज सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे? मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ईडी की जांच पड़ताल के दायरे में हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या मुख्यमंत्री इन सबसे अनजान हैं कि उनके करीबियों के तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं? उन्होंने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री से यह सामान्य उम्मीद की जाती है कि उसके इर्द-गिर्द के लोग अपराध अथवा आर्थिक अपराध की गतिविधियों से संलिप्त न हों। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए अफसर, नेता, कारोबारी सबके सब एक के बाद एक बेनकाब होते जा रहे हैं। ढेरों घोटाले सामने आ जाने के बाद अब आखिरकार महादेव एप सट्टेबाजी की पूरी पटकथा भी ईडी ने पढ़ ली है। जिससे वह छत्तीसगढ़ की जनता को भी अवगत करा चुकी है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात का जवाब दें कि उन्होंने अब तक इन गतिविधियों में संदिग्ध लोगों को संरक्षण क्यों दे रखा है? उन्होंने अपने करीबी अधिकारियों, सहयोगियों और कांग्रेस के नेताओं पर इस मामले में कार्यवाही क्यों नहीं की? सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि वह बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसे लोगों को क्लीन चिट कैसे दे रहे थे। अगर छत्तीसगढ़ में महादेव एप का संचालन नहीं हो रहा होता तो फिर ईडी की जांच पड़ताल में जो तथ्य सामने आए हैं, क्या वे मनगढ़ंत हैं? यदि ऐसा है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर तथ्यों के साथ जवाब दें। मुख्यमंत्री ने लगातार महादेव एप से जुड़े संदिग्ध लोगों को किसी भी तरीके से संरक्षण ही दिया है। छत्तीसगढ़ में महादेव एप की कारगुजारियों को संसद तक में उठाया। यदि कांग्रेस के लोग इस सट्टेबाजी से जुड़े हुए नहीं हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को काफी पहले ही इन सट्टेबाजों पर लगाम कस देनी चाहिए थी। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि महादेव ऐप को प्रतिबंधित किया जाए दूसरी तरफ उनके ही लोग इस महादेव एप से संबंध रखने के मामले में जांच के दायरे में हैं। हर मामले में दोहरी मानसिकता दिखाने वाले भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों के पैरोकार बनकर पहले भी सामने आते रहे हैं। चाहे मामला कोल परिवहन दलाली का हो या फिर किसी और घोटाले का, यहां तक कि शराब घोटाले में भी कांग्रेस के नेताओं को उनके संरक्षण का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि भूपेश बघेल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सट्टेबाजों से कांग्रेस के नेताओं को चंदा मिला है? भूपेश बघेल यह भी बतायें कि कांग्रेस के फंड मैनेजर बने हैं तो उसमें भी महादेव एप की कृपा है? इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी इसमें लिप्त होने के इनपुट ईडी को मिले। तब भी भूपेश बघेल जानबूझकर अनभिज्ञ क्यों बने हुए थे? 1650 करोड रुपए का हवाला छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद भी राज्य के स्तर पर कोई जांच क्यों नहीं की गई? जिनके खाते में रकम आई वे हितेश चौबे और अनिमेष सिंह कौन हैं और कहां हैं? इनके खाते से जो महंगी गाड़ियां खरीदी गई उनका उपयोग कौन कर रहा है।ऐसी चर्चा है कि एक वरिष्ठ मंत्री के इशारे पर रकम हस्तांतरित की गई है। क्या यह जरूरत नहीं है कि इतने बड़े आर्थिक अपराध की जांच के लिए मुख्यमंत्री को केंद्रीय एजेंसियों से जांच करने के लिए अनुरोध करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया।
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*धारदार तलवार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार*

खमतराई पुलिस की कार्यवाही *धारदार तलवार के साथ आरोपी सन्नी हरपाल गिरफ्तार* को थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत घासपारा पास चेकिंग के दौरान अवैध रूप से तलवार लेकर घुमते *आरोपी सन्नी हरपाल पिता धनेश्वर हरपाल उम्र 32 साल निवासी थाना खमतराई रायपुर* को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 01 नग धारदार तलवार जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 830/23 धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखना अभियान चलाया जा रहा है |
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हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार

विवरण - प्रार्थी महेश महिलांगे ने थाना उरला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सतनाम चौक वार्ड नं. 02 उरला में रहता है तथा मजदूरी का कार्य करता है। प्रार्थी दिनांक 15.09.2023 को दोपहर करीबन 03ः00 बजे उरला देशी शराब दुकान के पीछे बृज ट्रैक एवं टावर कंपनी के सामने अजय टंडन एवं अमन बंजारे के साथ पेड़ के नीचे में बैठ कर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान करीबन 03.30 बजे राजू साहू व सुनील पाल, प्रार्थी तथा उसके साथियों के पास आये, जहां अजय टण्डन, राजू साहू एवं सुनील पाल के साथ मिलकर पुराने विवाद को लेकर अमन बंजारे के साथ मारपीट करने लगा इसी दौरान अमन बंजारे की हत्या करने की नियत से उनके द्वारा अपने पास रखें चाकू से अमन बंजारे के शरीर तथा जांघ पास लगातार वार करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गये थे, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कि उपचार के दौरान मुत.अमन बंजारे की मृत्यु हो गई। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 370/23 धारा 307, 302, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
 
हत्या की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री अविनाश मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी उरला को जल्द से जल्द आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकरियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना उरला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुए आरोपियो के छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी अजय टण्डन, राजू साहू एवं सुनील पाल को पकड़ा गया। 
 
पूछताछ में आरोपी अजय टण्डन ने बताया गया कि मृतक अमन बंजारे का उसकी पत्नि के साथ अवैध संबंध था, इसी बात को लेकर वह अपने साथियांें के साथ मिलकर अमन बंजारे की हत्या करने की योजना बनाया एवं योजना के अनुसार दिनांक घटना को अजय टण्डन द्वारा अमन बंजारे को फोन कर घटना स्थल पर बुलाया गया था जिसके पश्चात् उसके अन्य साथी राजू साहू एवं सुनील पाल वहां आये तथा तीनों ने मिलकर मृतक अमन बंजारे के साथ मारपीट करते हुए अपने पास रखें चाकू से उस पर वार कर अमन बंजारे की हत्या कर दिये तथा चाकू को तालाब में फेंक दिये।
 
आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 
 
गिरफ्तार आरोपी-
 
01. अजय टण्डन उर्फ चीची पिता पीला राम टण्डन उम्र 24 साल निवासी सतनाम चौक वार्ड 02 उरला थाना उरला जिला रायपुर।
 
02. राजू साहू उर्फ गोलू पिता दशरू साहू उम्र 26 साल निवासी रावाभांटा खेल मैदान के पास थाना खमतरई जिला रायपुर।
 
03. सुनील पाल उर्फ गड्डी पिता रमेश पाल उम्र 23 साल निवासी सतनाम चौक वार्ड 02 उरला थाना उरला जिला रायपुर।
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CRIME: रिटायर्ड IAS ठगी का शिकार, खाते से निकाले 20.82 लाख रुपये, जांच में जुटी पुलिस…

