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उप रजिस्ट्रार ने चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के खिलाफ जारी की नोटिस।
चेम्बर चुनाव।
उप रजिस्ट्रार ने जारी की नोटिस।
अपीलार्थी श्री चंद सुंदरानी, वासुदेव जोतवानी और शिव ग्वालानी की क्रमशः अपील और शिकायत पर उप रजिस्ट्रार ने छ .ग चेम्बर आफ कामर्स, सहायक पंजियक, चेम्बर अध्यक्ष अमर पारवानीऔर महामंत्री उत्तम चंद गोलछा को जवाब देने के लिए उपस्थित होने कीनोटिस जारी की।
छग चेम्बर आफ कामर्स के पूर्व विधी विधाई मंत्री रहे शिव ग्वालानी और वासदेव जोतवानी ने आश्चर्य वयक्त करते हुये कहा की पिछली समिति ने संविधान में संशोधन गलत तरीके से किया है।
संविधान में संशोधन के लिए जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए वो उन्होंने की ही नहीं है।
एडमिनिस्ट्रेटिव परिवर्तन और संविधान में परिवर्तन अलग अलग विषय होते हैं।
नये संविधान में कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को जानबूझकर गायब कर दिया गया है जिसमें एक धारा अध्यक्ष ,महामंत्री, कोषाध्यक्ष को दो बार से ज्यादा चुनाव लड़ने पर अयोग्य घोषित करती है।
पहले तो यह संशोधन विधिवत ही नहीं हुआ है और उपर से ईन धाराओं को गायब कर दिया गया है।
यह आश्चर्य जनक है।
संविधान में संशोधन गलत और ईंटेंशन भी गलत।
ईसकी शिकायत रजिस्ट्रार से उन्होंने की थी जिस पर ईन्हे नोटिस जारी हुयी है।
शिव ग्वालानी ने कहा की माननीय उच्च न्यायालय में वे ईसी विषय को लेकर एक रिटपिटीशन भी लगाने वाले हैं जिसके लिए समस्त सर्टीफाइड कापियाँ रजिस्ट्रार आफिस से प्राप्त कर ली गयी हैं।
ग्वालानी ने कहा की उन्हें जानकारी मिली है की ईन लोगों ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में और रजिस्ट्रार के पास केविट फाईल की है।
जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा
