साहित्य

*महादेव एप के सूत्रधार ने खुलासा कर दिया उसने भूपेश बघेल को 508 करोड रुपए दिए - सिध्दार्थनाथ*

*महादेव एप के सूत्रधार ने खुलासा कर दिया उसने भूपेश बघेल को 508 करोड रुपए दिए - सिध्दार्थनाथ* * मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़े और जनता को जवाब दें* * जब मेड़ ही खेत खाने लगे तो बेचारा खेत (जनता) क्या कर सकता है* रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय मीडिया संयोजक एवं प्रयागराज विधायक सिध्दार्थनाथ सिंह ने आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में महादेव एप के सूत्रधार शुभम सोनी के सनसनी खेज खुलासे का ऑडियो विजुअल दिखाते हुए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोलते कहा कि जब मेड़ ही खेत खाने लगे तो बेचारा खेत (जनता) क्या कर सकता है। उन्होंने कहा कि दुबई में बैठा आरोपी स्वयं वीडियो भेजकर महादेव एप की सारी कथा सुनाते हुए बता रहा है कि महादेव एप के तार कहां-कहां और किस-किस तक जुड़े हुए है। उसने स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के बेटे बिट्टू, एक पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस सिंडिकेट में शामिल बताया है। अब हमारा स्पष्ट कहना है कि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के पद पर तीस दिन तो क्या एक मिनट भी बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भूपेश बघेल फौरन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर जनता के बीच जाएं और बताएं कि यह जो शुरुआती 5000 करोड़ का महादेव एप घोटाला है जिसके जरिये छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा गया है और इतना ही नहीं शुभम को दुबई भेजकर सट्टे का कारोबार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह स्पष्ट हो चुका है कि सत्ता के संरक्षण में महादेव एप ने जन्म लिया और फला-फूला है। भाजपा केन्द्रीय मीडिया संयोजक सिध्दार्थनाथ सिंह ने कहा कि शुभम सोनी है वह व्यक्ति है जिसको ईडी ने समन भी किया था वह आया नहीं था मगर उसने एक अपना वीडियो भेजा है, यह अनकट है। इसलिए मीडिया के इसे पेश कर रहे है। उन्होंने कहा कि महादेव एप का वन ऑफ़ द ओनर जो कह रहा है उससे कुछ चीज साफ होती है। शुभम सोनी सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा था। इस सिंडिकेट का पॉलिटिकल माध्यम क्या था, इस सिंडिकेट का या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था उन्होंने बार-बार वर्मा का नाम लिया है जो कि आप सब जानते हैं। विनोद वर्मा की जब बात आती है तो मुख्यमंत्री परेशान क्यों होते हैं क्योंकि वहां भी संबंध है इसलिए दिल्ली भाग के भी प्रेस कॉन्फ्र्रेंस कर लेते हैं। कवर्धा का एक एसपी है उनका नाम है अभिषेक। पुलिस वाले किस तरह से चैनल चलाते हैं। सौरभ चंद्राकर का भी नाम है। आरोपी खुद बता रहा है कि रुपए एठने की शुरुआत 10 लाख रुपए से हुई उसे मुख्यमंत्री से मिलवाते है, वर्मा से मिलवाते हैं। चंद्राकर और रवि उप्पल से उसकी भेंट हो जाती है उसके साथ वह बिजनेस करता है उनको अपना एडवाइजर रख लेता है वह कौन लोग हैं। भाजपा केन्द्रीय मीडिया संयोजक सिध्दार्थनाथ सिंह ने कहा कि महादेव एप सिंडिकेट का सच सामने आ गया है। छत्तीसगढ़ की जनता को सट्टे के कारोबार के जरिये सरकार के मुखिया ने ही लुटवा दिया। ऐसी सरकार को जनता 3 दिसम्बर को उखाड़कर फेंकने ही वाली है लेकिन तब तक भी उन्हें कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। यदि थोड़ी सी भी नैतिकता बाकी रह गई हो तो भूपेश बघेल कुर्सी छोड़कर जनता को जवाब दे कि छत्तीसगढ़ को क्यों लूटा गया है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता दीपक म्हस्के, केदारनाथ गुप्ता, नलिनीश ठोकने, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल मौजूद रहे।
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रेलवे स्टेशन में 50 लाख रुपए के गहने बरामद

आगामी विधानसभा चुनाव-2023 के सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अपने सभी छोटे एवं बड़े स्टेशनो मे संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। असामाजिक तत्वो के द्वारा अवैध हथियार, विस्फोटक पदार्थ, नकदी, शराब, मादक पदार्थ, सराफा (सोना-चाँदी आदि) आदि की तस्करी/परिवहन रेल के माध्यम से करने से रोके जाने हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम मे दिनांक 03.11.2023 को समय 21.40 बजे रेसुब पोस्ट रायपुर, मंडल टास्क टीम, एसआईबी एवम सीआईबी रायपुर के अधिकारी व जवानों के साथ रेलवे स्टेशन रायपुर में प्लेटफार्म एवं गाडियों की चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म नं. 05/06 पर दुर्ग छोर मे ट्रेन नम्बर-18029 कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस के कोच संख्या बी-2 के पास एक व्यक्ति जिसका नाम अविनाश अग्रवाल पिता भागीरथी अग्रवाल, उम्र-41 वर्ष, निवासी- हाउस नं 162, वार्ड नं-12, झूल कदम, मुख्य मार्ग, तहसील एवं थाना-शक्ति ,जिला-शक्ति (छ. ग.) के पास रखे काले रंग की एक ट्रॉली बैग एवं एक लाल ब्लैक रंग का पिठ्ठू बैगो को चेक करने पर उसमें सोने से बना हुये आभूषण (लगभग 590 ग्राम , मंगल सूत्र, नेकलेस, लॉकेट, अंगुठी, चौन, रिंग, ब्रेसलेट, नाक की फुल्ली, कान की बाली इत्यादि एवम चांदी का आभूषण, पायल, कंगन, कड़ा, बिछिया, मूर्ति, सिक्का इत्यादि, सभी सामान का अनुमानित कीमत लगभग 52,76,660/- (बावन लाख, छिहत्तर हजार, छः सौ साठ रूपये) मिला, जिसके संबंध में उनके द्वारा किसी प्रकार का वैध कागजात/बिल पेश नहीं किया गया। जिस पर पोस्ट प्रभारी रायपुर के द्वारा राज्य कर आयुक्त, रायपुर को इसकी सूचना दी गई। राज्य कर आयुक्त द्वारा सोना एवम चांदी के बने आभूषणों को जप्ती पत्र तैयार कर उक्त संपत्ति को जप्त कर आगे की कानूनी कार्यवाही हेतु अपने कब्जे में लेकर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट, रायपुर को सुरक्षित रखने बाबत जिम्मेनामा के तहत सुपुर्द में दिया गया। विधानसभा चुनाव-2023 के मद्देनजर संघन चेकिंग अभियान निरंतर जारी रहेगा।
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लूट की घटना को अंजाम देने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार

