साहित्य

महादेव रेड्डी अन्ना-15 पैनल के माध्यम से क्रिकेट सट्टा संचालित करते 01 अंतर्राज्यीय सहित कुल 05 आरोपी पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार

प्रार्थी दशरथ निषाद ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह फुल चौक, मौदहापारा रायपुर में रहता है तथा गैलेक्सी इन्टरनेशनल इन्टरप्राईजेस प्रा.लि. में कार्य करता है। प्रार्थी का साथी बढ़ईपारा निवासी मोहित विश्वकर्मा प्रार्थी के पास आकर कहा कि उसे एक बैंक खाते की आवश्यकता है क्या तुम मुझे बैंक खाता खुलवा कर दे सकते हो क्या। जिस पर प्रार्थी द्वारा अपने साथी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना बैंक खाता खुलवा कर दिया गया तथा मोहित विश्वकर्मा ने उक्त बैंक खाता में प्रार्थी के आधार कार्ड से 01 नग एयरटेल का सिम खरीद कर उक्त बैंक खाते में रजिस्टर्ड कराकर उक्त बैंक खाते का पासबुक, चेकबुक एवं ए.टी.एम. कार्ड अपने पास रख लिया। दिनांक 30.04.2024 को मोहित विश्वकर्मा प्रार्थी को फोन कर बोला कि उक्त बैंक खाता फंस गया है उसे बंद कराना है। जिस पर प्रार्थी को शंका होने पर जानकारी प्राप्त की तो उसे ज्ञात हुआ कि मोहित विश्वकर्मा द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे झांसे में लेकर उसके साथ धोखाधड़ी कर उसके बैंक खाता एवं मोबाईल नम्बर का प्रयोग महादेव सट्टा संचालन में लेन-देन हेतु किया जा रहा था। जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मौदहापारा में अपराध क्र 193/24 धारा 318(4), 61(2) बी.एन.एस तथा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 07 का अपरांध पंजीबद्ध किया गया। 
 
उक्त घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री योगेश साहू द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी मौदहापारा को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करन हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना मौदहापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। इसी दौरान प्रकरण में लगी टीम के सदस्यों को आरोपियों के पुणे महाराष्ट्र में बैठकर पैनल के माध्यम से ऑनलाईन महादेव सट्टा का संचालन करने की जानकारी प्राप्त हुई। 
 
जिस पर ऑर्गनाईजेशनल इनपुट से प्राप्त जानकारी अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पूर्व से महाराष्ट्र में उपस्थित एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को पुणे महाराष्ट्र में उपस्थित सटोरियों पर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा सटोरियों की पतासाजी करते हुए सटोरियों को पुणे महाराष्ट्र स्थित सांगरिया फेस-03 मेगा पोलिस हिंजेवाडी के एक फ्लैट में लोकेट किया गया। टीम के सदस्यो द्वारा उक्त फ्लैट में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान फ्लैट में 05 व्यक्ति उपस्थित थे, जो लैपटॉप व मोबाईल फोन के माध्यम से सेटअप तैयार कर ऑनलाईन सट्टा संचालित कर रहे थे।  
 
सटोरियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा क्रिकेट मैच के दौरान महादेव सट्टा एप के रेड्डी अन्ना पैनल नं. 15 आई.डी. पैनल के माध्यम से ऑन लाईन सट्टा का संचालन करना स्वीकार किया गया।
 
जिस पर सभी 05 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 47 नग मोबाईल फोन, 06 नग लैपटॉप, 01 नग टैबलेट, 02 राउटर, 02 नग लैपटॉप चार्जर, 03 नग रजिस्टर, 20 नग पासबुक, 35 नग चेकबुक, 07 नग ऑनलाईन बैंकिंग किट तथा 56 नग ए.टी.एम. कार्ड जुमला कीमती लगभग 12,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 
 
प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार है जिनकी पतासाजी गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। 
 
गिरफ्तार आरोपी
 
01. अतुल भगवान पराते पिता भगवान मारूति पाटिल उम्र 25 साल निवासी ईतवारी रेलवे स्टेशन के पास झाड़े चौक थाना लालगंज जिला नागपुर (महाराष्ट्र)।
  
02. विक्रांत रंगारे पिता रोहित कुमार रंगारे उम्र 29 साल निवासी मकान नंबर 15-डी, सड़क नंबर - 32, सेक्टर - 04 भिलाई जिला दुर्ग।
  
03. अंशुल रेड्डी पिता एसीबी रेड्डी उम्र 28 साल निवासी मकान नंबर 08 -सी, सड़क नंबर - 44, सेक्टर - 10 भिलाई जिला दुर्ग।
  
04. देवेन्द्र कुमार विशाल उर्फ टिंकू पिता दीवाकर विशाल उम्र 30 साल निवासी मकान नंबर -12 बी, सड़क नंबर - 09, सेक्टर - 04 भिलाई जिला दुर्ग।
  
05. कुशल ठाकुर पिता विजय ठाकुर उम्र 26 साल निवासी मकान नंबर-15, सड़क नंबर - 06,सेक्टर - 05 भिलाई जिला दुर्ग।
  