रायपुर। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। रिटायर्ड आईएएस ठगी का शिकार हो गए हैं। शातिर साइबर ठगों ने उनके दो बैंक खाते से 20 लाख 82 हजार रुपए निकाल लिए। ठगी का यह मामला पिछले महीने अगस्त में घटी थी। ठगी के शिकार रिटायर्ड IAS भानू प्रताप सिंह नेताम की शिकायत की जांच के बाद शनिवार रात न्यू राजेंद्रनगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। न्यू राजेंद्रनगर पुलिस ने बताया कि आचमन गुरु घासीदास कालोनी न्यू राजेंद्रनगर निवासी रिटायर्ड आइएएस भानू प्रताप सिंह नेताम ने शिकायत दर्ज कराया कि उनके मोबाइल नंबर 9406053003 को हैक करके एयरटेल के सिम नंबर 9424218604 से पोर्ट करके शातिर ठगों ने सारी व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर ली। फिर नौ से 15 अगस्त के बीच भारतीय स्टेट बैंक के खाते से रुपए 6.35 लाख रुपए और एक्सिस बैंक के खाते से 14.47 लाख रुपए निकाल लिए। इसका पता चलने पर नेताम ने 16 अगस्त को इसकी शिकायत साइबर पुलिस थाना सिविल लाइन में की थी, किंतु पुलिस ने जांच का हवाला देकर उस समय केस दर्ज नहीं किया।  ऐसे हुआ घटनाक्रम रिटायर्ड आइएएस भानू प्रताप सिंह नेताम और उनकी पत्नी के नाम पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में तीन बीमा पालिसी है। उन्होंने कंपनी के खिलाफ शिकायत करने समक्ष अधिकारी का नाम एवं फोन नंबर मांगा तो वहां से लोकपाल के नाम से पंकज त्रिपाठी का नाम और फोन नंबर 9012207395 दिया। उस नंबर पर काल करने पर पंकज त्रिपाठी ने बताया कि आपके तीन बीमा की राशि 28.50 लाख रुपए मिलेगे। इसके लिए बताए अनुसार आप आरटीजीएस से रुपए भेजते रहेगे तो आपको मिलने वाले रुपए के साथ वह भी वापस हो जाएगा। उसकी बातों में विश्वास करके नेताम रुपए भेजते गए और पंकज त्रिपाठी मिलने वाली राशि बढाते गया। इस तरह सिलसिला 30 जनवरी से एक अगस्त 2023 तक चलता रहा।अतिम राशि भेजने के नेताम को बताया गया कि अब उन्हें 42.50 लाख रुपए मिलेंगे। इस पर उन्होंने पंकज त्रिपाठी से लगातार संपर्क बनाए रखा पर कोई रकम नहीं मिली। हालांकि जितने बार उन्होंने पैसे भेजे उसका प्रीमेरिका लाइफ इंश्योरेंस (4.33रुपए) मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में दो पालिसी का पांच लाख रुपए और बजाज लाइफ इंश्योरेंस की दो पालिसी भेजा गया। इन कंपनियों से फोन भी लगातार आते रहे। इस बीच नेताम ने आगे पालिसी जारी रखने में असमर्थता जताई। RAIPUR CRIME: बैंक खाता ब्लाक कराकर नया खाता खुलवा लिया  फोन की परेशानी को देखते हुए उन्होंने अपना नंबर बदलने के साथ बैंक खाता ब्लाक कराकर नया खाता खुलवा लिया, लेकिन अब उनके खाते में कुछ भी रकम शेष नहीं बचा है। ठगी के इस खेल में पंकज त्रिपाठी नामक ठग की मुख्य भूमिका है। पुलिस अब पंकज त्रिपाठी की पूरी कुंडली खंगाल रही है।
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Crime: भिलाई में फिर मर्डर, युवक को पीट-पीटकर मार डाला, एक आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। भिलाई टाउनशिप के खुर्सीपार में युवक मलकीत सिंह की हत्या के बाद कोहका में एक हत्या की वारदात हुई है। देर रात कोहका क्षेत्र में एक युवक को पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा है।  स्मृति नगर चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान चंद्रशेखर ठाकुर (38 वर्ष) निवासी सुंदर नगर कोहका के रूप में हुई है। यहां रहने वाला सचिन चौधरी रात में किसी लडक़ी से खड़े होकर बात कर रहा था। इसी दौरान वहां चंद्रशेखर का छोटा भाई युगल किशोर निकला। उसने सचिन को कहा इस तरह कहीं भी लडक़ी से बात करने से उसके घर के पास का माहौल खराब होता है। इसे लेकर सचिन युगल से झगड़ा करने लगा।  झगड़ा बढ़ता देख चंद्रशेखर ठाकुर घर से बाहर आया और दोनों का विवाद शांत कराने लगा। इस पर सचिन ने अपने भाई गोविंदा चौधरी को फोन करके बुला लिया। गोविंदा बेस बल्ला और डंडा लेकर आया और चंद्रशेखर को बुरी तरह पीटने लगा। उसकी छाती में संघातक चोट से वो वहीं ढेर हो गया।सूचना पर पहुंची 112 की टीम ने चंद्रशेखर को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्मृति नगर पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर यह हत्या हुई है ऐसी बात सामने आ रही है - अरुण साव भाजपा

भिलाई के खुर्सीपार में हुई मलकीत सिंह की निर्मम हत्या पर परिजनों से मिले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव व पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे अरुण साव ने कहा निर्दोष , निहत्थे युवक की बेरहमी से हत्या बताती है छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर यह हत्या हुई है ऐसी बात सामने आ रही है। ऐसी सोच को पूरी तरह कुचलने की जरूरत है फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई हो पीड़ित परिवार को तुरंत 50 लाख का मुवाअजा मिले।भाजपा न्याय की लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।सरकार सत्ता में बने रहने का अधिकार खो चुकी है।लोग बता रहे है हत्या के बाद अपराधी लाश पर नाच रहे है ऐसे हालात छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुए ।
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धारदार चाकू के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार

थाना गंज पुलिस टीम द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत चेकिंग के दौरान अवैध रूप से चाकू लेकर घुमते आरोपी आरोपी अभिषेक सोना उर्फ बिगड़ू पिता दुर्जन सोना उम्र 26 साल निवासी गंजपारा देशी शराब दुकान के पास थाना गंज रायपुर एवं निखिल यादव पिता स्व. छबि यादव उम्र 19 साल निवासी कोटा दिशा कॉलेज के पास थाना सरस्वती नगर रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध रूप से रखें 02 नग चाकू जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 310, 311/23 धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

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अवैध रूप से शराब के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
 
इसी क्रम में दिनांक 14.09.2023 को थाना उरला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना उरला क्षेत्रातंर्गत हीरा पावर कंपनी के पास एक व्यक्ति अपने पास बोरी में शराब रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी उरला के नेतृत्व में थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिए के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम भागवत निषाद निवासी अछोली उरला रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखंे बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में देशी शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने व बिक्री करने के संबंध में भागवत निषाद से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी भागवत निषाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखंे 32 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 3,700/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 363/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 
 
इसी प्रकार थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा थाना उरला क्षेत्रांतर्गत बाजार चौक अछोली पास अवैध रूप से शराब के साथ आरोपी धनेश्वर निषाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 35 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 4,600/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 366/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
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3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, बच्ची जब खून से लथपथ मिली तो वारदात का पता चला, दरिंदा फरार…

भिलाई: छत्तीसगढ़ से एक हैवानियत की खबर आई है, जो सबको झकझोर कर दिया है। दरअसल ये घटना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की है। तीन साल की बच्ची से उसके पिता के साथ कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने ही दुष्कर्म किया। CG Rape: वह बच्ची को सोमवार रात घुमाने के बहाने साथ लेकर गया था। काफी देर बाद बच्ची जब खून से लथपथ मिली तो वारदात का पता चला। इसके बाद परिजनों ने भिलाई थाने में मामला दर्ज कराया। वारदात के बाद आरोपी भाग निकला CG Rape: पिता ने पुलिस को बताया कि वो हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया की एक कंपनी में वह काम करता है। वहीं उसका साला और उसका दोस्त राजकुमार गोड़ भी काम करता है। साले के बुलाने पर वह राखी में पत्नी व बच्ची के साथ उसके घर गए थे। तब से वहीं रह रहे थे और वहीं से ड्यूटी भी साथ चले जाते थे। घरेलू संबंध होने से राजकुमार का भी उनके साले के घर आना-जाना था। CG Rape: घुमाने के बहाने बच्ची को साथ लेकर गया CG Rape: परिजनों ने बताया कि, सोमवार रात करीब 8 बजे राजकुमार उनके घर आया और बच्ची को घुमाने के बहाने अपने घर ले गया। वहां बच्ची से गंदा काम किया। रात 10 बजे तक जब वह बच्ची को लेकर नहीं लौटा तो परिजन उन्हें तलाश करने निकले। इस बीच रात करीब 11-12 बजे राजकुमार ने उन्हें बच्ची सौंपी और फिर हड़बड़ी में वहां से भाग निकला। CG Rape: ब्लीडिंग देखकर घर वालों को हुई जानकारी CG Rape: मामा ने जब बच्ची को उसकी मां को सौंपा तो वह रोने लगी। बच्ची ने दर्द होने की बात कही। उसकी मां ने देखा कि काफी खून निकल रहा था। इसके बाद वो काफी घबरा गए और डॉक्टर के पास लेकर गए। इसके बाद राजकुमार के घर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। इससे परिजनों को शक हुआ और वे पुलिस के पास पहुंचे। CG Rape: मध्य प्रदेश का रहने वाला है आरोपी CG Rape: आरोपी राजकुमार गोड़ पिता जयराम गोड़ मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के सनारगोदी का रहने वाला है। वो कुछ महीने पहले भिलाई आया और इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी में नौकरी करने लगा। पुलिस कंपनी जाकर आरोपी के बारे पता लगा रही है। खबर लिखे जाने तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
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आवेदिका को एक मुश्त भरण-पोषण 5 लाख रूपये नगद दिलाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 224 वीं व जिला स्तर पर 103 वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में आयोजित जनसुनवाई में कुल 25 प्रकरण में सुनवाई की गई।