प्रार्थी देवेश शर्मा ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सड्डू विधानसभा में रहता है तथा गुढ़ियारी स्थित दूध पाउडर एजेंसी पलक ट्रेडर्स में मैनेजर है तथा एजेंसी का हिसाब-किताब रखने का कार्य करता है। वह रोजाना पलक ट्रेडर्स का कैश लेकर एजेंसी के मालिक के शैलेन्द्र नगर स्थित निवास में जाकर देता था। प्रार्थी दिनांक 30.10.2023 के रात्रि करीबन 08.30 बजे पलक ट्रेडर्स को बंद कर दुकान का 70,700/- रूपये बैग में रखकर अपने दोपहिया वाहन सीजी/04/सीजे/1611 में रखकर एजेंसी के मालिक के निवास स्थान जा रहा था, कि रात्रि करिबन 09.00 बजे बैरन बाजार पानी टंकी के सामने पहुंचा था उसी समय दोपहिया वाहन सवार 03 व्यक्ति प्रार्थी को पीछे से ओव्हर टेक करते हुए उसकी दोपहिया वाहन को ठोकर मारकर आगे बढ़ गये, जिससे प्रार्थी रोड में गिर गया। प्रार्थी के गीरते ही उक्त दोपहिया वाहन में सवार 03 व्यक्तियों में से 02 व्यक्ति प्रार्थी के पास आकर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के पास से रूपये से भरा बैग छिनने लगे, प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा अपने पास रखे ब्लेड से प्रार्थी पर वार कर उसके पास रखे पैसे के बैग को लूट कर फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 435/23 धारा 392, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
 
लूट की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशंात अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री पिताम्बर पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री योगेश साहू, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी कोतवाली को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंगालने के साथ ही अज्ञात आरोपियांे द्वारा घटना के दौरान उपयोग किये गये दोपहिया वाहन के संबंध में जानकारी एकत्र करने के साथ ही टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में मुखबीर लगाकर अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी टीम को घटना में संलिप्त टिकरापारा निवासी ऋतिक केसवानी जो पूर्व में भी लूट के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका था, के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा ऋतिक केसवानी की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ऋतिक केसवानी द्वारा अपने साथी अनुप विश्वास एवं समीर उर्फ मुख्तार खान के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अनुप विश्वास एवं समीर उर्फ मुख्तार खान को भी गिरफ्तार किया गया। 
 
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की नगदी रकम 14,700/- रूपये, टिफिन बॉक्स, बैग एवं एजेंसी की चाभी तथा घटना मंे प्रयुक्त एक्टिवा वाहन क्रमांक सीजी/04/एनजी/1923 तथा 01 नग ब्लेड जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 
 
आरोपी ऋतिक केसवानी पूर्व में थाना टिकरापारा से लूट, थाना गंज से हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के प्रकरणों एवं आरोपी समीर खान थाना आजाद चौक से चोरी के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुके है।
 
गिरफ्तार आरोपी
 
01. ऋतिक केसवानी पिता चंद्रभान केसवानी उम्र 23 साल निवासी म.नं. आर.-138 आर.डी.ए  कॉलोनी बोरिया खुर्द थाना टिकरापारा रायपुर ।
 
02. अनूप विश्वास पिता स्व. बसंत विश्वास उम्र 20 साल निवासी दुर्गा विहार डूंडा थाना टिकरापारा रायपुर ।
 
03. समीर उर्फ मुख्तार खान पिता अब्दुल गफ्फार खान उम्र 25 साल निवासी म.नं. 363 मुस्लिम हाल के पास संजय नगर थाना टिकरापारा रायपुर।
 
कार्यवाही में निरीक्षक विनीत दुबे थाना प्रभारी कोतवाली, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से सउनि संतोष सिंह, प्र.आर. अनुप मिश्रा, आर. संदीप सिंह, महिपाल सिंह ठाकुर, संतोष सिन्हा, प्रदीप साहू, अमित घृतलहरे तथा थाना कोतवाली से सउनि गिरीश पाण्डेय एवं आर. सुमित वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
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*विधवा महिला को अंतत न्यायालय से मिला न्याय - पुलिस ने किया था टालमटोल*

*विधवा महिला को अंतत न्यायालय से मिला न्याय* *चक्कर लगाती विधवा महिला की शिकायत पर पुलिस करती रही टाल मटोल* गहनों से कमाई का झांसा देकर धमतरी निवासी विधवा महिला से करीब 40 लख रुपए के सोने चांदी की अमानत में खयानत मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी के आदेश अनुसार धमतरी सिटी कोतवाली पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ धारा 420 एवं 406 के तहत जुर्म दर्ज किया है | धमतरी निवासी महिला दीपाली सोनी के पति की मृत्यु के बाद उसके पास आय का कोई साधन नहीं था, महिला के पति की मृत्यु की जानकारी के बाद तसलीमा खान उर्फ पिंकी नामक महिला जो दीपावली की पूर्व परिचित थी ने समय की नजाकत का फायदा उठाते हुए सांत्वना देने के बहाने उसके घर बार-बार जाना आना शुरू किया, खुद को उसका ही तैसी बात कर मीठी मीठी बातों में उलझा कर दीपाली सोनी के मायके एवं पति द्वारा दिए गए गहनों से 50 हजार रुपए प्रतिमाह की कमाई का लालच देकर लगभग 40 लाख रुपए के सोने एवं चांदी के गहनों को षडयंत्र पूर्वक ठग लिया | पति की मृत्यु से गम में डूबी दीपाली सोनी तसलीमा खान उर्फ पिंकी के झांसे में आ गई , आरोपी महिला तसलीमा खान उर्फ पिंकी ने गहने लेने के बाद दीपाली सोनी को प्रति माह दी जाने वाली तय रकम अनुसार 50 हजार रुपए प्रतिमाह नहीं दिए, उसे हर माह कभी 3000 कभी 5000 कभी 7000 रुपए देकर टालती रही | तसलीमा खान उर्फ पिंकी नामक आरोपी महिला ने एक प्रकार से 40 लख रुपए की ठगी दीपाली सोनी से की और इस ठगी में तस्लीमा के साथ साहिल खान, राहिल खान, संगीता यादव, संकलेचा ज्वेलर्स के राजकुमार संकलेचा, घेवर संकलेचा और संजय संकलेचा भी शामिल थे | इन सभी ने मिलकर आपस में गहनों की बंदर बांट कर ली और पीड़ित विधवा महिला दीपाली सोनी अपने ही गहनों से हाथ धोकर तंगी में गुजारा करती रही | अपनी दो बेटियों एवं एक पुत्र के साथ घर चलाने में तंगी आने पर दीपाली सोनी ने तसलीमा से गहने वापस मांगे तो वह टाल मटोल करती रही उसने ना ही गहने दिए और ना ही तय अनुसार हर माह 50 हजार रुपए दिए | थक हारकर विधवा दीपाली सोनी पुलिस की शरण में गई परंतु पुलिस ने भी जुर्म दर्ज नहीं किया एवं बयान की कार्रवाई कर मामले को समाप्त करने कहा| अनुनय विनय करते पुलिस थाने के बार-बार चक्कर लगाने के बाद कोई कार्रवाई न होते देख परेशान होकर दीपाली सोनी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जहां उसने अपने साथ आप बीती की पूरी जानकारी देकर अपने एवं अपने बच्चों के भविष्य के लिए 40 लाख रुपए के गहने दिलवा कर आरोपियों पर जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की गुहार लगाई | आवेदिका की अर्जी एवं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों उनके अधिवक्ता के तर्कों पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी द्वारा पुलिस को धारा 420 एवं 406 के तहत जुर्म दर्ज करने के निर्देश दिए तब कहीं जाकर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया | अब सवाल यह उठता है कि जब पीड़ित विधवा महिला दीपाली सोनी लगातार सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों को प्रमाण प्रस्तुत कर गहने दिलवाने और आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उचित कार्यवाही की लिखित मांग करती रही तब पुलिस ने जुर्म दर्ज क्यों नहीं किया ? जबकि उन्हीं सब तथ्यों, बयानों और सबूत को पर्याप्त मानकर माननीय न्यायालय ने सभी सातों आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज करने के निर्देश दिए ऐसे में पुलिस अधिकारियों पर अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के लिए उंगली उठना स्वाभाविक है |