कार्यवाही में निरीक्षक यामन कुमार देवांगन थाना प्रभारी मौदहापारा, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी परेश पाण्डेय, उपनिरी. मुकेश सोरी, सउनि प्रेमराज बारिक, किशोर सेठ, प्र.आर. महेन्द्र राजपूत, कृपासिंधु पटेल, वीरेन्द्र भार्गव, प्रेमराज बारिक, आर. सुरेश देशमुख, केशव सिन्हा, अविनाश देवांगन, मुनीर रजा, तुकेश निषाद, अभिषेक सिंह तोमर, नितेश राजपूत की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
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अवैध रूप से शराब परिवहन करते आरोपी राजू चेलक गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रहीं है। नशे पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट साहित समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामाग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वालों पर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
 
इसी क्रम में दिनांक 03.07.2024 को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा मंदिर हसौद स्थित जिंदल मोड़ पास दोपहिया वाहन में अवैध रूप से शराब परिवहन करते आरोपी राजू चेलक पिता कुन्जू चेलक उम्र 28 साल निवासी बड़े मुनगी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 34 पौवा देशी शराब तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त डीलक्स मोटर सायकल क्रमांक सी जी/04/एम ए/6563 जुमला कीमती लगभग 40,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 498/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
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घर उजाड़ने वाली महिलाओं पर महिला आयोग सक्त, तीन महिलाओं को भेजा नारी निकेतन ।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सदस्यगण श्रीमती नीता विश्वकर्मा व श्रीमती बालो बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 254 वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में कुल 126 वीं जनसुनवाई।

महिलाएं शादी-शुदा पुरूष के साथ रहने से पहले हजार बार सोचे और उसकी पहली पत्नि को घर से निकलवाकर दूसरी पत्नी बनने का प्रयास ना करें और बसा-बसाया घर उजाडने का प्रयास ना करें। ऐसी महिलाओं को महिला आयोग सुधारने की दिशा में सक्त प्रयास करती है- डॉ. किरणमयी नायक

आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसका पति किसी अन्य महिला के साथ 1 साल से भाग गया था। अनावेदक पहली पत्नी के जीवित रहते बिना तलाक के दूसरी महिला से विवाह किया जो कि पूर्णतः शून्य है। आयोग की अध्यक्ष द्वारा आवेदिका को यह सलाह दिया कि यदि वह चाहे तो दस्तावेज के आधार पर अनावेदक के खिलाफ धारा 494 IPC के तहत रिपोर्ट दर्ज करा सकेगी और दूसरी महिला सुधरने का मौका देकर सुरक्षा की दृष्टि से 2 माह के लिए नारी निकेतन रायपुर भेजे जाने का आदेश आयोग द्वारा दिया गया।

इसी तरह एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपने पति के दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध से परेशान होकर आयोग में शिकायत दर्ज करायी। दूसरी महिला की वजह से आवेदिका का पति उसके साथ मारपीट करता है। दूसरी महिला का पति भी आयोग में उपस्थित हुआ वह भी अपनी पत्नी से परेशान है और यह चाहता है कि उसकी पत्नी अपनी गलती समझ कर उसके साथ ठीक से रहे। दूसरी महिला को सुधरने का मौका नारी निकेतन भेजा गया।

इसी दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि आवेदिका और उसके पति के दो बच्चे 14 वर्ष और 18 वर्ष के है। वहीं दूसरी महिला एवं उसके पति के भी 14 वर्ष व 11 वर्ष के 2 बच्चे है। आवेदिका ने बताया कि आवेदिका के पति और दूसरी महिला के मध्य अवैध संबंध है। इस बात को दूसरी महिला का पति जानता है और वह चाहता है कि उसकी पत्नी को उचित समझाइश देकर सुधरने का मौका दिया जाये। आवेदिका भी अपने पति के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहती है इस पर आवेदिका के पति ने भी सहमति व्यक्त की। आवेदिका का पति हर माह 30 से 35 हजार रू. कमाता है। आयोग द्वारा आवेदिका के पति की आदेशित किया गया कि वह 10 जुलाई को आकर आवेदिका को 15000/- रू. देगा व अगले 6 माह तक आयोग में आकर आवेदिका को पैसे देगा और अपने संबंध सुधारने का प्रयास करेगा। दूसरी महिला को सुधरने का मौका देकर नारी निकेतन भेजा गया।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके 3 वर्ष के बच्चे को उसका पति अपने साथ ले गया था, और उसने आवेदिका को बिना तलाक लिये दूसरा विवाह कर लिया है जो कि गैर कानूनी है। आज आयोग के समक्ष आवेदिका को उसका 3 वर्ष का बच्चा दिलाया गया व दोनो पक्षों को समझाइश दिया गया कि कानूनी रूप से तलाक ले। आपसी समझौते के बाद प्रकरण को समाप्त कर दिया जायेगा।

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पुलिस परिवार के बच्चों को स्कूल आने-जाने मिली बस की सुविधा

पुलिस परिवार के बच्चों को स्कूल आने-जाने मिली बस की सुविधा

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय और गृह मंत्री  विजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बस को किया रवाना

मुख्यमंत्री ने पुलिस कॉलोनी आवासीय समिति के सदस्यों को सौंपी बस की चाबी

पुलिस परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री और गृहमंत्री का जताया आभार

सीएसआर मद से बच्चों को मिली बस की सुविधा

इस मौके पर पुलिस परिवार के लोग भी रहे मौजूद

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आयोग के निर्देश पर 6 माह का का बकाया वेतन 1 लाख 85 हजार रू. आवेदिका को मिला।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सदस्यगण श्रीमती नीता विश्वकर्मा व श्रीमती बालो बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 252 वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में कुल 124 वीं जनसुनवाई।

आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में अनावेदिका को दिनांक 04/04/2024 से नारी निकेतन रायपुर में आयोग के द्वारा सुरक्षा की दृष्टिकोण से भेजी गई थी। उसके परिवार से अब तक किसी ने शपथ पत्र नही दिया था। अनावेदिका की मां ने शपथ पत्र दिया, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि अनावेदिका व उसका पति कोरबा के परिवार न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और तलाक की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् उभय पक्ष आपस में विवाह के सामान का आदान प्रदान करेंगे। इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।

आयोग में प्रकरण प्रस्तुत होते ही उभय पक्षों के मध्य विवाद का निराकरण हो चुका है व आवेदिका को 6 माह के मातृत्व अवकाश के वेतन का 1 लाख 85. 767 रू. अनावेदक के द्वारा आवेदिका को दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अतः प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।

अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदक के विरूध्द शिकायत प्रस्तुत किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान अनावेदक ने यह बताया कि आवेदिका के द्वारा अनावेदक के विरूध्द धारा 376 व 506 का अपराध दर्ज कर दिया है। जिसमें अनावेदक 13 दिन जेल में रहा है और जमानत पर रिहा हुआ है। चूंकिप्रकरण न्यायालय में लंबित है अतः आयोग में सुना जाना औचित्यहीन होने से प्रकरण नस्तीबध्द किया गया।

एक अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों को सुने जाने के दौरान यह पता चला कि अनावेदक के उपर सर्टिफिकेट कैंसल होने का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है ऐसी दशा में प्रकरण को आगे जारी रखना संभव नहीं है। इस स्तर पर आवेदिका ने कहा कि उसे 1 महिने का वेतन नहीं मिला है। जिसे अनावेदक ने देना स्वीकार किया गया और आवेदिका का सामान देने के बाद आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर प्रकरण नस्तीबध्द किया जायेगा।

अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों की काउंसलिंग के बाद दोनों पक्ष तलाक के लिए सहमत है। अनावेदक ने बताया कि उन्होंने रायपुर कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन लगा दिया है। प्रकरण न्यायालय में होने के कारण आयोग से प्रकरण नस्तीबध्द किया जाता है।

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बसा-बसाया घर उजाड़ने वाली दो महिलाओं को आयोग ने भेजा नारी निकेतन

 छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सदस्यगण श्रीमती नीता विश्वकर्मा व श्रीमती बालो बघेल ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 253 वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में कुल 125 वीं जनसुनवाई।

महिलाएं शादी-शुदा पुरूष के साथ रहने से पहले हजार बार सोचे और उसकी पहली पत्नि को घर से निकलवाकर दूसरी पत्नी बनने का प्रयास ना करें और बसा-बसाया घर उजाडने का प्रयास ना करें। ऐसी महिलाओं को महिला आयोग सुधारने की दिशा में सक्त प्रयास करती है- डॉ. किरणमयी नायक

आज की सुनवाई में आवेदिका ने बताया कि उसके पति ने आवेदिकासे बिना तलाक लिये दूसरी महिला को अपनी पत्नी बनाकर रखा है, जबकि दूसरी महिला ने भी अपने पति से तलाक नही लिया है। वर्तमान में दूसरी महिला के पास अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं था, इसलिए उसे नारी निकेतन सुरक्षा की दृष्टि से भेजा गया। दूसरी महिला के पति या उसके परिवार वालों के द्वारा आवेदन या शपथ पत्र दिये जाने पर ही उसे नारी निकेतन से वापस भेजा जा सकेगा। अनावेदक को समझाईश दिया गया कि वह आवेदिका से अपना व्यवहार सही रखे, अगर आवेदिका को कोई परेशानी हो तो वह पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज करा सकेगी।

इसी तरह एक अन्य प्रकरण में भी दूसरी महिला आवेदिका के बसे- बसाये घर को उजाड़ने के लिए अवैध रूप से आवेदिका के पति के साथ रह रही थी एवं आवेदिका को घर से निकाल दिया है। दूसरी महिला ने भी यह स्वीकार किया है कि वह आवेदिका के पति के साथ अवैध रूप से रह रही है और विवाह नहीं किया है। अनावेदिका (दूसरी महिला) के पूर्व पति की मृत्यु हो चुकी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे सुधरने का मौका देकर 2 माह के लिए नारी निकेतन रायपुर भेजे जाने का आदेश आयोग द्वारा दिया गया।

एक प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक ने बताया कि आवेदिका पक्ष की शिकायत पर उसके विशब्द धारा 306 आई.पी.सी. का अपराध थाना तेलीबांधा में लगा है जिसमें अनावेदक 36 दिन जेल में रहा है और रायपुर जिला सत्र न्यायालय में अगली सुनवाई है। अनावेदक के अधिवक्ता ने पुष्टि की कि अनावेदक के विरुसब्द कोर्ट में पेशी चल रही है। इस स्तर पर आवेदिका पक्ष को समझाइश दिया गया कि यह अधिवक्ता की मदद लेकर अनावेदक के खिलाफ न्यायालय में चल रहे प्रकरण की पैरवी उचित तरह से कराये। इस सलाह के बाद प्रकरण नस्तीकन्द किया गया।

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अपराधियों के लिए स्वर्ग बनी राजधानी - कन्हैया अपराधी बेखौफ है ,नागरिक भयभीत है अपराध नियंत्रण के लिए एसएसपी को दिया ज्ञापन

