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बोर्ड पेपर लीक मामलाः अब परीक्षा केंद्र में कैमरे वाला मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित, संयुक्त संचालक ने जारी किए निर्देश

बोर्ड पेपर लीक मामलाः अब परीक्षा केंद्र में कैमरे वाला मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित, संयुक्त संचालक ने जारी किए निर्देश

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में एमपी बोर्ड परीक्षा (MP Board examination) पेपर लीक (Paper leak) मामले के बाद इससे निपटने के लिए शिक्षा विभाग (Education department) ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्र में कैमरे वाला मोबाइल (Mobile) ले जाना अब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में ग्वालियर संभाग के संयुक्त संचालक (Joint Director) लोक शिक्षण दीपक कुमार पांडे ने निर्देश जारी कर दिए है।

जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र पर सीएस, एसीएस, पर्यवेक्षक, शिक्षक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने साथ मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। यदि ले भी गए तो परीक्षा केंद्र पर बाहर ही मोबाइल जमा करना होगा। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर केंद्राध्यक्ष नान-मल्टीमीडिया फोन जिसमें कैमरा ना हो या लैंडलाइन का उपयोग कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर कार्रवाई प्रस्तावित होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड 1935 अधिनियम, आईपीसी (IPC) की धारा, आईटी एक्ट 2008 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी।

बात दें कि बीते 14 मार्च को ग्वालियर के हजीरा स्थित न्यू आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल से संस्कृत का पेपर लीक हुआ था। कलेक्टर ने परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष हुकुमचंद लचोरिया और सहायक केंद्र अध्यक्ष विवेक कुमार लिटोरिया को निलंबित किया है। 18 मार्च को दोनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।

 

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