 

 

मामले का विस्तृत विवरण


मैं थाना सिटी कोतवाली धमतरी में सउनि के पद पर पदस्थ हूं कि माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी (छ.ग.) द्वारा आवेदिका दीपाली सोनी पति स्व० स्व. दुर्गेश सोनी, आयु लगभग 36 वर्ष निवासी महिमा सागर वार्ड, गवर्नमेंट स्कूल के पीछे, धमतरी द्वारा परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दं०प्र०स० प्रस्तुत दाण्डिक प्रकरण, CNR CG DH020013552023, FN- 1245/23 विचारण पश्चात थाना सिटी कोतवाली धमतरी जिला धमतरी को आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अनावेदकगण/ अभियुक्तगण तस्लीमा खान अन्य के विरुध्द धोखाधडी एवं अमानत में खयानत के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाकर आवश्यक जांच अन्वेषण पश्चात अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशन संबंधी आर्डरसीट मय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपराध धारा 420, 406 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया नकल प्रतिवेदन जैल है समक्ष न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, धमतरी (छ.ग.) दीपाली सोनी, पति स्व. दुर्गेश सोनी, आयु लगभग 36 वर्ष वार्ड गवर्नमेंट स्कूल के पीछे, धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.)...आवेदिका // विरुद्ध // (1) तस्लीमा खान उर्फ पिंकी (2) साहिल खान (3) राहिल खान तीनों निवासी रिसाई पा 3/7 धमतरी (छ.ग.), (4) संगीता यादव पति श्याम यादव, रिसाई पारा धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.), (5) राजकुमार संकलेचा (6) घेवर संकलेचा (7) संजय संकलेचा, संचालक संकलेचा ज्वेलर्स, सदर बाजार, धमतरी जिला धमतरी (छ. ग.).... आरोपीगण, शिकायत अंतर्गत धारा 156 (3) द.प्र.सं. 1973, आवेदिका की ओर से सविनय निवेदन है कि- 1/- यह कि आवेदिका भारत के गणराज्य की निवासी है तथा उपरोक्त पते पर निवासरत है। 2/- यह कि, आवेदिका एक 37 वर्षीय विधवा महिला है। आवेदिका की दो पुत्रियों क्रमश: 17 वर्ष, एवं 12 वर्ष तथा एक पुत्र है जिसकी आयु 11 वर्ष है। आवेदिका के पति स्व. दुर्गेश सोनी सोने चांदी के व्यवसायी वे तथा मेसर्स दुर्गेश ज्वेलर्स के प्रोप्राईटर के तौर पर व्यवसाय करते थे। आवेदिका के पति की मृत्यु दिनांक 07.02.2019 को एक सड़क दुर्घटना में हो गयी। आवेदिका के पति घर का पालन-पोषण करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जिस पर आवेदिका एवं उसके तीनों बच्चे आश्रित थे। आवेदिका के पति के आय के अतिरिक्त आवेदिका का अन्य कोई आय का साधन नहीं था। 3/- यह कि मेरे पति के मृत्यु के पश्चात आवेदिका के पति की कुछ चल अचल संपत्तियों थी जिसमें चल संपत्ति में वर्तमान घर जिसमें आवेदिका अपने तीनों बच्चों के साथ आज तक निवासरत है। अचल संपत्ति में आवेदिका के पति के सोने चांदी के व्यवसाय में मृत्यु के समय बची हुई लगभग 35 तोला सोना एवं 10 किलो चांदी थी आवेदिका के मायके में भी सभी सोने चांदी के ही व्यवसायी है तथा ज्वेलर्स छेदीलाल संतोष कुमार सोनी के नाम से सोनी चांदी की एक दुकान सराफा लाईन में तथा दूसरा दुकान राजमहल चौक, कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) में स्थित है। विवाह के समय आवेदिका को उसके मायके से ही भरपूर सोने चांदी के आभूषण स्वीधन के रूप में प्राप्त हुआ था जिसका आवेदिका के द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा था। 4/- यह कि वर्ष 2018 में आवेदिका को कुछ रकम की आवश्यकता थी तब वह आरोपी क्र. 1 के रिसाई पारा स्थिति घर गयी। आरोपी क्र. 1 एक अधेड़ आयु की महिला है जो अन्य महिलाओं के नाम से लोन उठाकर उन महिलाओं को कमीशन देने का काम करती है। आरोपी क्र. 1 के द्वारा भारत फायनेंस कंपनी जिसका कार्यालय वर्ष 2018 में रिसाई पारा धमतरी में स्थित था, वहां जाकर आवेदिका के नाम से 25,000 रुपयों का लोन उठाया गया तथा उक्त रकम की किश्तों को भारत फायनेंस कंपनी को आवेदिका द्वारा वापस चुकाया जाने लगा। इसी बीच आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी। 5/- यह कि आरोपी क्र. 1 को आवेदिका के पति की मृत्यु की जानकारी होने पर वह आवेदिका के घर आई और बड़े अच्छे तरीके से बातचीत कर व्यवहार कुशल जाना एवं किसी प्रकार की आर्थिक मदद हेतु सांत्वना दिया गया। उसके बाद से ही आरोपी क्र. 1. हर हफ्ते आवेदिका से मुलाकात करने लगी तथा उसके घर आकर बच्चों का ध्यान रखने लगी एवं बच्चों के लिए खाने-पीने की वस्तुएं एवं कपड़े लाने लगी। इस प्रकार आरोपी क्र. 1 ने आवेदिका एवं उसके बच्चों का विश्वास जीतने हेतु हर संभव प्रयास किया एवं एक मां के जैसे ख्याल रखने लगी। आरोपी क्र. 1 द्वारा आवेदिका को यह भी कहा जाता था कि आवेदिका उसे मां बोलकर ही संबोधित करे। 6/- यह कि आवेदिका के पति के मृत्यु उपरान्त से ही आरोपी क्र. 1 आवेदिका के आर्थिक संकट से रूबरू होने लगी थी एवं उसे इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि आवेदिका के पास कोई आय का जरिया नहीं है। फरवरी 2019 में पति की मृत्यु के बाद से आवेदिका एवं उसके परिवार को आवेदिका के जेठ के द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाता रहा है परन्तु बच्चों एवं स्वयं के खर्ची हेतु आवेदिका पूर्णतः स्वयं पर आश्रित थी। आवे भी केवल 10वीं कक्षा तक ही थी जिस कारण से आवेदिका पास कोई नौकरी नहीं थी। ऐसी स्थिति में आरोपी क्र. 1 को यह बोला गया कि चूंकि अब उसके पति की मृत्यु हो चुकी है एवं आवेदिका के पास कोई आय का जरिया नहीं हैं ऐसी स्थित म शादी में मिले सोने चांदी, शादी बाद 14 वर्ष के विवाह के दौरान अनेक आयोजनों में खरीदे गये सोने चांदी, अनेक रश्मों में प्राप्त सोना चांदी एवं आवेदिका के पति के मृत्यु पश्चात सोने चांदी के व्यवसाय में बच्चे सोने बादी यदि आवेदिका आरोपी क. 1. को देती है तो आरोपी क्र. 1 उस सोने चांदी को गिरवी रखकर उससे प्राप्त रुकुम को अन्य व्यापारिया के बीच उस पैसे को चलायेगी एवं उससे प्राप्त रकम को आवेदिका को प्रदान करेगी. ऐसा कहते हुए आसू . 