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दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन निर्धारित
श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा मासिक वेतनभोगी एवं अंशकालीन कर्मचारियों हेतु देय महगाई भत्ते में 01 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक के लिए प्रभावशील मजदूरी दरों की संशोधित न्यूनतम मंहगाई दर में वृद्धि करने के फलस्वरूप कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले के लिए अनुसूची ‘ग‘ में दर्शित शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभागी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता को सम्मिलित करते हुए 1 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक वेतन का निर्धारण किया गया है। जिसके तहत उच्च कुशल श्रेणी अ हेतु मासिक 13 हजार 110 रूपए तथा 437 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन नियत है। इसी तरह उच्च कुशल श्रेणी ब हेतु 12 हजार 850 रूपए मासिक तथा 428 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन, उच्च कुशल श्रेणी स हेतु 12 हजार 590 रूपए मासिक तथा 420 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन, कुशल श्रेणी अ हेतु 12 हजार 330 रूपए मासिक तथा 411 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन, कुशल श्रेणी ब हेतु 12 हजार 70 रूपए मासिक तथा 402 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन, कुशल श्रेणी स हेतु 11 हजार 810 रूपए मासिक तथा 394 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन तथा अर्द्ध कुशल श्रेणी अ के लिए 11 हजार 550 रूपए मासिक तथा 385 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन, अर्द्ध अकुशल श्रेणी ब हेतु 11 हजार 290 रूपए मासिक एवं 376 दैनिक न्यूनतम वेतन, अर्द्ध अकुशल श्रेणी स हेतु 11 हजार 30 रूपए मासिक एवं 368 दैनिक न्यूनतम वेतन एवं अकुशल कृषि श्रमिक श्रेणी अ हेतु 10 हजार 900 रूपए मासिक एवं 363 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन, अकुशल कृषि श्रमिक श्रेणी ब हेतु 10 हजार 640 रूपए मासिक एवं 355 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन, अकुशल कृषि श्रमिक श्रेणी स हेतु 10 हजार 380 रूपए मासिक एवं 346 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन, निर्धारित किया गया है। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा प्रभावशील न्यूनतम वेतन एवं मंहगाई भत्ते की दरें निर्धारित करते हुए परिशिष्ट ‘ब‘ में कर्मचारियों को अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल श्रेणी में विभक्त किया गया है। जारी अधिसूचना में न्यूनतम वेतन निर्धारित करते हुए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र को अ, ब तथा स श्रेणी में विभक्त किया गया है। ‘अ‘ श्रेणी में राज्य के समस्त औद्योगिक विकास केन्द्र और प्रदेश में स्थित ऐसे सभी कारखाने जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के तहत 300 या अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त की गयी है उन्हे रखा गया है। ‘ब‘ श्रेणी में नगर निगम सीमा के भीतर तथा नगर निगम सीमा के 8 किलोमीटर परिधि क्षेत्र को शामिल किया गया है। ‘स‘ श्रेणी में कोण्डागांव जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण किया गया है। जिसके आधार पर गणना कर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।