दोनों पक्षों को सुना गया अनावेदक शासकीय सेवा ग्रेड 02 में कार्यरत है जो अवैध रूप से अन्य महिला को अपने साथ रखे हुए हैं। शासकीय सेवा में रहते हुये अपने पत्नी से बिना तलाक के अवैध रिश्ते को बढावा दे रहा है आवेदिका का कथन है कि तीनों बच्चों को पढ़ाई। -लिखाई एवं भरण-पोषण के लिए अनावेदक खर्च नहीं दे रहा है। अनावेदक ने 25 हजार रूपये अपने वेतन से आवेदिका के खाते में दिये जाने पर सहमति दी किंतु आवेदिका 30 हजार की मांग कर रही है। आयोग के द्वारा काउंसलर की नियुक्ति की गई। जो गुप्त सूचना दिये जाने पर निरीक्षण करे कि अनावेदक ने दूसरा विवाह किया है अथवा नहीं। आगामी सुनवाई में अनावेदक को अन्य महिला को भी आयोग में उपस्थित करने का आदेश दिया गया। ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि कुटुंब न्यायालय रायपुर में समझौते के दौरान अनावेदक ने 15 लाख रु. व डेढ़ एकड़ जमीन आवेदिका को देने का प्रस्ताव रखा। इस दौरान अनावेदक अपनी शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया और अपनी बात से मुकर गया। जिसके कारण दोनों का तलाक पूर्ण नही हुआ था और अनावेदक ने आवेदिका को बिना तलाक के दूसरी महिला से विवाह कर लिया। सेवा पुस्तिका में भी अनावेदक ने दूसरी महिला का नाम दर्ज करा दिया। सेवा पुस्तिका में नाम दर्ज होने से यह साबित होता है कि अनावेदक की दूसरी पत्नी हैं जिसको अनावेदक ने आयोग की सुनवाई के दौरान कबुल किया। इस मामले का निराकरण न्यायालय से हो चुका है इसलिए आवेदिका पुनः न्यायालय जा सकती है इस आदेश के साथ आयोग ने प्रकरण नस्तीबद्ध किया।

अन्य प्रकरण में आवेदिका को एक मुक्त भरण-पोषण आयोग द्वारा 5 लाख रुपये नगद दिलाया गया।

अन्य प्रकरण में पिछली सुनवाई आयोग के द्वारा दिये गये निर्देश का पालन कर अनावेदक द्वारा आवेदिका को बेढ साल पुराना 10 माह का बकाया वेतन 85 हजार रू. का चेक प्रदान किया गया। आवेदिका की पूर्ण संतुष्टि के साथ प्रकरण नस्तीवाद किया गया। अन्य प्रकारण में दोनों पक्षों को सुना गया दोनों पक्षों ने अपने लिखित दस्तावेज आयोग में

प्रस्तुत किया था। आयोग द्वारा यह समझाइश दिया गया कि दोनो पक्ष एक-दूसरे को लिखित

रूप से कॉपी देंगे जिसकी सूचना देने के बाद पुनः सुनवाई किया जायेगा। अन्य प्रकरण में आवेदिका के तीन पुत्र एवं पुत्री थी। जिसमें से दो पुत्र का निधन हो गया है व आवेदिका के पति की मृत्यु भी हो चुकी है। दोनों पुत्र शासकीय नौकरी पर थे जिनके निधन के बाद उनके बहुओं को अनुकंपा नियुक्ति मिला है। जिसमे बढ़ी बहू को 25 हजार रू तथा छोटी बहू को 15 हजार रू मासिक वेतन मिलता है। आवेदिका ने बताया कि दोनों बहुओं द्वारा कोई भी भरण-पोषण नहीं दिया जाता। अनावेदक बहूओं द्वारा सम्पत्ति के मामले में हमेशा परेशान किया जाता है और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दिया जाता है आयोग आवेदिका को घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने की बात कही और दोनों बहुओं से मरण-पोषण भी ले सकती है कहा। कृदजानों के लिए संरक्षण के तहत दोनों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद भी दायर करने का सुझाव दिया गया।