1 ने आवेदिका को प्रतिमाह लगभग 50,000 रुपये देने का झांसा दिया कि अपने आर्थिक संकट के चलते आरोपी क्र. 1 के मंत्र में आ गयी एवं आरोपी क्र. 1 को अपने समस्त सोने चांदी जरिया नहीं है। फरवरी 2019 में पति की मृत्यु के बाद से आवेदिका एवं उसके परिवार को आवेदिका के जेठ के द्वारा अनाज एवं राशन उपलब्ध कराया जाता रहा है परन्तु बच्चों एवं स्वयं के खर्ची हेतु आवेदिका पूर्णतः स्वयं पर आश्रित थी। आवेदिका की शिक्षा भी केवल 10वीं कक्षा तक ही थी जिस कारण से आवेदिका पास कोई नौकरी नहीं थी। ऐसी स्थिति में आरोपी क्र. 1 द्वारा आवेदिका को यह बोला गया कि चूंकि अब उसके पति की मृत्यु हो चुकी है एवं आवेदिका के पास कोई आय का जरिया नहीं हैं ऐसी स्थिति में शादी में मिले सोने चांदी, शादी के बाद 14 वर्ष के विवाह के दौरान अनेक आयोजनों में खरीदे गये सोने चांदी, अनेक रश्मों में प्राप्त सोना चांदी एवं आवेदिका के पति के मृत्यु पश्चात सोने चांदी के व्यवसाय में बचे सोने चांदी यदि आवेदिका, आरोपी क्र. 1 को देती है तो आरोपी क्र. 1 उस सोने चांदी को गिरवी रखकर उससे प्राप्त रकम को अन्य व्यापारियों के बीच उस पैसे को चलायेगी एवं उससे प्राप्त रकम को आवेदिका को प्रदान करेगी. ऐसा कहते हुए आरोपी क्र. 1 ने आवेदिका को प्रतिमाह लगभग 50,000 रुपये देने का झांसा दिया आवेदिका अपने आर्थिक संकट के चलते आरोपी क्र. 1 के षड्यंत्र में आ गयी एवं आरोपी क्र. 1 को अपने समस्त सोने चांदी के आभूषण प्रदान कर दी। 7/- यह कि आरोपी क्र. 1 ने अपनी एक सहेली आरोपी क्र 4 के साथ मिलकर आवेदिका से प्राप्त आभूषणों को गिरवी रख उससे प्राप्त पैसों का उपयोग स्वयं के लिए करने लगे। आभूषण प्राप्त करने के पश्चात आरोपी क्र. 1 द्वारा आवेदिका को प्रतिमाह बहुत छोटी रकम जैसे 3,000-7,000 रुपये दिया जाने लगा जिसका सिलसिला 8 माह तक चला तथा अंतिम बार आरोपी क्र. 1 द्वारा फरवरी 2020 में आवेदिका को 2,000 रुपये प्रदान किया गया जिसके पश्चात कोरोना महामारी आरंभ हो गयी तथा मार्च 2020 से आरोपी क्र. 1 द्वारा आवेदिका को कोई रकम भुगतान नहीं किया गया है। 8/- यह कि कोरोना महामारी के दोनों चरण समाप्त होने के पश्चात आवेदिका के द्वारा आरोपी क्र. 1 से रकम की मांग की गयी जिस पर आरोपी क्र. 1 के द्वारा आवेदिका को यह आश्वासन दिया जाता रहा कि व्यापारियों का व्यवसाय अभी नहीं चल रहा है, एक बार सुचारू रूप से व्यवसाय चालू हो जाए तो आरोपी क्र. 1 आवेदिका को मासिक 20,000 रुपये देने लगेगी। परन्तु काफी समय बीत जाने के बाद भी आरोपी क्र. 1 के द्वारा आवेदिका को कोई भी रकम प्रदान नहीं किया गया। 9/- यह कि कुछ महीनों तक टाल मटोल करने के पश्चात आरोपी क्र. 1 द्वारा आवेदिका को यह बताया कि आरोपी क्र. 1 ने आरोपी क्र. 4 के साथ मिलकर आरोपी क्र. 2 एवं आरोपी क्र. 3 की सहमति से आवेदिका को झूठ बोलकर उगते हुए आवेदिका का समस्त गहना संकलेचा ज्वेलर्स में गिरवी रखकर उससे मिले रकम का उपयोग अपने निजी कार्य में खर्च कर दिया है ऐसा कहते हुए आवेदिका को गहना वापस करने के संबंध में आरोपी क्र. 1 एवं आरोपी क्र. 4 टाल मटोल करने लगे। 10/- यह कि आरोपी क्र. 1 द्वारा आवेदिका को रकम न दिये जाने पर आवेदिका अपनी पुत्री सेजल सोनी के साथ आरोपी क्र. 1 से रकम एवं गहने वापस मांगने हेतु आरोपी क्र. 1 के तत्कालीन निवास आमा तालाब, गली नं. 3, धमतरी गये तब वहां आरोपी क्र. 1 एवं उसके दो पुत्र आरोपी क्र. 2 एवं आरोपी क्र. 3 के साथ आरोपी क्र. 4 भी वहां उपस्थित थी जिनके द्वारा आवेदिका एवं उसकी पुत्री के साथ गाली-गलौच कर मारपीट किया गया एवं जान से मारने की धमकी भी दी गयी। 11/- यह कि आरोपी क्र. 1 एवं आरोपी क्र. 4 के द्वारा स्वीकार किया गया है कि आवेदिका का सारा गहना उन लोगों ने मिलकर गिरवी रखा है और आवेदिका को यह बोला गया कि वे उसका गहना अभी नहीं दे पाएंगे, आवेदिका को जो करना है वो कर ले, एस.पी., डी. एस. पी. सब को हम लोग खरीद सकते हैं. इस प्रकार का वक्तव्य कहकर आवेदिका को डराने का प्रयास किया गया जिसका विडियो प्रूफ सबूत के तौर पर थाना में दिया गया है। 12/- यह कि दिनांक 28.07.2022 को पुनः अपना समस्त गहना वापसी की बाल करने घर जाने पर आरोपी क्र. 1 के द्वारा समस्त गहना संकलेचा ज्वेलर्स में रखने एवं गहना की आरोपी क्र. 4 के द्वारा छुड़ाकर देने का आश्वासन दिया गया जिसका प्रमाण दिनांक 01.08.2022 को थाने में किये गये शिकायत के साथ संलग्न विडियो प्रूफ में है। 13/- यह कि ऐसी स्थिति में जब आवेदिका को अपने गहने वापस प्राप्त नहीं हुए और वापस मांगने पर मार-पीट, गाली-गलीच होने लगा तब सर्वप्रथम आवेदिका के द्वारा दिनांक 01.08.2022 को माननीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया के समक्ष उपस्थित होकर धोखाधड़ी एवं मारपीट के संबंध में आरोपी क्र. 1 के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए थाना सिटी कोतवाली को जांच करने हेतु महोदय द्वारा मौखिक निर्देश दिया गया तब आवेदिका के द्वारा सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी शेर सिंह के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत की प्रति प्रदान किया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए ए.एस.आई. जी. एस. राजपूत द्वारा प्रकरण में जांच हेतु दो दिन बाद आवेदिका का लिखित बयान लिया गया। आवेदिका के बयान के लगभग 10 दिन पश्चात आरोपी क्र. 1 को बयान हेतु बुलाया गया। बयान में आरोपी क्र. 1 द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा आवेदिका के पूरे गहने संकलेचा ज्वेलर्स, सदर बाजार, धमतरी में 40,00,000/- रूपये में गिरवी रखा गया है जिसे वह छुड़ाकर आवेदिका को वापस दे देगी। यह बात आवेदिका को थाने से फोन कर बुलाकर थाने में ही बताया गया था। लगभग 1 सप्ताह बाद आवेदिका को ए.एस.आई. जी. एस. राजपूत द्वारा बुलाकर यह अवगत कराया गया कि चूंकि प्रकरण में आरोपी क्र. 1 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि उसने आवेदिका से गहने लिये है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण आगे नहीं चलाना ही उचित होगा एवं अगर प्रकरण आगे चलता है तो यह विवाद हिन्दू-मुस्लिम विवाद का रूप ले लेगा। उनके द्वारा आवेदिका को यह भी आश्वासन दिया गया कि आरोपी क्र. 1 जल्दी ही आवेदिका को उसके समस्त गहने वापस कर देगी। 14/- यह कि इसी बीच जी. एस. राजपूत जी का थाना से स्थानान्तरण हो गया। तब आवेदिका द्वारा पुनः थाना प्रभारी शेर सिंह बांधे से निवेदन किया गया तब उनके द्वारा जांच हेतु कमलीचंद सोरी को नियुक्त किया गया जिनके द्वारा आरोपी क्र. 1 को अनेक बार फोन करने के बाद एक बार आरोपी क्र. 1 द्वारा फोन उठाकर यह अवगत कराया गया कि वह किसी आवश्यक कार्य से कहीं बाहर गयी है तथा वापस लौटने पर थाने आयेगी परन्तु वह कभी थाने नहीं पहुंची तब थाना प्रभारी शेर सिंह बांधे द्वारा जांच अधिकारी कमलीचंद सोरी को यह निर्देशित किया गया कि वह आवेदिका के साथ आरोपी क्र. 1 के आमा तालाब वाले निवास में जाकर जांच आगे बढ़ाए तब जांच अधिकारी कमलीचंद सोरी आवेदिका की उपस्थिति में आरोपी क्र. 1 के घर सितंबर 2022 में गये जहां उनके दोनों बेटे आरोपी क्र. 2 एवं आरोपी क्र. 3