प्रदेश की राजधानी की शांत फिजा में लगातार जहर घुल रहा है । नई सरकार आने के बाद शायद ही ऐसा कोई दिन बिता हो जिस दिन लूट, चाकूबाजी, नशा , सट्टा के मामले सामने ना आए हों । अपराधी बैकअप होकर शहर के हर हिस्से में चैन लूट रहे हैं ,चाकू मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं जिससे शहर की जनता में डर और आक्रोश है । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह को ज्ञापन देकर शहर में कानून व्यवस्था करने की मांग की ।
     उन्होंने कहा कि भाठागांव में बस्तर से आए छात्र की बेदर्दी से हत्या की खबरों की स्याही सुखी भी नहीं थी शैलेंद्र नगर में कारोबारी के घर घुसकर हमले का मामला सामने आ गया । हर दिन मीडिया में चोरी, लूट , नकबजनी,हत्या का प्रयास, हत्या, बलात्कार की खबरें शहर की जनता को झकझोर रही है । ऐसा प्रतीत होता है अपराधियों को संगठित रूप से संरक्षण दिया जा रहा है जिसके कारण बेखौफ हो गए हैं । पुलिस का व्यवहार नागरिकों के साथ मित्र की तरह होना चाहिए पर हो इसका उल्टा रहा है ।
   हमने बनाया है हम ही सवारेंगे का नारा देने वाली सरकार किसको संवारने में लगी है यह चिंतन का विषय है । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह ने विश्वास दिलाया कि अपराध की जड़ नशे के खिलाफ कार्रवाई के साथ अब अड्डेबाजों से सख्ती से निपटने कार्रवाई की जाएगी, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा । ज्ञापन देने गए प्रतिनिधि मंडल में कन्हैया अग्रवाल, सुरेश बाफना, संतोष बाघमार, शरद गुप्ता, मुकुंद कागदेलवार ,मनोज पाल ,पिंटू बैद,राजेश त्रिवेदी,नागेंद्र वोरा शामिल थे । 

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छत्तीसगढ़ के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया सहसपुर लोहरा में नव निर्मित थाना भवन का लोकार्पण साथ ही मनाया गया 3 नए कानूनों के लागू होने का उत्सव

1 जुलाई, 2024 जिला कबीरधाम के थाना सहसपुर लोहरा में आज एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, विजय शर्मा, ने नव निर्मित थाना भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव (भा पु से), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  विकास कुमार (भा पु से), जिला पुलिस के अधिकारी, पुलिसकर्मी, और क्षेत्र के सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे।

साथ ही आज से  तीन नए आपराधिक कानून देसभर में लागू हो रहे हैं। इसमें आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी। 

इस नए कानून की शुरुआत होते ही जिला कबीरधाम के थाना रेंगाखार में एक FIR दर्ज किया गया जिसे BNS के तहत दर्ज किया गया जो पीड़ित के आवेदन पर नए कानून के तहत  दर्ज होने वाला देश का पहला FIR है . 

स्वागत भाषण के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव ने नए थाना भवन के बारे में जानकारी दी कि यह भवन पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा मानकों का पालन करते हुए बनाया गया है। उन्होंने कहा,* "नया थाना भवन न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस है बल्कि इससे पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। 

इसके साथ ही, डॉ. पल्लव ने आज से लागू होने वाले तीन नए महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में उन्होंने कहा, "ये नए कानून हमारी न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएंगे, जिससे आम नागरिकों को न्याय मिलने में और भी आसानी होगी।"

उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा, "नव निर्मित थाना भवन से क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। इससे पुलिस की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और नागरिकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान की जा सकेगी।"

उप मुख्यमंत्री ने इन नए कानूनों के लागू होने पर खुशी जताते हुए कहा, "ये कानून भारतीय न्याय प्रणाली में एक नई क्रांति लाएंगे। इससे न केवल अपराधों की जांच में तेजी आएगी बल्कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी मिल सकेगी। नए कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को न्याय पाना और भी आसान होगा।"

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा में सुधार लाना है। इसके तहत नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जिससे कानून का पालन करना और उसकी रक्षा करना आसान होगा।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाना है। इससे मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम होगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने के नियमों में सुधार किया गया है, जिससे न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करना और उसका मूल्यांकन करना अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत होगा।

माननीय उपमुख्यमंत्री ने दी कानून के विशेष प्रावधानों की जानकारी
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने नए कानूनों की विशेष प्रावधानों को जनता के समक्ष एक कानूनविद की भांति स्पष्ट किया। खास बात यह रही कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी में लोगों को इस बारे में बताया, जिससे सभी उपस्थित लोगों को कानून की बारीकियों को समझने में आसानी हुई।
 विजय शर्मा ने कहा, "मोर छत्तीसगढ़ के भैया-बहिनी मन ला ये कानून के विशेष प्रावधान ला समझना जरूरी हे, ताकि ओमन अपन अधिकार अउ कर्तव्य ला जान सके।" उन्होंने सरल और सुलभ भाषा में नए कानून के महत्वपूर्ण परिवर्तनों और संशोधनों को स्पष्ट किया, जिससे सभी लोगों को समझ में आ सके।


