साहित्य

*लाइसेंसी बंदूक का उपयोग क्या आत्मरक्षार्थ भी नहीं किया जा सकता ?*

*लाइसेंसी बंदूक का उपयोग क्या आत्मरक्षार्थ भी नहीं किया जा सकता ?*

*लाइसेंसी बंदूक का उपयोग क्या आत्मरक्षार्थ भी नहीं किया जा सकता ?*

*लायसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग करने वाला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार*

लायसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग करने वाला आरोपी हरदयाल सिंह गिरफ्तार : संपत्ति को लेकर दोनो पक्षों के मध्य हुआ विवाद *

आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 619/24 दर्ज कर धारा 296,115(2),351(2) बी.एन.एस. एवं 25, 30 आर्म्स एक्ट के तहत् की गई कार्यवाही* पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 11.12.2024 को मोह. तबरेज ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसके द्वारा अपने पत्नी के नाम से ग्राम पंडरीतराई, प.ह.नं. 109, वार्ड क्रमांक 24 रविशंकर शुक्ल वार्ड रायपुर स्थित 2242 वर्गफुट भूमि को वर्ष 2011 में वीरेन्द्र सिंग से खरीदकर रजिस्ट्री कराया है। जिसका सीमांकन कराने हेतु दिनांक 11.12.2024 को मौके पर जमीन विक्रेता वीरेन्द्र सिंह, प्रदीप मुखर्जी एवं मजदूर के साथ उपस्थित होकर जमीन का साफ सफाई करवा रहे थे, साथ ही राजस्व विभाग से सीमांकन हेतु आने वाले अधिकारियों का इंतजार कर रहे थे तभी सरदार हरदयाल सिंग वहां आकर मां बहन की गाली गलौच, जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट किया और अपने पास रखे 22 बोर बन्दूक से हवा में फायरिंग कर दिया।

यहां सवाल यह उठता है कि जब सीमांकन के लिए आर आई, पटवारी और अन्य अधिकारी आने वाले थे तो उससे पहले उसे भूमि पर साफ सफाई का प्रयोजन क्या था ? शिकायतकर्ता आर ए पटवारी और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति के पहले प्लॉट की साफ सफाई करने क्यों पहुंचे ? सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता के खिलाफ हाई कोर्ट ने आदेश भी जारी किया था जिसके अनुसार उक्त भूमि आरोपी हरदयाल सिंह की ही थी | ऐसे में पुलिस द्वारा हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर आत्मरक्षार्थ लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर करने वाले आरोपी बनाए गए हरदयाल सिंह के खिलाफ कार्यवाही समस्या परे है| अपनी लाइसेंसी बंदूक से भूमि विवाद पर शिकायत कर्ता द्वारा जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ हवाई फायर करने के मामले में शिकायत कर्ता की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन रायपुर में अपराध क्रमांक 619/2024 धारा 296,115(2),351(2) बी.एन.एस. एवं 25, 30 आर्म्स एक्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हूए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। जिस पर थाना सिविल लाईन पुलिस की टीम द्वारा आरोपी हरदयाल सिंग को पकड़कर पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी के कब्जे से 01 नग 22 बोर बन्दूक जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है। गिरफ्तार आरोपी हरदयाल सिंग पिता थम्मन सिंग उम्र 68 साल पता रविनगर, शुक्ला कालोनी, थाना सिविल लाईन रायपुर।

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