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सोलह लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

सोलह लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

तालाब में डूबने और सर्प काटने से मृत्यु होने के दो-दो प्रकरणों के लिए कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिए गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मृतक के आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये की मान से 16 लाख रूपये का सहायता राशि स्वीकृत किए है। पखांजूर तहसील के ग्राम खुटगांव निवासी मायकल उसेंडी की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के कारण उनके माता-पिता श्री नंदकुमार उसेंडी और श्रीमती शिवबती उसेंडी के लिए चार लाख रूपये तथा ग्राम पीव्ही-56 वल्लभनगर निवासी 55 वर्षीय निरंजन मजुमदार की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती जयंती मजुमदार के लिए चार लाख रूपये, ग्राम ईरिकबुटा निवासी 50 वर्षीय मंगलूराम वड्डे की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती रामबती वड्डे के लिए चार लाख और बांदे तहसील के ग्राम पाकुरपाल निवासी 35 वर्षीय याकूब टोप्पो की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती बिन्दु टोप्पो के लिए चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा हितग्राही के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा।

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