इस कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनारा मुखी सही, नगर पंचायत अध्यक्ष स लोहरा, श्रे संतोष मिश्र, जनप्रतिनिधि लोहारा के साथ साथ अन्य गणमान्य नागरिकने उपस्थित रहे व आम जनता ने भी इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और खुशी जताई।  एक स्थानीय निवासी ने कहा, "यह हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि यहां का थाना भवन अब और भी आधुनिक और सुविधाजनक हो गया है। साथ ही, नए कानूनों से हमें न्याय मिलने में और भी आसानी होगी।"

इस कार्यक्रम ने जिला कबीरधाम और विशेष रूप से थाना सहसपुर लोहरा के निवासियों के लिए एक नई दिशा प्रदान की है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन ने यह साबित कर दिया कि राज्य सरकार और कबीरधाम पुलिस नागरिकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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अपराध करवाने नाबालिकों का हो रहा उपयोग : मंदिर में दिनदहाड़े चोरी

रायपुर ब्रेकिंग राजधानी रायपुर के बोरियाखुर्द स्थित शिव मंदिर में दिनदहाड़े चोरी दानपेटी का ताला तोड़कर नाबालिग चोर नगदी लेकर हुआ फरार चोरी करने से पहले नाबालिग ने हाथ जोड़कर की प्रार्थना उसके बाद दानपेटी का ताला तोड़कर नगदी लेकर हुआ फरार चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने चोरी करने के बाद बिंदास साइकल चलाते हुए रवाना मुजगहन थाना क्षेत्र का मामला देश में नाबालिकों से अपराध करवाने का एक नया दौर शुरू हो गया है| बड़े अपराधियों को मालूम है कि नाबालिक अपराधी पर कोई कार्यवाही नहीं होती, अगर होती भी है तो मामूली या कुछ दिनों के लिए बाल संप्रेषण गृह भेजकर छोड़ दिया जाता है| संविधान की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर आजकल देश में बड़े-बड़े अपराध नाबालिग से करवाए जाते हैं चोरी डकैती लूट पाठ चिंताई यहां तक कि किसी से बदला लेने के लिए मारपीट और मर्डर जैसे बड़े अपराध भी इन नाबालिक बच्चों से करवाए जा रहे हैं | और लगातार बढ़ते इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने में केंद्र सरकार या कानून मंत्रालय सचेत नहीं हो रहा है ना ही संज्ञान ले रहा है | देश में नाबालिकों द्वारा किए जा रहे गंभीर अपराधों पर कानून मंत्रालय को कानून की धाराओं में संशोधन कर नाबालिकों की उम्र सीमा काम करना अति आवश्यक हो गया है क्योंकि 13 14 साल की उम्र से ही बच्चे समझदार होने लग गए हैं और समझदारी के साथ-साथ बड़े अपराधियों द्वारा इनको अपने झांसे में लेकर गुमराह कर लालच में फंसा कर इसे बड़े-बड़े अपराध करवा कर पर्दे के पीछे से बड़े-बड़े अपराध करवाने की परंपरा बढ़ती जा रही है जो कि भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है | यहां यह भी बताना आवश्यक है कि बड़े अपराधियों द्वारा इन नाबालिकों का उपयोग इनके बालिक होने तक ही किया जाता है जैसे ही यह बालिक होते हैं इन्हें दूध में बड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है और फिर नए नाबालिक बच्चों से नए अपराध करवाए जाते हैं |
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गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों, सहित अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध की गई छापेमार कार्यवाही।

अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर दिनांक 29.06.24 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.आर.पोर्ते के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक श्री अमन कुमार झा (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती श्री राजेश देवंागन के नेतृत्व में 07 थाना प्रभारियों एवं थानों की टीम सहित लगभग 100 सदस्यीय पुलिस टीम द्वारा आज तड़के प्रातः 06ः00 बजे थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रांतर्गत भाठागांव स्थित बी.एस.यू.पी. कालोनी में गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों एवं अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों सहित पुराने अपराधियों के विरूद्ध छापेमारी कार्यवाही किया गया।  
 
छापेमार कार्यवाही के दौरान सैकड़ो मकानों को चेक किया। बी.एस.यू.पी. कालोनी में निवासरत गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों एवं अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों सहित पुराने अपराधियों को अपराधों से दूर रहकर शांति पूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने, पुलिस द्वारा जब भी उन्हें उपस्थित होने कहा जाता है तो तत्काल उपस्थित होने तथा क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने सख्त हिदायत दिया गया तथा 02 संदेहियों को थाना पुरानी बस्ती लाकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। 
 
इसके साथ ही बी.एस.यू.पी. कालोनियों के मकानों में निवासरत व्यक्तियों व किरायेदारों का सत्यापन किया गया एवं किरायेदार का फॉर्म किरायेदारों को देकर फॉर्म भरकर थाना में जमा करने निर्देशित करने के साथ ही बाहर से आए बाहरी व्यक्तियों का भी सत्यापन कर पूछताछ की गई।
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रायपुर पुलिस की 100 सदस्यीय पुलिस टीम की बी.एस.यू.पी. कालोनी में छापेमार कार्यवाही