उपस्थित थे परन्तु आरोपी क्र. 1 उपस्थित नहीं थी। जब उनके बेटों आरोपी क्र. 2 एवं आरोपी क्र. 3 के माध्यम से आरोपी क्र. 1
को फोन करवाया गया

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अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी : त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, एक नाबालिग सहित दो आरोपी गिरफ्तार

कोरबा। कोरबा की कोतवाली पुलिस ने मुड़ापार निवासी मनीष सारथी की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। त्रिकोणीय प्रेस प्रसंग के चलते ग्राम साजापानी निवासी आरोपी ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर मनीष सरथी की चाकू मारकर हत्या कर दी। फिर लाश को नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद उसकी लाश ग्राम कुदूरमाल स्थित नहर से बरामद किया गया था।

आरोपी-

 छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले क्षेत्रान्तर्गत मुड़ापार निवासी मनीष सारथी की हत्या का मामला पुलिस ले सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी का नाम दानेंद्र कंवर है। प्रेम प्रसंग को लेकर दानेंद्र ने महावीर नगर स्थित उद्यान के पास चाकू से मनीष की हत्या कर दी थी और शव को नहर में फेंक दिया था, जिसकी लाश ग्राम कुदूरमाल स्थित नहर में मिली थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ग्राम साजापानी का निवासी है जो मृतक से रंजिश रखता था क्योंकि उसकी प्रेमिका मनीष से बातचीत किया करती थी।

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सामरिक क्षेत्रीय मुख्‍यालय, आईटीबीपी कोंडागांव (छ.ग.) ने मनाया बल का 62वीं स्‍थापना दिवस

सामरिक क्षेत्रीय मुख्‍यालय, आईटीबीपी कोंडागांव (छ.ग.) ने मनाया बल का 62वीं स्‍थापना दिवस

 
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चेकिंग के दौरान 34,67,000/-रूपये नगदी रकम किया गया जप्त

*चेकिंग के दौरान 34,67,000/-रूपये नगदी रकम किया गया जप्त* * दिनांक 21.10.2023 को थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत तेलघानी नाका स्थित नेमीचंद गली पास चेकिंग के दौरान किया गया नगदी रकम जप्त।* * हेमंत मेघानी नामक व्यक्ति के कब्जे से कुल 34,67,000/-रूपये को धारा 102 जा.फौ. के तहत् किया गया है जप्त।* * घटना की जानकारी दी जा रही है आयकर विभाग को।* पुलिस बलों द्वारा जिला के समस्त थाना क्षेत्रों में फिक्स चेकिंग पाईंट लगाने के साथ ही पैदल पेट्रोलिंग कर आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए समस्त प्रकार के वाहनों में अवैध रूप से शराब परिवहन, चुनाव से संबंधित अन्य सामग्री सहित अन्य संदिग्ध वस्तुओं की सघन चेकिंग करने के साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखकर लगातार चेकिंग की जा रहीं है। थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत तेलघानी नाका स्थित नेमीचंद गली पास एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पैदल पेट्रोलिंग करने के साथ दोपहिया/चारपहिया वाहनों की चेकिंग की जा रहीं थी। इसी दौरान ज्यूपीटर वाहन क्रमांक सी जी/04/एल एफ/9599 में सवार एक व्यक्ति बैग में कुछ सामान लेकर जा रहा था, जिसे टीम के सदस्यो द्वारा रोकवाकर बैग को चेक किया गया। बैग को चेक करने पर उसमें नगदी रकम रखा होना पाया गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम हेमंत मेघानी निवासी लाखेनगर पुरानी बस्ती रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा नगदी रकम के संबंध में पूछताछ करने एवं वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा नगदी रकम के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह किया जा रहा था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा हेमंत मेघानी के पास रखें नगदी रकम 34,67,000/- रूपये को धारा 102 जा.फौ. के तहत थाना आजाद चौक में जप्त कर इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जा रही है। *व्यक्ति का नाम - हेमंत मेघानी पिता स्व. बल्लूमन मेघानी उम्र 54 साल निवासी माई बगिया के सामने लाखेनगर चौक थाना पुरानी बस्ती रायपुर।*
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पुलिस स्मृति दिवस पर परिजनों ने ली अनिवार्य मतदान की शपथ विधानसभा आम निर्वाचन-2023