अन्य प्रकारण में आयोग ने थाना धमतरी को पिछली सुनवाई में पत्र भेजा था जिसमें थाना धमतरी के सह उपनिरीक्षक द्वारा उपस्थित होकर मौखिक सूचना दिया गया कि अनावेदकगण आयोग में उपस्थिति से इंकार कर रहे है। आयोग ने थाना प्रभारी धमतरी को ए.एस.आई से पत्र भेजेगा जिसमें यह निर्देश दिया गया कि अनावेदकगणों के कब्जे से आवेदिका के समस्त जेवरातों और जेवरात से संबंधित दस्तावेजों को भी जब्त किया जायेगा और अनावेदकगणों के पास गहने गिरवी रखने के संबंध में कोई भी वैधानिक लाइसेंस होगा तो उसकी पुष्टि भी करेंगे एवं 1 माह के अंदर आयोग में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आयोग ने टिप्पणी करते हुये कहा कि क्यों तो अनावेदकगण के विस्तद एफआईआर दर्ज किया जाये।

अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदक क्र. 1 ने शादी का झूठा प्रमाण बनाया जबकि उसकी पहली पत्नी से उसका तलाक नहीं हुआ है। आयोग की सुनवाई में पहली पत्नी ने बताया कि उनकी शादी सन् 2001 में हुआ था, उनके दो बच्चे है जिसमें पुत्री 21 व पुत्र 20 वर्ष का है। अनावेदक के 01 के सेवा पुस्तिका में पहली पत्नी व दोनो बच्चों का नाम दर्ज है आयोग ने अनावेदिका क02 को यह सुझाव दिया कि अगर वह चाहे तो अपने पति के विभाग में लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है और यह भी प्रमाणित कर सकती है कि उससे तलाक लिया बिना झूठा हलफनामा देकर टिकरापारा आर्य समाज में दिनांक 12/12/2021 को अनावेदक ने दूसरा विवाह किया है जो कि अवैध एवं शून्य है जो कि कानून के खिलाफ होने के कारण अनावेदक क्र. 01 पत्ति को शासकीय सेवा से निष्कासित करने के लिए पर्याप्त है। इस आदेश के साथ आयोग ने प्रकरण नस्ती किया।

अन्य प्रकरण में आयोग द्वारा अनावेदक एएसआई खरीरा से पूछा गया कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति घर में घुस कर चोरी करेगा तो घर मालिक विरोध नहीं कर सकता क्या? जिसके जवाब में अनावेदक ने कहना था कि ऐसे करने वाले पर अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। आयोग ने आवेदिका को निर्देशित किया कि वह एएसआई के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज करवा सकती है और अपनी जमीन पर पहले की तरह अपनी फसल ले सकती है। इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

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CRIME NEWS : आबकारी विभाग की टीम ने घर में दी दबिश, बाड़ी में छुपाकर रखे 5 बोरी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

बलौदाबाजार। जिले में पुलिस अवैध कारोबार करने वाले लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी तारतम्य में कलेक्टर ने पिछले दिनों आबकारी विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए अवैध शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करने निर्देश दिए थे. पुलिस क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के घर में दबिश दी। इस कार्रवाई में घर के बाड़ी में छुपाकर पांच बोरियों में रखे नान स्कैन गोवा विदेशी शराब पाया गया. आरोपी को मामले में पूछताछ किया तो गोलमटोल जवाब देने पर हिरासत में लिया गया। शराब की कीमत 80 हजार के आसपास बताई जा रही है.मामले की जानकारी आबकारी सहायक आयुक्त ने बताया कि मुखबिर से अवैध शराब की सूचना मिला था . सूचना के आधार पर ग्राम सुंदरी थाना पलारी के एक घर में दबिश दी गई. इस दौरान आरोपी ओमप्रकाश सायतोडे के घर और बाड़ी की विधिवत् तलाशी ली गई. जहां से 5 बड़ी बोरियों में शराब जब्त किया गया. हर बोरी में 100-100 नग गोवा विदेशी शराब की बोतले थी, जिसे जब्त कर लिया गया है . मामले में आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क ) 34(2) 36; 59(क) का प्रकरण कायम कर विवेचना मे लिया गया है.
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