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GP सिंह के खिलाफ दर्ज सभी प्रकार की FIR को हाई कोर्ट ने किया रद्द
रायपुर के निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह, भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग जैसे सभी मामलों की एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि इन मामलों में जीपी सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
यह मामला 2021 में शुरू हुआ था, जब एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह के परिसरों पर छापेमारी की थी और भारी संपत्ति व आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे। इसके बाद उन पर राजद्रोह और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए। जीपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना भी करना पड़ा था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने पहले ही उनके सेवा में बहाली का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने अब समर्थन दिया है।
यह फैसला उनके वर्दी में वापस लौटने का रास्ता साफ करता है, और उनकी सेवा पुनः प्रारंभ होने की संभावना है।