*तड़के प्रातः 06 बजे रायपुर पुलिस की 100 सदस्यीय पुलिस टीम की बी.एस.यू.पी. कालोनी में छापेमार कार्यवाही* * वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपराधों की रोकथाम सहित अपराधियों पर नकेल कसने छापेमार कार्यवाही।* * कार्यवाही में रायपुर पुलिस के राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी सहित थानों के बल की लगभग 100 सदस्य थे शामिल।* * गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों, सहित अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध की गई छापेमार कार्यवाही।* * गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश सहित अपराधिक तत्व जो लगातार अपराधों में संलिप्त रहते है उनको दी गई अपराधों से दूर रहने की हिदायत।* * बी.एस.यू.पी. कालोनियों में निवासरत व्यक्तियों व किरायेदारों का सत्यापन करने के साथ ही बाहर से आए बाहरी व्यक्तियों का भी सत्यापन कर की गई पूछताछ।* अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर दिनांक 29.06.24 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम डी.आर.पोर्ते के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक अमन कुमार झा (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवंागन के नेतृत्व में 07 थाना प्रभारियों एवं थानों की टीम सहित लगभग 100 सदस्यीय पुलिस टीम द्वारा आज तड़के प्रातः 06ः00 बजे थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रांतर्गत भाठागांव स्थित बी.एस.यू.पी. कालोनी में गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों एवं अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों सहित पुराने अपराधियों के विरूद्ध छापेमारी कार्यवाही किया गया। छापेमार कार्यवाही के दौरान सैकड़ो मकानों को चेक किया। बी.एस.यू.पी. कालोनी में निवासरत गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों एवं अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों सहित पुराने अपराधियों को अपराधों से दूर रहकर शांति पूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने, पुलिस द्वारा जब भी उन्हें उपस्थित होने कहा जाता है तो तत्काल उपस्थित होने तथा क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने सख्त हिदायत दिया गया तथा 02 संदेहियों को थाना पुरानी बस्ती लाकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही बी.एस.यू.पी. कालोनियों के मकानों में निवासरत व्यक्तियों व किरायेदारों का सत्यापन किया गया एवं किरायेदार का फॉर्म किरायेदारों को देकर फॉर्म भरकर थाना में जमा करने निर्देशित करने के साथ ही बाहर से आए बाहरी व्यक्तियों का भी सत्यापन कर पूछताछ की गई।
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थाना माना क्षेत्रांतर्गत होटल में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला होटल का पूर्व कर्मचारी टिकेश्वर जांगड़े गिरफ्तार

प्रार्थी के.जे. थॉमस ने थाना माना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह होटल फुड काष्ट पीटीएस चौक माना कैम्प में जनरल मैनेजर का कार्य करता है। प्रार्थी दिनांक 20.06.24 को रात्रि 02.30 बजे होटल को बंद करवा कर अपने घर चला गया था। दिनांक 21.06.24 के 11.00 बजे प्रार्थी को होटल के स्टॉफ ने फोन कर बताया कि होटल के स्टोर रूम का ताला टूटा है, कि सूचना पर प्रार्थी होटल जाकर देखा तो पाया कि स्टोर रूम का ताला टूटा हुआ था तथा स्टोर रूम अंदर रखा मोनिटर, कम्प्यूटर का सीपीयू, की-बोर्ड, माउस एवं जेबीएल कंपनी का साउंड बाक्स नही था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के होटल के स्टोर रूम का ताला तोड़कर उक्त मशरूका को चोरी कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना माना में अपराध क्रमांक 300/24 धारा 380, 457 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
 
चोरी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक माना श्री लम्बोदर पटेल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी माना को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना माना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी एवं आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल सहित आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु मुखबीर लगाये गये। टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी के होटल में काम करने वाले कर्मचारियों से पृथक - पृथक पूछताछ करने के साथ ही होटल मंे पूर्व में काम छोड़ चुके कर्मचारियों के संबंध में भी तस्दीक कर उनके संबंध में जानकारी एकत्र किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को प्रार्थी के होटल में पूर्व में काम छोड़ चुके टिकेश्वर जांगड़े के अपराध में संलिप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर टीम के सदस्यो द्वारा टिकेश्वर जांगड़े की पतासाजी कर पकड़ा गया। 
 
प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी टिकेश्वर जांगड़े ने बताया कि उसने अपने साथी तुषार जांगड़े जो पूर्व में उसके साथ होटल में काम कर चुका था के साथ मिलकर उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 
 
जिस पर आरोपी टिकेश्वर जांगड़े को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 नग मॉनिटर, सी.पी.यू., की-बोर्ड, माउस, एक्सटेंशन बॉक्स एवं जे.बी.एल कम्पनी का साउण्ड बॉक्स एवं घटना में प्रयुक्त यामाहा आर 15 दोपहिया वाहन क्रमांक सी जी/04/पी एच/0948 जुमला कीमती लगभग 1,90,000/- रूपये कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 
 
प्रकरण में आरोपी तुषार जांगड़े फरार है जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे है। 
 
गिरफ्तार आरोपी - टिकेश्वर जांगड़े पिता हंसराम जांगड़े उम्र 29 साल निवासी तेलीबांधा मौली माता गेट के पास थाना तेलीबांधा रायपुर।
 