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित एवं जागरूक करने जिले में सतत् अभियान चलाकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुबह एसपी कार्यालय परिसर में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में विभिन्न मोर्चों में शहीद हुए पुलिस के 90 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सभी शहीद जवानों के परिजन उपस्थित थे। इस दौरान परिजनों को अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई गई, साथ ही ‘‘बलिदानों का सम्मान करेंगे, हम अवश्य मतदान करेंगे’’ का संकल्प भी दिलाया गया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला, एसपी श्री दिव्यांग पटेल सहित मौके पर मौजूद उच्चाधिकारियों ने भी मतदान अवश्य करने की अपील करते हुए शहीद बलिदानों की शहादत को सच्चा सम्मान देने के लिए परिजनों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने आगामी 07 नवम्बर को मतदान केन्द्र जाकर वोट जरूर करने का भी अनुरोध उपस्थित जनों से किया।

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2 व्यक्तियों के कब्जे से 5,87,300/- रूपये नगदी रकम जप्त*

*02 व्यक्तियों के कब्जे से 5,87,300/- रूपये नगदी रकम जप्त* थाना देवेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत सिटी सेंटर मॉल के सामने वाहन चेकिंग के दौरान .दो व्यक्तियों के कब्जे से किया गया नगदी रकम जप्त।* दोपहिया वाहन में बैग में ले जा रहें थे नगदी रकम।* घटना की जानकारी दी जा रही है आयकर विभाग को।* विवरण -अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के परिपालन में पुलिस महानिरीक्षक रेंज जिला रायपुर श्री आर.एल.डांगी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला रायपुर के समस्त थाना क्षेत्रों में अनेकों नाकेबंदी/प्वाईंन्ट लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों सहित संदिग्ध वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 20.10.2023 को थाना देवेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित सिटी सेंटर मॉल के सामने एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दोपहिया/चारपहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान टीम के सदस्यों द्वारा एक दोपहिया वाहन में सवार दो व्यक्तियों को रोककर उनके वाहन की डिक्की एवं थैले को चेक किया गया। थैले को चेक करने पर उसमें नगदी रकम रखा होना पाया गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम जितेन्द्र साहू एवं केशव राम सिन्हा होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा नगदी रकम के संबंध में पूछताछ करने व वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा नगदी रकम के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह किया जा रहा था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा जितेन्द्र साहू एवं केशव राम सिन्हा के पास रखंे *नगदी रकम 5,87,300/- रूपये को धारा 102 जा.फौ. के तहत थाना देवेन्द्र नगर में जप्त* कर इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जा रही है। *व्यक्तियों का नाम -* *01. जितेंद्र साहू पिता रामचंद्र साहू उम्र 23 साल निवासी रामसागर पारा रामसत्ता हनुमान मन्दिर रायपुर।* *02. केशव राम सिन्हा पिता तिलक राम सिन्हा उम्र 37 साल निवासी बोरियाखुर्द रायपुर।*
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क्रिकेट विश्व कप के दौरान मैच में कर रहे थे ऑनलाईन क्रिकेट सट्टा का संचालन।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को जुआ एवं सट्टा पर पूर्णरूपेण अंकुश लगाने हेतु जुआ, सट्टा एवं ऑन लाईन सट्टा संचालित करने वालो की पतासाजी कर उन पर नवीन कानून/अधिनियम के तहत् कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। 
 
इसी क्रम में दिनांक 18.10.2023 को एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत अमलीडीह स्थित एक मकान में कुछ व्यक्ति क्रिकेट विश्व कप के दौरान आयोजित मैच में रूपये पैसो का हार जीत का दांव लगाकर ऑनलाईन क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री जय प्रकाश बढ़ई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री पिताम्बर पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती श्री राजेश चौधरी एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर निरीक्षक अर्चना धुरंधर को सटोरियो को रंगे हाथ गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये उक्त स्थान पर जाकर मकान में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान मकान में 03 व्यक्ति उपस्थित पाये गये। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम सागर सचदेव, धनराज नागवानी एवं कृष्णा नारायणी निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा तीनों के मोबाईल फोन व लैपटॉप को चेक करने पर उनके द्वारा अपने मोबाईल फोन व लैपटॉप में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा संचालित करना पाया गया। 
 
जिस पर तीनों सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 05 नग मोबाईल फोन तथा 01 नग लैपटॉप जुमला कीमती लगभग 1,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 355/23 धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 
 
गिरफ्तार आरोपी
 
01. सागर सचदेव पिता प्रहलाद सचदेव उम्र 35 साल निवासी सेंट जोसेफ स्कुल के पास थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।
 
02. धनराज नागवानी पिता स्व. आई.डी. नागवानी उम्र 39 साल निवासी महावीर नगर अनमोल सुपर माकेर्ट के पास थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर। 
 
03. कृष्णा नारायणी पिता नारायण दास नारायणी उम्र 25 साल निवासी गली नंबर 02 थाना तेलीबांधा रायपुर। 
 
कार्यवाही में निरीक्षक अर्चना धुरंधर थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से निरीक्षक वीरेन्द्र चन्द्रा, उपनिरीक्षक सतीश कुमार पुरिया, सउनि. ईरफान खान, आर. आशीष पाण्डेय, मुनीर रजा, किसलय मिश्रा तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर से उपनिरीक्षक रवि बिसेन, आर. अमित यादव, प्रमोद चंदेल एवं विजय भास्कर की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
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निजात अभियान के तहत् सरकण्डा पुलिस की लगातार कार्यवाही जारी। ** अवैध मादक पदार्थ गांजा बिकी करने वाले 2 आरोपी सरकण्डा पुलिस के गिरफ्त में

बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट आरोपियो के कब्जे से कुल 04 किलो मादक पदार्थ गांजा किमती 30000 /- रू एवं एक मो सा किया गया जप्त ** आरोपियो के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत की गई कार्यवाही । ** थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार करने वालों के विरूद्ध लगातार की जायेगी कार्यवाही। **नाम आरोपी** 01- संजू सेन पुत्र हरेन्द्र सेन, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम लवन, थाना लवन, जिला बलौदा बाजार 02 - भानू प्रताप विश्वकर्मा पिता रमेश विश्वकर्मा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम लवन थाना लवन जिला बलौदा बाजार *विवरण पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु निजात अभियान के तहत् कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में थाना क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब / गाजा बिक्री करने वालों की धरपकड़ हेतु मुखबीर तैनात किया गया है कि मुखबीर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति चिल्हाटी से धान मंडी रोड होकर मोपका मेन रोड तरफ से मोटर सायकल में गाजा लेकर जा रहे हैं उक्त सूचना से अति पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सरकडा) श्रीमति) पूजा कुमार को अवगत कराया जाकर उनके मार्ग दर्शन एवं थाना प्रभारी सरकण्डा जय प्रकाश गुप्ता के दिशा निर्देश में टीम तैयार कर मोपका धान मंडी मेन रोड के पास मुखबीर के बताये हुलिये अनुसार रेड कार्यवाही कर होण्डा साइन मोटर सायकल क CG 22 V 6940 में सवार दो व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम संजू सेन एवं भानू प्रताप विश्वकर्मा दोनो निवासी ग्राम लवन बलौदा बाजार का रहने वाले बताये जिनका विधिवत् तलाशी लेने पर उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ कुल 04 kg गाजा एवम घटना में प्रयुक्त मोटर साइकल किमती 60000/- रू. बरामद हुआ, जिसे विधिवत् जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी जय प्रकाश गुप्ता, सउनि दिनेश तिवारी, प्र.आर. विनोद यादव, विवेक राय, संजीव जागडे, मिथलेश सोनी एवं अन्य का विशेष योगदान रहा।
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सरकंडा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग में जप्त किया गया 7 kg चांदी के जेवरात आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चेकिंग में पकड़ा गया कुल 5 लाख के जेवरात

बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह(भापुसे) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेंद्र जायसवाल,नगर पुलिस अधीक्षक(सिटी कोतवाली) श्रीमती पूजा कुमार के मार्गदर्शन में थाना सरकंडा क्षेत्र के टेली फोन एक्सचेंज रोड,राज किशोर नगर मे आकस्मिक चेकिंग पॉइंट लगाया गया था थाना प्रभारी जय प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान एक निजी वाहन से 05 लाख रुपये के चांदी के पायल तथा अन्य जेवरात मिला है जिसके संबंध में मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज पेश न करने पर सभी चाँदी के जेवरात जिनकी कुल कीमत करीबन 05 लाख है को विधिवत जप्त किया गया है थाना सरकंडा क्षेत्र में चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगी
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थाना सरकण्डा पुलिस जुआ खेलने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही...अलग–अलग 3 प्रकरणों में 07 आरोपियों के कब्जे से जुमला 920 रूपये सहित ताश पत्ती किया गया जप्त

बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट

अप क्र. 1396/2023 धारा- 3 ( 2 ) छ. ग. जुआ प्रतिषेध अधि. 2022 अप क्र. 1397/2023 धारा – 3 ( 2 ) छ. ग. जुआ प्रतिषेध अधि. 2022 अप क्र. 1398/2023 धारा – 3 ( 2 ) छ. ग. जुआ प्रतिषेध अधि. 2022 

आरोपियो के विरूद्ध जुआ प्रतिषेध अधि. 2022 के तहत् कार्यवाही कर पृथक से की गई प्रतिबंधक कार्यवाही।

नाम आरोपी :*01.राजू देवांगन पिता शत्रुहन लाल देवांगन उम्र 61 वर्ष निवासी कुंदरूबाड़ी चिंगराजपारा थाना– सरकंडा जिला - बिलासपुर (छ0ग0 )

02. रवि शंकर साहू पिता गंगाराम साहू उम्र 43 वर्ष निवासी कुंदरूबाड़ी चिंगराजपारा 

03. आलोक मेश्राम पिता प्रताप मेश्राम उम्र 44 वर्ष निवासी कुंदरूबाड़ी चिंगराजपारा

04.रमेश देवांगन पिता स्व. बीरबल देवांगन उम्र 57 वर्ष निवासी कुंदरूबाड़ी चिंगराजपारा 

05. फागूराम देवांगन पिता स्व. लहाराम उम्र 55 वर्ष निवासी कुंदरूबाड़ी चिंगराजपारा । 

06.धुन्नू राजपूत पिता स्व. मालिकराम उम्र 55 वर्ष निवासी कुंदरूबाड़ी चिंगराजपारा। 

07. कार्तिक कुमार वैष्णव पिता स्व. रमेश कुमार उम्र 47 वर्ष निवासी कुंदरूबाड़ी चिंगराजपारा।

विवरण अधीक्षक संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा जिले में जुआ / सट्टा पर अंकुश लगाने हेतु धरपकड कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र जायसवाल एवं सी. एस. पी. (सरकंडा) पूजा कुमार के निर्देशन में थाना प्रभारी सरकंडा निरी. जयप्रकाश गुप्ता के हमराह सरकण्डा पुलिस द्वारा जुआ / सट्टा पर अंकुश लगाने हेतु मुखबीर तैनात कर पतासाजी की जा रही थी कि आज दिनांक 16.10.2023 को सूचना मिला कि कुंदरूबाड़ी चिंगराजपारा सरकण्डा में कुछ व्यक्ति अलग-अलग फड़ लगाकर रूपये पैसों का दांव लगाकर ताशपत्ती नामक जुआ खेल रहे हैं। उक्त सूचना पर टीम तैयार कर त्वरित कार्यवाही करते हुये मुखबीर के निशानदेही पर कुंदरूबाड़ी चिंगराजपारा सरकण्डा में रेड कार्यवाही कर आरोपीगण को अलग-अलग स्थानों पर ताशपत्ती नामक जुआ खेलते पाया गया, जिनके फड़ व पास की पृथक-पृथक तलाशी पर जुमला नगदी रकम 920रू. जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत् कार्यवाही करते हुये पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। 

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सरकण्डा पुलिस की लगातार कार्यवाही जारी...अलग-अलग क्षेत्रों में रेड कर 09 लोगों को किया गया गिरफ्तार

बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट...........

नशाखोरी कर उपद्रव करने वाले 09 अन्य लोगों के विरूद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही ।

आरापियों को गिरफतार कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर न्यायालय किया गया पेश

नाम आरोपी 01. विमल चौहान पिता धनीराम चौहान उम्र 38 वर्ष निवासी रिकाण्डो अटल आवास सरकण्डा ।

02. अखिलेश कुमार महादेव पिता गजानंद उम्र 25 वर्ष निवासी आटीएस कालोनी तोरवा ।

03. गणेश मरावी पिता जुड़ावन मरावी निवासी बिरकोनी ।

04. खालिद खान पिता रफिक खान उम्र 22 वर्ष निवासी रायपुर रोड बोदरी ।

05. बिहारी यादव पिता मनहरण यादव उम्र 26 वर्ष निवासी बुटेना।

06. अजय रामचंदानी पिता राजकुमार उम्र 29 वर्ष निवासी भाटिया गार्डन सिटी मोपका ।

07. रोहन गोयल पिता महेश गोयल उम्र 26 वर्ष निवासी दयालबंद कोतवाली ।

08. दिनेश खैरवार पिता रामनाथ उम्र 24 वर्ष निवासी बुटेना थाना हिर्री।

09जय सारथी पिता धनीराम सारथी उम्र 42 वर्ष निवासी ईमलीभाठा सरकण्डा । 

विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीक्षक संतोष कुमार सिंह (भापुसे) द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले बदमाशों के विरूद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके पालन में थाना सरकण्डा से टीम तैयार कर क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग एवं भ्रमण की जा रही है कि आज दिनांक 16.10.2023 को पेट्रोलिंग दौरान राजकिशोर नगर, मोपका क्षेत्र में कुछ लड़के नशा का सेवन कर उपद्रव कर रहे हैं, उक्त सूचना से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकशहर बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं सी. एस. पी. (सरकंडा ) श्रीमति पूजा कुमार को अवगत कराया जाकर उनके मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता के दिशा निर्देशन में तत्काल पृथक-पृथक टीम मौके पर भेजा गया जहां मोपका राजकिशोर नगर में 9 लड़कों विमल चौहान, अखिलेश महादेव, गणेश मरावी, खालिद खान, बिहारी यादव, अजय रामचंदानी, रोहन गोयल, दिनेश खैरवार, जय सारथी को उपद्रव करते हुये पकड़ा गया एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। 

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*मेट्रो, कलर 777 एवं क्लासिक एक्स99 ऑनलाईन सट्टा एप की आई.डी. लेकर सट्टा संचालित करने वाले 03 सटोरियों को किया गया गिरफ्तार*

*मेट्रो, कलर 777 एवं क्लासिक एक्स99 ऑनलाईन सट्टा एप की आई.डी. लेकर सट्टा संचालित करने वाले 03 सटोरियों को किया गया गिरफ्तार* *थाना खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत सेल टैक्स स्थित अपार्टमेंट में ऑनलाईन सट्टा संचालित करते पकड़ा गया आरोपियों को रंगे हाथ।* *मुखबीर की सूचना पर एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्यवाही।* *सटोरियों द्वारा मेट्रो, कलर 777 एवं क्लासिक एक्स 99 नामक ऑनलाईन एप के आई.डी. से किया जा रहा था सट्टा संचालित।* *आरोपी करण खेमानी पूर्व में भी रायपुर सहित अन्य जिलों से सट्टा के प्रकरणों में रह चुका है जेल निरूद्ध।* *सटोरियों के कब्जे से 06 नग मोबाईल फोन एवं लाखों रूपये के सट्टा का हिसाब किताब, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य दस्तावेज किया गया है जप्त।* *सटोरियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 407/2023 धारा 4क जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5, 6, एवं 7 का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।* एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत सेलटैक्स कॉलोनी के अपार्टमेंट में कुछ व्यक्तियों ऑनलाईन सट्टा एप पर आई.डी. लेकर मोबाईल फोन से सट्टा का संचालन किया जा रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध पिताम्बर पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा सुरेश धु्रव एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी खम्हारडीह को सटोरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये उक्त स्थान पर जाकर अपार्टमेंट में रेड कार्यवाही की गई। रेड कार्यवाही के दौरान अपार्टमेंट में 03 व्यक्ति उपस्थित पाये गये। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम करण खेमानी, दीपक सचदेव एवं आशीष साहू निवासी रायपुर का होना बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे मोबाईल फोन को चेक करने पर उनके द्वारा अपने मोबाईल फोन में मेट्रो, कलर 777 एवं क्लासिक एक्स99 नामक ऑनलाईन सट्टा एप में आई.डी. से सट्टा संचालित करना पाया गया। जिस पर तीनों सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 06 नग मोबाईल फोन एवं लाखों रूपये के सट्टा-पट्टी के हिसाब का कॉपी, ए.टी.एम. कार्ड व अन्य दस्तावेज जप्त* कर सटोरियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 407/2023 धारा 4क जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5, 6, एवं 7 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। आरोपी करण खेमानी पूर्व में भी रायपुर सहित अन्य जिलों से सट्टा के प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुका है। *गिरफ्तार आरोपी-* *(1) करण खेमानी पिता ब्रम्हानंद खेमानी उम्र 27 साल निवासी टाटीबंध मारूती इन्क्लेव थाना आमानाका जिला रायपुर।* *(2) दीपक सचदेव पिता धर्मेन्द्र सचदेव उम्र 27 साल निवासी केबीडी- 108 एकता चौक के पास कबीर नगर थाना कबीर नगर जिला रायपुर।* *(3) आशीष साहू पिता चंद्रिका प्रसाद साहू उम्र 22 साल निवासी - शिवानंद नगर सेक्टर 03 उषा प्रोविजन स्टोर्स के सामने खमतराई थाना खमतराई जिला रायपुर।*
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छात्र की हत्या मामले को सरकंडा पुलिस ने तत्परता से सुलझाया...उधारी सामान लेने की बात पर हुआ था विवाद

बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट

 आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद

नाम आरोपी 1- अंकित यादव पिता राजेंद्र कुमार यादव उम्र 20 वर्ष निवासी रामनगर सरकंडा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11-10-23 को रात्रि करीबन 11:30 बजे सूचना मिली कि सरकंडा खेल परिसर के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है कि घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह (भापुसे) को दिया गया तथा निर्देशानुसार सूचना मिलते ही तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेंद्र कुमार जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी कोतवाली) मती पूजा कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) संदीप पटेल के साथ थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता सरकंडा से पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला जिसके छाती में किसी धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी मृतक की पहचान देवव्रत सिंह पैकरा जिला रायगढ़ के रूप में हुई जो शुभम बिहार कॉलोनी में छात्रावास में रहकर साइंस कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रहा है जो घटना दिनांक को अपने दोस्त पंकज लश्कर जो की स्विमिंग पूल में गार्ड का काम करता है तथा अन्य दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने इकट्ठा हुए थे इसी दौरान मृतक के दोस्त खेल परिसर के बाहर दुकान में कुछ सामान लेने गए थे जहां दुकान संचालक आरोपी अंकित यादव से उधारी सामान लेने की बात को लेकर विवाद हुआ था और गाली गलौज कर आपस में मारपीट किये, मारपीट करने के बाद वहां से सभी लड़के भाग गए मारपीट होने के बाद आरोपी अंकित यादव अपनी दुकान से चाकू लेकर स्विमिंग पूल की ओर आया और देवव्रत सिंह को मारपीट करते हुए उसके छाती पर वार कर दिया जिससे देवव्रत सिंह की मौके पर मौत हो गई घटनाकरित करने के बाद आरोपी अंकित यादव घटना स्थल से भाग गया वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया जिसमें सूचना मिला की मृतक एवं उसके दोस्तों का दुकान संचालक से विवाद हुआ था पुलिस टीम के द्वारा पूछताछ के बाद संदेही अंकित यादव का पता तलाश किया गया जो फरार था जिसे मुखबिर की सूचना से घेराबंदी कर उसके घर के पास से पकड़ा गया पूछताछ करने पर आरोपी अंकित यादव ने अपने दुकान में उधारी सामान लेने की बात को लेकर मारपीट की घटना होना स्वीकार किया तथा मारपीट से गुस्सा होकर अपने दुकान में रखें घरेलू चाक़ू से देवव्रत सिंह पैकरा की हत्या करना स्वीकार किया आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त घरेलु चाकू को जप्त किया गया आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है 

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