कार्यवाही में निरीक्षक भावेश गौतम थाना प्रभारी माना, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से निरीक्षक परेश पाण्डेय प्रभारी ए.सी.सी.यू., प्र.आर. वीरेन्द्र भार्गव, आर. मुनीर रजा, वीरेन्द्र बहादुर सिंह तथा थाना माना से प्र.आर. सुनील चौबे, आर. शिवप्रसाद एवं जय टण्डन की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
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अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर जिला प्रशासन रायपुर का आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर रायपुर संभागायुक्त  संजय अलंग ने शासकीय विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों, एनजीओ सहित शहरवासियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विशाल मानव श्रृंखला निर्मित कर नशे के विरूद्ध सभी ने संदेश दिया, साथ ही हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की प्रो. हिना इलियास ने ‘भारतीय न्याय संहिता-2023’ के मूल तत्वों से सभी को अवगत कराया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्तअबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  विश्वदीप, सहायक कलेक्टर सुश्री अनुपमा आनंद सहित सभी विभागों के प्रमुख सम्मिलित रहें। 
 
रायपुर शहर के सबसे ऊंचे बहुमंजिला कलेक्टोरेट पार्किंग परिसर में संभागायुक्त श्री अलंग ने अपने उद्बोधन में समाज व परिवार को बेहतर दिशा देने हर नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी व आम नागरिकों ने मिलकर विशाल मानव श्रृंखला बनाकर नशे के विरूद्ध हर गतिविधि में अपनी सहभागिता का संदेश दिया। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अपर संचालक पंकज वर्मा, अपर कलेक्टर द्वय श्रीमती निधि साहू,  देवेन्द्र पटेल, एसडीएम  नंदकुमार चौबे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  मिथिलेश चौधरी भी उपस्थित थे।
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Crime : पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट....जानिए क्या है पूरा मामला

सरगुजा : जिले में हत्या का मामला सामने आया है, यहां विवाद के बाद पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है. फ़िलहाल पुलिस आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला मणिपुर थाना क्षेत्र के मठपारा का है, जहां मामूली बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ. दोनों शराब पी रखे थे. विवाद के बाद आवेश में आकर पत्नी ने डंडे से पति के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. बेटे ने तत्काल अपने घायल पिता को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने पति इंदरलाल कुजूर को मृत घोषित कर दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ 03 आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रहीं है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामाग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। 
 
इसी तारतम्य में दिनांक 22.06.2024 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत टाटीबंध स्थित एम्स अस्पताल गेट नंबर 01 के पास ई-रिक्शा में सवार कुछ व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखें है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम  दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम  संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक  अमन कुमार झा (भा.पु.से.) एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी आमानाका को सूचना की तस्दीक कर आरोपियों को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये ई-रिक्शा वाहन को चिन्हांकित किया गया। वाहन में 03 व्यक्ति सवार थे, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम अमन सोनेकर उर्फ सन्नी, विरेन्द्र सोनी उर्फ तुतरू एवं गौतम सोनी उर्फ तरूण निवासी सरस्वती नगर रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में स्पासमो नामक प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा होना पाया गया। उक्त प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखने एवं बिक्री करने के संबंध में तीनों से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह किया जा रहा था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 2736 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट स्पासमो एवं घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा (सवारी वाहन) क्रमांक सी.जी. 04-पी.के.4497 जुमला कीमती लगभग  1,77,360/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 262/24 धारा 22ग नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 
 
गिरफ्तार आरोपी
 
01. अमन सोनेकर उर्फ सन्नी पिता स्व. अशोक सोनेकर उम्र 28 वर्ष निवासी रविशंकर यूनिवर्सिटी कैम्पस मकान नंबर आई 25 थाना सरस्वती नगर रायपुर।
 
02. विरेन्द्र सोनी उर्फ तुतरू पिता स्व. बीरो सोनी उम्र 30 साल निवासी कुकुरखेड़ा सामुदायिक भवन के पास थाना सरस्वती नगर रायपुर।
 
03. गौतम सोनी उर्फ तरूण पिता मानिक राम सोनी उम्र 35 साल निवासी गुरूद्वारा के सामने थाना सरस्वती नगर रायपुर।
 
कार्यवाही में निरीक्षक दीपेश जायसवाल थाना प्रभारी आमानाका, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से निरीक्षक परेश पाण्डेय, सउनि. प्र्रेमराज बारिक, प्र.आर. अभिषेक सिंह, महेन्द्र राजपूत, आर. विजय पटेल, राकेश पाण्डेय, संतोष सिन्हा, अभिषेक सिंह तथा थाना आमानाका से सउनि. सुरेन्द्र मिश्रा, प्र.आर. बच्चन लाल ठाकुर एवं आर. आशीष शुक्ला की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
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बिलासपुर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी उठाईगिरी करने वाले अन्तराज्यीय गिरोह पर पुलिस का ’’प्रहार’’।

उठाईगिरी करने वाले अन्तराज्यीय गिरोह पर बिलासपुर पुलिस का ’’प्रहार’’। रजनेश ंिसह (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के कुशल मार्गदर्शन में घटना के चन्द घण्टे के भीतर उठाईगिरी करने वाले चारो अन्तराज्यीय आरोपी (गंजाम व जाजपुर, उडीसा) शत प्रतिशत मश्रूका सहित गिरफ्तार। ए.सी.सी.यु. टीम बिलासपुर की प्रभावी कार्यवाही।घटना के बाद ए.सी.सी.यु. टीम द्वारा शहर के लगभग 300 से ज्यादा सी.सी.टी.वी. फुटेज खंगालने के बाद की गई संदिग्धो की पहचान।
पुलिस अधीक्षक  रजनेश ंिसह (भा.पु.से.) द्वारा पुर्व में ही इस तरह की घटना से निपटने के लिये योजनाबद्ध तरिके से नाकाबंदी करने जिले के समस्त थानो को अभ्यास कराया गया है। योजनानुसार तगडी नाकेबंदी से भागने मंे विफल हो गये शातिर आरोपी।घटना मे प्रयुक्त 02 नग मोटर सायकल, चोरी की शत-प्रतिशत संपत्ति बरामद।
सायबर सेल की आधुनिक तकनिकी सहायता से प्राप्त हुई महत्वपुर्ण सफलता।
चारो आरोपियो के विरूद्ध पूर्व में जिला जाजपुर एवं जिला गंजाम (उडीसा) में लूट व चोरी के मामले दर्ज है।
 
थाना सकरण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.) - अपराध क्रमंाक 666/24 धारा 379, 34 भा.द.वि.
 
नाम गिरफ्तार आरोपी:- 
01. दीपक प्रधान पिता स्व. पोत्राछ प्रधान उम्र 26 वर्ष निवासी दोसमनिया थाना जाजपुर (उडीसा)।
02. अर्जुन प्रधान पिता दुर्गाराव प्रधान उम्र 23 वर्ष निवासी दोसमनिया थाना कलिंग नगर जोगपुरा जिला जाजपुर (उडीसा)।
03. आर्यन उर्फ महेश प्रधान पिता सुकटा प्रधान उम्र 23 वर्ष निवासी डुकनी शाहपुर थाना कोलईचका जिला गंजाम (उडीसा)।
04. भोला प्रधान पिता लचना प्रधान उम्र 24 वर्ष निवासी दोसमनिया थाना कलिंग नगर जोगपुरा जिला जाजपुर (उडीसा)।
 
बरामद संपत्ति:- सोने चांदी के आभूषण किमती 6 लाख रू, 03 नग मोबाईल फोन, 02 नग मोटर सायकल।
 
 
मामले का विवरण इस प्रकार हेै कि दिनाॅक 19.06.24 के प्रातः 12.15 बजे करीब प्रार्थी जवाहर प्रसाद सोनी निवासी इमलीपारा सिविल लाईन बिलासपुर जिसकी डी.एल.एस. काॅलेज अशोक नगर सरकण्डा में माॅ भवानी ज्वेलर्स बलौदा वाले के नाम से सोने चांदी की दुकान है। दूकान संचालक जवाहर प्रसाद सोनी आज सूबह जैसे ही दूकान खोलने पहुॅचा तो दूकान के ताला में लगे गंदगी को देखकर अपने हाथ मंे रखे सोने चांदी के आभुषणो से भरा बैग को अपने दुकान के सामने मोटर सायकल मंे रख दिया था व ताला में लगे गंदगी को साफ करने लगा उसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति सोने चांदी के आभुषणो से भरा बैग चोरी कर ले गया रिपोर्ट पर उपरोक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।
 
घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक बिलासपुर  रजनेश सिंह (भा.पु.से), को दी गई जो मामले में तत्काल कार्यवाही करने व आरोपीयो को पकडने के निर्देश दिया गया जिस पर ए.सी.सी.यु. बिलासपुर एवं थाना सरकण्डा की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करने एवं जानकारी एकत्र करने  शहर में लगे 300 से अधिक सी.सी.टी.वी. फुटेज खंगाला गया जिससे संदिग्धो का हुलिया एवं वाहन की बारिक जानकारी प्राप्त हुई इसी क्रम में संयुक्त टीम द्वारा पीछा करते हुये सायबर सेल बिलासपुर की तकनिकी सहयता से आरोपियो के सिरगिट्टी क्षेत्र में छिपे होने की पुखता जानकारी प्राप्त होने पर संयुक्त टीम द्वारा सावधानी पुर्वक योजनाबद्ध तरिके से घेराबंदी कर चारो आरोपियो को पकडा गया। सभी आरोपी एकसाथ करीबन 01 सप्ताह पुर्व चोरी करने के इरादे से उडीसा से बिलासपुर आये थे व आवास पारा सिरगिट्टी में मजदुरी के लिये बिलासपुर आना कहकर 2500 रू में मकान किराये मे लिये थे इसी दौरान घुम घुम कर 02 दिन पहले से अशोक नगर सरकण्डा के ज्वेलरी दुकान की रेकी कर घटना को अंजाम दिये थे चारो आरोपीयो को गिरफ्तार किया गया है जिन्से लगातार पुछताछ जारी है, आरोपीयो के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोटर सायकल एवं मामले में चोरी गये सोने चांदी के शत-प्रतिशत आभुषण बरामद किये गये है।
 
उक्त कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर)  उमेश कश्यप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण/ए.सी.सी.यू.)  अनुज कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक सरकण्डा  सिद्धार्थ बघेल, प्रभारी ए.सी.सी.यू. निरी. राजेश मिश्रा, उप निरी. अजहररूद्दीन, प्रभाकर तिवारी (ए.सी.सी.यू.), कृष्णा साहू थाना सरकण्डा, प्र.आर. शोभित कैवर्त, देवमुन सिंह पुहुप, आतिश पारिक आर. तरूण केशरवानी, मुकेश वर्मा, विकास राम, तदबीर पोर्ते, विरेन्द्र गंधर्व, सत्य पाटले, राघवेन्द्र साहू, नवीन एक्का, बोधुराम कुम्हार, निखील राॅव जाधव, संजय यादव, प्रशांत व ए.सी.सी.यू. (सायबर सेल) की पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा सराहना की गई है एवं उचित पुरस्कार की घोषणा की गई है। बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट
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